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संशोधित तकनीक उन्नयन कोष योजना (ATUFS)

संक्षिप्त जानकारी

वस्त्र मंत्रालय की संशोधित तकनीक उन्नयन कोष योजना (ATUFS) कपड़ा निर्माण इकाइयों को पात्र बेंचमार्क मशीनरी पर गारमेंटिंग व तकनीकी वस्त्रों के लिए 15% (30 करोड़ रुपये तक) और अन्य क्षेत्रों के लिए 10% (20 करोड़ रुपये तक) की एक बार की पूंजी निवेश सब्सिडी देती है। इकाइयां i-TUFS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करती हैं; यह नागरिक लाभ नहीं है।

Benefit
पात्र कपड़ा मशीनरी पर 10-15% की एक बार की पूंजी निवेश सब्सिडी
Maximum benefit
Rs 30 crore per entity (garmenting/technical textiles)
How to apply
Online (i-TUFS portal)
Helpline
022-22001050

संशोधित तकनीक उन्नयन कोष योजना (ATUFS) क्या है?

संशोधित तकनीक उन्नयन कोष योजना (ATUFS) वस्त्र मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रीय उद्योग-प्रोत्साहन योजना है, जिसे वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। ATUFS 1999 में शुरू हुई लंबे समय से चली आ रही तकनीक उन्नयन कोष योजना (TUFS) का नवीनतम संस्करण है, जिसने दो दशकों से अधिक समय तक भारत की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में आधुनिकीकरण का समर्थन किया है।

ATUFS पात्र, आधुनिक, बेंचमार्क मशीनरी स्थापित करने वाली कपड़ा निर्माण इकाइयों को एक बार की पूंजी निवेश सब्सिडी (CIS) प्रदान करती है। इसका लक्ष्य पुराने उपकरणों को विश्व-स्तरीय तकनीक में अपग्रेड करने की लागत घटाकर भारतीय कपड़ा उत्पादन को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, निर्यात बढ़ाना और रोज़गार पैदा करना है।

सब्सिडी संरचना

वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, ATUFS दो खंडों के माध्यम से पात्र मशीनरी की लागत का एक हिस्सा वापस देता है:

  • खंड 1: गारमेंटिंग और तकनीकी वस्त्र: प्रति इकाई 30 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन 15% की पूंजी निवेश सब्सिडी।
  • खंड 2: वीविंग, वीविंग प्रिपेरेटरी, निटिंग, प्रोसेसिंग, जूट, रेशम और मेड-अप्स जैसे अन्य कपड़ा क्षेत्रों के लिए: प्रति इकाई 20 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन 10% की पूंजी निवेश सब्सिडी।

एक इकाई द्वारा उठाई जा सकने वाली कुल सब्सिडी 30 करोड़ रुपये तक सीमित है। सब्सिडी एक बार दी जाती है, मशीनरी स्थापित और सत्यापित होने के बाद। यह आवर्ती अनुदान या ब्याज सब्सिडी नहीं है।

मुख्य विशेषताएं

  • ATUFS एक क्रेडिट-लिंक्ड योजना है: इकाई को उन्नयन के लिए किसी अधिसूचित ऋण एजेंसी से टर्म लोन लेना होता है।
  • केवल योजना की स्वीकृत सूची पर बेंचमार्क मशीनरी ही पात्र है।
  • यह योजना एक निश्चित बजट परिव्यय के साथ 2015-16 से 2021-22 की अवधि के लिए बनाई गई थी; तब से नई मशीनरी पंजीकरण बंद हो गया है जबकि स्वीकृत मामलों का निपटान किया जा रहा है।

ATUFS के लिए कौन पात्र है?

एक इकाई आवेदन कर सकती है यदि:

