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भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों के विवाह / विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता

संक्षिप्त जानकारी

यह रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण फंड अनुदान हवलदार और उससे नीचे के रैंक के भूतपूर्व सैनिक की पुत्री के विवाह या ईएसएम विधवा के पुनर्विवाह के लिए Rs 50,000 देता है, प्रति परिवार अधिकतम दो पुत्रियों के लिए। विवाह के 180 दिनों के भीतर केंद्रीय सैनिक बोर्ड पोर्टल और अपने जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Contact your Zila Sainik Board (grievance/contact via ksb.gov.in)
Benefit
प्रति विवाह Rs 50,000, अधिकतम दो पुत्रियों या एक विधवा के पुनर्विवाह के लिए
Maximum benefit
Rs 50,000 per daughter/widow (up to two daughters)
How to apply
Online through KSB portal, recommended by Zila and Rajya Sainik Board
Helpline
Contact your Zila Sainik Board (grievance/contact via ksb.gov.in)

ईएसएम पुत्रियों और विधवाओं के लिए विवाह सहायता क्या है?

यह योजना रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) द्वारा प्रशासित रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण फंड (आरएमईडब्ल्यूएफ) से भुगतान की जाने वाली एक कल्याण अनुदान है। केएसबी पोर्टल के अनुसार, यह अनुदान 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद संपन्न विवाहों के लिए, भूतपूर्व सैनिक की पुत्री के विवाह, या ईएसएम विधवा के पुनर्विवाह के लिए Rs 50,000 प्रदान करता है।

यह अनुदान सबसे कम वेतन वाले रैंक के परिवारों को लक्षित करता है, हवलदार और उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिक और नौसेना व वायुसेना में समकक्ष रैंक: जहां विवाह की लागत पूरी करना एक वास्तविक वित्तीय दबाव हो सकता है। यह प्रति विवाह एक बार का अनुदान है और प्रति पात्र परिवार दो पुत्रियों तक भुगतान किया जाता है।

मुख्य तथ्य

  • अनुदान राशि: प्रति पुत्री या विधवा Rs 50,000
  • प्रति पात्र भूतपूर्व सैनिक या विधवा दो पुत्रियों तक कवर।
  • पात्र रैंक: हवलदार और उससे नीचे (और समकक्ष)।
  • विवाह के समय पुत्री 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की होनी चाहिए।
  • आवेदन विवाह के 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

ईएसएम विवाह अनुदान के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप हवलदार और उससे नीचे रैंक (या समकक्ष) के भूतपूर्व सैनिक हैं, या ऐसे भूतपूर्व सैनिक की विधवा या अनाथ पुत्री हैं।
  • विवाह की जा रही पुत्री 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की है।
  • आप दो से अधिक नहीं पुत्रियों के विवाह के लिए, या ईएसएम विधवा के पुनर्विवाह के लिए आवेदन कर रहे हैं।
  • आपको उसी पुत्री के लिए किसी राज्य सरकार या सेवा (सेना/नौसेना/वायुसेना) कल्याण स्रोत से विवाह सहायता पहले नहीं मिली है।
  • आप विवाह संपन्न होने के 180 दिनों के भीतर आवेदन करते हैं।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • भूतपूर्व सैनिक का रैंक हवलदार से ऊपर है; जेसीओ, समकक्ष रैंक और कमीशंड अधिकारी इस विशेष अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आप तीसरी या उससे अधिक पुत्री के लिए दावा कर रहे हैं।
  • उसी पुत्री के लिए किसी राज्य सरकार या सेवा फंड से पहले ही विवाह सहायता ली जा चुकी है।
  • आवेदन 180-दिन की सीमा के बाद किया गया है।

यह एक लक्षित कल्याण अनुदान है, न कि सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक सार्वभौमिक हक। रैंक सीमा और दो-पुत्रियों की सीमा दो ऐसी शर्तें हैं जिन्हें परिवार अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज अनिवार्य टिप्पणी
डिस्चार्ज बुक / दस्तावेज हां ईएसएम के डिस्चार्ज दस्तावेज का रंगीन स्कैन
पुत्री की आयु का प्रमाण हां पुत्री 18 या उससे अधिक होनी चाहिए
विवाह प्रमाणपत्र हां विवाह रजिस्ट्रार से
स्व-घोषणा प्रमाणपत्र हां कोई पूर्व विवाह सहायता प्राप्त नहीं हुई
बैंक खाता विवरण हां पासबुक / रद्द चेक जिसमें आईएफएससी शामिल हो
पीपीओ जहां लागू हो पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश

ईएसएम विवाह अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)

  1. भूतपूर्व सैनिक के सेवा और डिस्चार्ज विवरण का उपयोग कर केंद्रीय सैनिक बोर्ड पोर्टल, ksb.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें
  2. विवाह-सहायता आवेदन भरें और डिस्चार्ज दस्तावेज, पुत्री की आयु का प्रमाण, विवाह प्रमाणपत्र, स्व-घोषणा और अपने बैंक विवरण अपलोड करें: यह सब विवाह के 180 दिनों के भीतर।
  3. जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) सत्यापन — जेडएसबी स्टाफ आपके दस्तावेजों की पुष्टि करता है और जेडएसबी अधिकारी मामले की अनुशंसा करता है।
  4. राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) की अनुशंसा, आरएसबी अनुशंसित मामले की समीक्षा करता है और केएसबी सचिवालय को अग्रेषित करता है।
  5. केएसबी सचिवालय की स्वीकृति, केंद्रीय सैनिक बोर्ड अंतिम स्वीकृति देता है और आपके द्वारा दिए गए खाते में बैंक हस्तांतरण के जरिए Rs 50,000 का अनुदान जमा किया जाता है।

