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परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

संक्षिप्त जानकारी

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति हब का एक घटक है, जो NABL/BIS-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पादों का परीक्षण कराने वाले SC/ST-स्वामित्व वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमों को एक वित्तीय वर्ष में परीक्षण शुल्क का 80% या Rs 1,00,000 (GST को छोड़कर), जो भी कम हो, वापस देती है। scsthub.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

Benefit
परीक्षण शुल्क का 80% या Rs 1,00,000 (GST को छोड़कर), जो भी कम हो, प्रति वित्तीय वर्ष
Maximum benefit
Rs 1,00,000 per financial year
How to apply
Online (scsthub.in)
Helpline
1800-11-1954

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना क्या है?

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) का एक सहायक घटक है, जिसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) क्रियान्वित करता है। राष्ट्रीय SC-ST हब पोर्टल के अनुसार, यह योजना किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाले सूक्ष्म या लघु उद्यम (MSE) को एक वित्तीय वर्ष में परीक्षण शुल्क का 80% या Rs 1,00,000 (GST और अन्य लागू करों को छोड़कर), जो भी कम हो, वापस करती है।

यह प्रतिपूर्ति किसी NABL/BIS-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, या किसी केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की प्रयोगशाला से ली गई परीक्षण सेवाओं, और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा दिए गए लाइसेंस या प्रमाणन को कवर करती है। इसका उद्देश्य SC/ST उद्यमों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन की लागत कम करना है ताकि उनके उत्पाद उन मानकों को पूरा कर सकें जिनकी खरीदार और सार्वजनिक-खरीद एजेंसियां अपेक्षा करती हैं।

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना राष्ट्रीय SC-ST हब के कई प्रतिपूर्ति घटकों में से एक है, जिसमें बैंक ऋण प्रसंस्करण प्रतिपूर्ति, बैंक गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति और निर्यात संवर्धन परिषद सदस्यता प्रतिपूर्ति भी शामिल हैं। सभी का उद्देश्य सरकार के 4% खरीद अधिदेश के अंतर्गत सार्वजनिक खरीद में SC/ST उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना है।

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आपका उद्यम वैध Udyam पंजीकरण वाला सूक्ष्म या लघु उद्यम है।
  • उद्यम SC या ST उद्यमियों के स्वामित्व में है। किसी एकल स्वामित्व फर्म के लिए, स्वामी SC/ST से होना चाहिए। साझेदारी, LLP या निजी लिमिटेड कंपनी के लिए, 51% से अधिक शेयरधारिता SC/ST उद्यमियों के पास होनी चाहिए।
  • आपने किसी NABL/BIS-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, केंद्रीय/राज्य/PSU प्रयोगशाला, या BIS को किसी लाइसेंस या प्रमाणन के लिए वास्तव में परीक्षण शुल्क का भुगतान किया है, और आपके पास रसीद, GST चालान व परीक्षण रिपोर्ट है।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आपका उद्यम SC/ST उद्यमियों के स्वामित्व में नहीं है, या SC/ST शेयरधारिता 51% या उससे कम है।
  • उद्यम सूक्ष्म या लघु उद्यम के रूप में Udyam पर पंजीकृत नहीं है।
  • परीक्षण किसी ऐसी प्रयोगशाला में हुआ जो NABL/BIS-मान्यता प्राप्त नहीं है और केंद्रीय/राज्य/PSU प्रयोगशाला भी नहीं है।

प्रतिपूर्ति प्रति वित्तीय वर्ष सीमित है। यदि आपने पहले से उसी वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत सहायता ली है, तो आपको इसकी घोषणा करनी होगी, और पिछली राशि को सीमा के विरुद्ध हिसाब में लिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
Udyam पंजीकरण हां स्व-प्रमाणित प्रति
GST पंजीकरण यदि लागू हो स्व-प्रमाणित प्रति
PAN कार्ड हां एकल स्वामित्व में SC/ST स्वामी का
जाति प्रमाणपत्र हां स्वामी और सभी साझेदारों/निदेशकों का
संविधान दस्तावेज़ हां 51% से अधिक SC/ST स्वामित्व साबित करने के लिए साझेदारी विलेख या MoA/AoA
भुगतान रसीद और GST चालान हां मूल/अभिप्रमाणित, परीक्षण प्रयोगशाला से
परीक्षण रिपोर्ट हां विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित
रद्द चेक हां उस चालू खाते का जिससे परीक्षण शुल्क डेबिट हुआ

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)

  1. राष्ट्रीय SC-ST हब पोर्टल scsthub.in पर जाएं और आवेदन केंद्र में पंजीकरण करें या लॉगिन करें।
  2. परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना चुनें और Show Interest / Apply Online चुनें।
  3. अपने उद्यम विवरण, Udyam पंजीकरण संख्या और बैंक विवरण के साथ आवेदन फॉर्म भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: जाति प्रमाणपत्र, PAN, परीक्षण प्रयोगशाला की भुगतान रसीद और GST चालान, परीक्षण रिपोर्ट और रद्द चेक।
  5. आवेदन जमा करें। NSSH कार्यालय दावे को सत्यापित करते हैं और प्रतिपूर्ति PFMS के माध्यम से उद्यम के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

योजना कितना लाभ प्रदान करती है?