  • वह एक पंजीकृत कपड़ा निर्माण इकाई है — कंपनी, साझेदारी फर्म, LLP, सहकारी समिति या समिति जो कपड़ा उत्पादन में लगी है।
  • वह किसी कवर किए गए खंड के तहत पात्र बेंचमार्क मशीनरी में निवेश करती है।
  • उसके पास निवेश के लिए किसी अधिसूचित ऋण एजेंसी से स्वीकृत टर्म लोन है।
  • वह मशीनरी स्थापना पूरी करती है और संयुक्त निरीक्षण पास करती है।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप व्यक्तिगत लाभ चाहने वाले व्यक्तिगत नागरिक, परिवार या हथकरघा बुनकर हैं — ATUFS एक उद्योग प्रोत्साहन है, नागरिक योजना नहीं, और व्यक्ति व्यक्तिगत सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं कर सकते
  • आपका निवेश सेकेंड-हैंड मशीनरी या बेंचमार्क सूची से बाहर के उपकरण में है; ऐसा निवेश पात्र नहीं है।
  • आपकी इकाई किसी अधिसूचित ऋण एजेंसी से टर्म लोन के बिना खुद मशीनरी को वित्तपोषित करती है, जो क्रेडिट-लिंक्ड आवश्यकता को तोड़ता है।

चूंकि ATUFS एक फर्म-स्तरीय प्रोत्साहन है, "लाभार्थी" विनिर्माण उद्यम है, और व्यापक लाभ, आधुनिक नौकरियां और प्रतिस्पर्धी निर्यात, किसी व्यक्ति के बजाय क्षेत्र तक पहुंचता है।

ATUFS के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
इकाई का पंजीकरण / निगमन हां साबित करता है कि यह पंजीकृत निर्माता है
उद्यम / उद्योग पंजीकरण हां विनिर्माण पंजीकरण
मशीनरी चालान और बेंचमार्किंग विवरण हां केवल बेंचमार्क मशीनरी पात्र है
टर्म-लोन स्वीकृति हां किसी अधिसूचित ऋण एजेंसी से
CA / संयुक्त निरीक्षण प्रमाणपत्र हां स्थापित, कार्यरत मशीनरी की पुष्टि करता है
बैंक खाता विवरण हां सब्सिडी जारी करने के लिए

ATUFS के लिए आवेदन कैसे करें (ATUFS apply kaise kare)

  1. txcindia.gov.in के अंतर्गत i-TUFS पोर्टल पर योजना की वर्तमान स्थिति और बेंचमार्क मशीनरी सूची की पुष्टि करें।
  2. किसी अधिसूचित ऋण एजेंसी (योजना के तहत मान्यता प्राप्त बैंक या वित्तीय संस्थान) से तकनीक उन्नयन के लिए टर्म लोन की व्यवस्था करें
  3. i-TUFS प्लेटफॉर्म पर इकाई और निवेश को पंजीकृत करें, पात्र मशीनरी के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन (UID) प्राप्त करें।
  4. बेंचमार्क मशीनरी खरीदें और स्थापित करें, सभी चालान और भुगतान प्रमाण सुरक्षित रखें।
  5. स्थापना को संयुक्त निरीक्षण और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाएं, और ऋण एजेंसी के माध्यम से वस्त्र आयुक्त कार्यालय को दावा जमा करें।
  6. स्वीकृति पर, पूंजी निवेश सब्सिडी इकाई के बैंक खाते में जारी की जाती है।

ATUFS से कितना लाभ मिलता है?

ATUFS पात्र बेंचमार्क मशीनरी पर गारमेंटिंग और तकनीकी वस्त्रों के लिए 15% (30 करोड़ रुपये तक), या अन्य क्षेत्रों के लिए 10% (20 करोड़ रुपये तक) की एक बार की पूंजी निवेश सब्सिडी देता है, जिसकी प्रति इकाई कुल सीमा 30 करोड़ रुपये है। चूंकि यह क्रेडिट-लिंक्ड है और केवल सत्यापित स्थापना के बाद भुगतान की जाती है, वास्तविक राशि निवेश के आकार और खंड पर निर्भर करती है।

सहायता और सत्यापन की जगह

  • वस्त्र आयुक्त कार्यालय: 022-22001050
  • पोर्टल: txcindia.gov.in (i-TUFS)

ATUFS की समय के साथ निश्चित योजना अवधि और संशोधित दिशानिर्देश रहे हैं, इसलिए किसी भी मशीनरी खरीद के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले txcindia.gov.in पर पुष्टि करें कि नए पंजीकरण खुले हैं और सटीक सब्सिडी दरें व सीमाएं सत्यापित करें।

आवश्यक दस्तावेज़

Registration / incorporation documents of the unit
The applicant must be a registered textile manufacturing entity (company, firm, LLP, etc.).
Udyam / industry registration
Registration as a manufacturing unit under the relevant industrial authority.
Machinery invoices and benchmarking details
Only benchmarked machinery listed under the scheme is eligible for subsidy.
Term-loan sanction from a lending agency
The unit must have borrowed for the technology upgradation from a notified lending agency.
Chartered accountant / joint inspection certificate
Verifying the installed and working machinery before subsidy release.
Bank account details of the unit
For release of the capital investment subsidy.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ATUFS कितनी सब्सिडी देता है?