सहायता कहां से प्राप्त करें

चूंकि मामला आपके जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आगे बढ़ता है, आपके आवेदन, लंबित दस्तावेजों या स्थिति के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए जेडएसबी पहला संपर्क बिंदु है। ksb.gov.in पर केएसबी पोर्टल भी शिकायत/संपर्क सुविधा रखता है। इस विशेष अनुदान के लिए कोई अलग राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन प्रकाशित नहीं है, इसलिए अपने जेडएसबी या केएसबी ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के माध्यम से प्रश्न भेजें।

यह अनुदान क्यों महत्वपूर्ण है

निचले रैंक में सेवा करने वाले सैनिक के परिवार के लिए, एक पुत्री की शादी सबसे बड़े एकल खर्चों में से एक हो सकती है। यह आरएमईडब्ल्यूएफ अनुदान Rs 50,000 का, जो उचित सत्यापन के बाद सीधे परिवार के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है, उस सेवा की एक पहचान है। समय पर आवेदन करना: 180-दिन की विंडो के भीतर, सही विवाह प्रमाणपत्र और स्व-घोषणा के साथ कि किसी अन्य फंड का उपयोग नहीं किया गया; सुचारु, समय पर भुगतान की कुंजी है।

आवश्यक दस्तावेज़

Discharge Book / Document
Coloured scan of the ex-serviceman's discharge document.
Proof of daughter's age
The daughter must be 18 years or older at the time of marriage.
Marriage certificate
Issued by the Marriage Registrar for the solemnised marriage.
Self-declaration certificate
Declaring that no prior marriage assistance was received from any State or Service source.
Bank account details
Passbook or cancelled cheque showing account number and IFSC code.
PPO (Pension Payment Order)optional
Required where applicable, for pension-drawing ex-servicemen.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ईएसएम पुत्री या विधवा के लिए विवाह सहायता कितनी है?

यह अनुदान 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद संपन्न विवाहों के लिए, किसी भूतपूर्व सैनिक की पुत्री के विवाह या ईएसएम विधवा के पुनर्विवाह के लिए Rs 50,000 है। यह प्रति पात्र परिवार अधिकतम दो पुत्रियों के लिए भुगतान किया जाता है और रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण फंड (आरएमईडब्ल्यूएफ) से वित्त पोषित है।

ईएसएम पुत्री विवाह अनुदान के लिए कौन पात्र है?

हवलदार और उससे नीचे रैंक (और नौसेना व वायुसेना में समकक्ष रैंक) के भूतपूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं, और अनाथ पुत्रियां पात्र हैं। विवाह की जा रही पुत्री की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, और आवेदक को उसी पुत्री के लिए किसी राज्य सरकार या सेवा स्रोत से पहले ही विवाह सहायता नहीं मिली होनी चाहिए।

इस अनुदान के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

हवलदार से ऊपर रैंक (जेसीओ और अधिकारी) के भूतपूर्व सैनिक इस विशेष अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं, और कोई भी परिवार दो से अधिक पुत्रियों के लिए इसका दावा नहीं कर सकता। जिन मामलों में उसी पुत्री के लिए किसी राज्य सरकार या सेवा कल्याण फंड से पहले ही विवाह सहायता मिल चुकी है, वे भी पात्र नहीं हैं।

विवाह के बाद आवेदन करने की समय सीमा क्या है?

विवाह संपन्न होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा। इस विंडो के बाद किए गए आवेदन खारिज होने के योग्य हैं, इसलिए परिवारों को विवाह के तुरंत बाद पंजीकरण कर आवेदन करना चाहिए।

ईएसएम विवाह अनुदान के लिए मैं कैसे आवेदन करूं?

ksb.gov.in पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन करें, फिर आपका जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) आवेदन की पुष्टि करता है, राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) इसकी अनुशंसा करता है, और केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय अनुदान आपके बैंक खाते में जारी होने से पहले अंतिम स्वीकृति देता है।

क्या यह अनुदान ईएसएम विधवा के पुनर्विवाह पर लागू होता है?

हां। वही Rs 50,000 की सहायता हवलदार और उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिक की विधवा के पुनर्विवाह को कवर करती है, समान दस्तावेज और 180-दिन की आवेदन विंडो के अधीन।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

चूंकि मामला जिला सैनिक बोर्ड से होकर गुजरता है, अपने आवेदन, लंबित दस्तावेज या स्वीकृति की स्थिति जानने के लिए पहले अपने जेडएसबी से संपर्क करें। ksb.gov.in पर भी शिकायत/संपर्क सुविधा उपलब्ध है।

यदि 180 दिन की समय सीमा चूक जाए तो क्या करें?

समय सीमा के बाद जमा किए गए आवेदन खारिज होने के योग्य हैं, इसलिए तुरंत अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सलाह लें कि क्या कोई अपवाद या विलंब-माफी प्रक्रिया लागू होती है; सामान्यतः विवाह के तुरंत बाद आवेदन करना ही सुरक्षित तरीका है।

shadi anudan ke liye online apply kaise kare?

ksb.gov.in पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन करें, फिर जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) आवेदन की पुष्टि करता है, राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) इसकी अनुशंसा करता है, और केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय अनुदान बैंक खाते में जारी होने से पहले अंतिम स्वीकृति देता है।

application ka status kaise check kare?

चूंकि मामला जिला सैनिक बोर्ड से होकर गुजरता है, अपने आवेदन, लंबित दस्तावेज या स्वीकृति की स्थिति जानने के लिए पहले अपने जेडएसबी से संपर्क करें। ksb.gov.in पर भी शिकायत/संपर्क सुविधा उपलब्ध है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026