यह योजना एक वित्तीय वर्ष में परीक्षण शुल्क का 80%, अधिकतम Rs 1,00,000 की सीमा के अधीन (GST और अन्य लागू करों को छोड़कर) वापस करती है। इन दोनों में से जो कम हो वह भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए, Rs 50,000 के परीक्षण शुल्क पर प्रतिपूर्ति 80% — Rs 40,000 — है, जबकि Rs 2,00,000 के परीक्षण शुल्क पर प्रतिपूर्ति 80% के बजाय Rs 1,00,000 पर सीमित रहती है।

यह लाभ प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है, इसलिए उद्यम को पहले परीक्षण प्रयोगशाला को पूरा भुगतान करना होगा और फिर दावा करना होगा। प्रतिपूर्ति योग्य राशि से GST और अन्य लागू कर बाहर रखे गए हैं।

सहायता और संपर्क

  • राष्ट्रीय SC-ST हब / NSIC टोल-फ्री: 1800-11-1954
  • फोन: 011-26926275
  • ईमेल: scsthub@nsic.co.in
  • पोर्टल: scsthub.in

क्योंकि यह उत्पाद परीक्षण करने वाले SC/ST उद्यमों के लिए एक विशिष्ट प्रतिपूर्ति है, आवेदकों को हर मूल चालान और परीक्षण रिपोर्ट सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि भुगतान से पहले दावे को दस्तावेज़-दर-दस्तावेज़ सत्यापित किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़

Udyam Registration (UR)
Self-certified copy; the enterprise must be a registered micro or small enterprise.
GST registrationoptional
Self-certified copy, if applicable to the enterprise.
PAN card
For a proprietorship, the PAN card of the SC/ST proprietor must be submitted.
Caste certificate
Of the proprietor and of all partners/directors, proving SC or ST status.
Shareholding details / constitution documents
Partnership deed, or Memorandum and Articles of Association for an LLP/Private Limited company, to establish more than 51% SC/ST ownership.
Payment receipt and GST invoice
Original or attested copy of the receipt and system-generated GST invoice from the testing centre or laboratory.
Test report
Copy of the test report, duly stamped and signed.
Cancelled cheque
Of the enterprise's current account from which the testing charges were debited.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना कितना भुगतान करती है?

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना एक वित्तीय वर्ष में परीक्षण शुल्क का 80% या Rs 1,00,000 (GST और अन्य लागू करों को छोड़कर), जो भी कम हो, वापस करती है। यह सीमा प्रति उद्यम प्रति वित्तीय वर्ष लागू होती है, जिसमें NABL/BIS-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से ली गई परीक्षण सेवाएं शामिल हैं।

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए कौन पात्र है?

वैध Udyam पंजीकरण वाले SC/ST-स्वामित्व सूक्ष्म व लघु उद्यम पात्र हैं। किसी साझेदारी, LLP या निजी लिमिटेड कंपनी के लिए, 51% से अधिक शेयरधारिता SC/ST उद्यमियों के पास होनी चाहिए। उद्यम ने किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भुगतान किया होना चाहिए।

कौन सी प्रयोगशालाएं कवर होती हैं?

परीक्षण NABL/BIS-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में, या किसी केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की प्रयोगशाला में होना चाहिए। यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा दिए गए लाइसेंस या प्रमाणन को भी कवर करती है।

क्या कोई गैर-SC/ST उद्यम आवेदन कर सकता है?

नहीं। SC या ST उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यम आवेदन नहीं कर सकते, और जिन इकाइयों में SC/ST शेयरधारिता 51% या उससे कम है वे पात्र नहीं हैं। यह योजना राष्ट्रीय SC-ST हब का एक घटक है, केवल SC/ST सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए।

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

scsthub.in पर राष्ट्रीय SC-ST हब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें, पंजीकरण कर परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना चुनें, आवेदन फॉर्म भरें और भुगतान रसीद, GST चालान व परीक्षण रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना कौन चलाता है?

यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) का एक उप-घटक है, जिसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) क्रियान्वित करता है। दावे NSSH कार्यालयों के माध्यम से संसाधित होते हैं और PFMS के माध्यम से भुगतान किए जाते हैं।

प्रतिपूर्ति की स्थिति कैसे देखें और पैसा कब आएगा?

यह प्रतिपूर्ति योजना है, इसलिए पहले आपको प्रयोगशाला को पूरा भुगतान करना होगा और फिर दावा करना होगा। scsthub.in पर अपने आवेदन केंद्र में लॉगिन कर अपने दावे की स्थिति देखें; भुगतान NSSH के सत्यापन के बाद PFMS के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेजा जाता है।

परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कैसे करें (चरण-दर-चरण)?

1) scsthub.in पर पंजीकरण करें या लॉगिन करें। 2) परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना चुनें और "Show Interest / Apply Online" पर क्लिक करें। 3) अपने उद्यम का विवरण, Udyam पंजीकरण संख्या और बैंक विवरण भरें। 4) जाति प्रमाणपत्र, PAN, प्रयोगशाला की भुगतान रसीद व GST चालान, परीक्षण रिपोर्ट और रद्द चेक अपलोड करें। 5) आवेदन जमा करें; NSSH कार्यालय दावा सत्यापित करते हैं और प्रतिपूर्ति PFMS के माध्यम से हस्तांतरित होती है।

testing fee reimbursement scheme ke liye online apply kaise kare?

scsthub.in पर राष्ट्रीय SC-ST हब पोर्टल पर पंजीकरण करें, परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना चुनें, आवेदन फॉर्म भरें और भुगतान रसीद, GST चालान व परीक्षण रिपोर्ट सहित दस्तावेज़ अपलोड करें।

testing fee reimbursement ka status kaise check kare, paisa kab aayega?

scsthub.in पर अपने आवेदन खाते में लॉगिन कर अपने दावे की स्थिति देखें। यह प्रतिपूर्ति योजना है, इसलिए पहले प्रयोगशाला को पूरा भुगतान करना होता है; NSSH के सत्यापन के बाद राशि PFMS के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026

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