ATUFS पात्र बेंचमार्क मशीनरी पर एक बार की पूंजी निवेश सब्सिडी देता है। गारमेंटिंग और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के लिए दर 15% है, जो प्रति इकाई 30 करोड़ रुपये तक सीमित है। अन्य क्षेत्रों — जैसे वीविंग, प्रोसेसिंग और निटिंग — के लिए दर 10% है, जो 20 करोड़ रुपये तक सीमित है। एक इकाई के लिए कुल सीमा 30 करोड़ रुपये है।

ATUFS के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

पंजीकृत कपड़ा निर्माण इकाइयां — कंपनियां, फर्म, LLP और समान संस्थाएं — जो किसी अधिसूचित ऋण एजेंसी से टर्म लोन लेकर पात्र बेंचमार्क मशीनरी में निवेश करती हैं, आवेदन कर सकती हैं। यह एक उद्योग प्रोत्साहन है; व्यक्तिगत नागरिक और परिवार व्यक्तिगत लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

क्या ATUFS नए आवेदनों के लिए खुला है?

ATUFS ने 2015-16 से 2021-22 की अवधि को एक निश्चित परिव्यय के साथ कवर किया। योजना के तहत मशीनरी के लिए नई यूनीक आइडेंटिफिकेशन (UID) पंजीकरण बंद हो चुकी है; पहले से स्वीकृत मामलों को संसाधित किया जा रहा है। किसी निवेश की योजना बनाने से पहले i-TUFS पोर्टल पर वर्तमान स्थिति की पुष्टि करें।

ATUFS के तहत कौन-सी मशीनरी पात्र है?

केवल योजना की बेंचमार्क मशीनरी सूची में शामिल मशीनरी ही पात्र है। इसमें आधुनिक स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग और तकनीकी-वस्त्र उपकरण शामिल हैं। सेकेंड-हैंड मशीनरी और बेंचमार्क सूची से बाहर की वस्तुएं पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।

ATUFS सब्सिडी का भुगतान कैसे किया जाता है?

पूंजी निवेश सब्सिडी एक बार का भुगतान है जो मशीनरी स्थापित, कार्यरत और संयुक्त निरीक्षण से सत्यापित होने के बाद जारी किया जाता है। यह ऋण एजेंसी और वस्त्र आयुक्त कार्यालय के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में जमा किया जाता है, अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता।

ATUFS किस मंत्रालय के अंतर्गत चलती है?

वस्त्र मंत्रालय ATUFS चलाता है, और इसे वस्त्र आयुक्त कार्यालय txcindia.gov.in के अंतर्गत ऑनलाइन i-TUFS प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासित करता है।

क्या कोई व्यक्तिगत बुनकर ATUFS के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं। ATUFS पंजीकृत निर्माण इकाइयों द्वारा मशीनरी में पूंजी निवेश का समर्थन करता है। एक व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर या कारीगर इस योजना का लक्ष्य नहीं है और व्यक्तिगत सब्सिडी का दावा नहीं कर सकता; अन्य कपड़ा और हथकरघा योजनाएं व्यक्तिगत बुनकरों की सेवा करती हैं।

ATUFS आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

आवेदक इकाई i-TUFS पोर्टल पर लॉगिन कर अपने UID पंजीकरण और दावे की स्थिति देख सकती है। विशिष्ट प्रश्नों के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय के नंबर 022-22001050 पर संपर्क करें।

ATUFS ka status kaise check kare?

आवेदक इकाई i-TUFS पोर्टल पर लॉगिन कर अपने UID पंजीकरण और दावे की स्थिति देख सकती है। विशिष्ट प्रश्नों के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय के नंबर 022-22001050 पर संपर्क करें।

ATUFS ke liye online apply kaise kare?

पात्र वस्त्र इकाइयां i-TUFS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करती हैं; यह नागरिक लाभ नहीं है, कोई व्यक्तिगत बुनकर सीधे आवेदन नहीं कर सकता।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026