आरएमईडब्ल्यूएफ - भूतपूर्व सैनिकों के 100% विकलांग बच्चे के लिए वित्तीय सहायता
आरएमईडब्ल्यूएफ भूतपूर्व सैनिकों के 100% विकलांग बच्चे के लिए वित्तीय सहायता योजना में जेसीओ या उससे नीचे रैंक वाले भूतपूर्व सैनिक के पूरी तरह विकलांग बच्चे को जीवनभर के लिए Rs 3,000 प्रति माह (वार्षिक भुगतान) दिया जाता है। यह सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष से वित्तपोषित है और जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से केएसबी पोर्टल पर हर वर्ष 31 दिसंबर तक आवेदन करना होता है।
आरएमईडब्ल्यूएफ भूतपूर्व सैनिकों के 100% विकलांग बच्चे के लिए वित्तीय सहायता क्या है?
आरएमईडब्ल्यूएफ भूतपूर्व सैनिकों के 100% विकलांग बच्चे के लिए वित्तीय सहायता, रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ) के तहत एक कल्याणकारी अनुदान है, जिसे रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) चलाता है। यह निम्न या मध्यम रैंक के पूर्व सैनिक के पूरी तरह विकलांग बच्चे को जीवनभर मासिक सहायता देता है, यह मानते हुए कि ऐसा बच्चा आमतौर पर कभी अपनी जीविका नहीं कमा पाएगा और जीवनभर आश्रित रहेगा।
केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अनुसार, यह सहायता सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष (एएफएफडीएफ) से दी जाती है, जो सशस्त्र सेना ध्वज दिवस पर जनता के दान से बनता है। यह अनुदान आरएमईडब्ल्यूएफ के तहत कई एएफएफडीएफ कल्याणकारी उपायों में से एक है, साथ ही निर्धनता अनुदान, चिकित्सा उपचार सहायता और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा अनुदान भी शामिल हैं।
कितना भुगतान मिलता है?
केएसबी के अनुसार, "एएफएफडी कोष से 100% विकलांग ईएसएम बच्चे को 1 अगस्त 2021 से बढ़ी हुई दर पर Rs 3,000/- प्रति माह (वार्षिक भुगतान) दी जाएगी।" यह प्रत्येक पात्र बच्चे के लिए सालाना Rs 36,000 के बराबर है। यह दर आखिरी बार 2021 में संशोधित की गई थी; भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में वार्षिक भुगतान के रूप में किया जाता है।
यह अनुदान विकलांग बच्चे के पूरे जीवन तक चलता है और बच्चे की मृत्यु पर ही बंद होता है। इसे जारी रखने के लिए परिवार को हर साल 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है।
इस सहायता के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व सैनिक की विधवा हैं, जिनका रैंक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) या नौसेना और वायुसेना में समकक्ष या उससे नीचे है।
- बच्चा भूतपूर्व सैनिक या विधवा की वैध संतान है।
- बच्चे को किसी सैन्य या सरकारी अस्पताल द्वारा 100% विकलांग प्रमाणित किया गया है।
- बच्चे को किसी अन्य आधिकारिक एजेंसी से पहले से विकलांगता लाभ नहीं मिल रहा है।
- आपके आवेदन की जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) द्वारा सिफारिश की गई है।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- भूतपूर्व सैनिक का रैंक जेसीओ से ऊपर था (कमीशंड अधिकारी इस अनुदान के दायरे में नहीं आते)।
- बच्चे की विकलांगता 100% से कम है।
- बच्चे को पहले से किसी अन्य सरकारी स्रोत से विकलांगता लाभ मिल रहा है।
- बच्चा भूतपूर्व सैनिक या विधवा की वैध संतान नहीं है।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| डिस्चार्ज बुक (फोटोकॉपी) | हां | ईएसएम स्थिति और जेसीओ/उससे नीचे रैंक का प्रमाण |
| ईएसएम और आश्रित पहचान पत्र | हां | बच्चे को आश्रित के रूप में स्थापित करता है |
| 100% विकलांगता प्रमाणपत्र | हां | सैन्य या सरकारी अस्पताल से |
| आईएफएससी सहित बैंक खाता विवरण | हां | केएसबी द्वारा निर्दिष्ट पीएनबी या एसबीआई खाता |
| जिला सैनिक बोर्ड की सिफारिश | हां | मामला जेडएसबी द्वारा भेजा जाना चाहिए |
आरएमईडब्ल्यूएफ विकलांग-बच्चे सहायता के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)
- यदि आपके पास पहले से नहीं है तो अपने बच्चे का 100% विकलांगता प्रमाणपत्र किसी सैन्य अस्पताल या सरकारी अस्पताल से प्राप्त करें।
- केंद्रीय सैनिक बोर्ड पोर्टल ksb.gov.in पर जाएं (योजना पृष्ठ ksb.gov.in/disabled-child-of-esm.htm है), पंजीकरण करें या लॉगिन करें, और निर्धारित आवेदन फॉर्म भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें — डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी, ईएसएम और आश्रित पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र, और आईएफएससी कोड सहित पीएनबी या एसबीआई बैंक खाता विवरण।
- फॉर्म को अपने जिला सैनिक बोर्ड को 31 दिसंबर तक जमा करें। जेडएसबी मामले की जांच करता है और पूर्ण आवेदनों को राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से 31 जनवरी तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजता है।
- स्वीकृति मिलने पर Rs 3,000 प्रति माह का अनुदान वार्षिक रूप से आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है। भुगतान जारी रखने के लिए हर साल 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करें।
चूंकि यह अनुदान जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आवेदन किया जाता है और उसकी सिफारिश से मिलता है, आपका स्थानीय जेडएसबी कार्यालय फॉर्म भरने, दस्तावेज सत्यापित करने और मामला ट्रैक करने के लिए मुख्य संपर्क बिंदु है।
मदद और शिकायत निवारण
- केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग-VII, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066
- सामान्य पूछताछ: 011-25777049 / 9667647016
- योजना पृष्ठ: ksb.gov.in/disabled-child-of-esm.htm
- व्यक्तिगत सहायता के लिए आपका स्थानीय जिला सैनिक बोर्ड / जिला सैनिक कल्याण कार्यालय
यह अनुदान सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष में जनता के दान से वित्तपोषित है, और आवेदन के लिए किसी एजेंट को शुल्क नहीं देना चाहिए। वार्षिक आवेदन विंडो (31 दिसंबर) या वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र विंडो (1 दिसंबर से 31 मार्च) छूट जाने से भुगतान रुक सकता है, इसलिए दोनों तारीखों का ध्यान रखें।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भूतपूर्व सैनिक के 100% विकलांग बच्चे को कितना भुगतान मिलता है?
भूतपूर्व सैनिक के 100% विकलांग बच्चे को Rs 3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता वार्षिक रूप में दी जाती है (यानी सालाना Rs 36,000)। यह दर 1 अगस्त 2021 से लागू है और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष से वित्तपोषित है।
इस आरएमईडब्ल्यूएफ सहायता के लिए कौन पात्र है?
जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) या समकक्ष और उससे नीचे रैंक तक के भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं ऐसे वैध बच्चे के लिए आवेदन कर सकते हैं जो 100% विकलांग हो, बशर्ते बच्चे को किसी अन्य आधिकारिक एजेंसी से विकलांगता लाभ न मिल रहा हो और जिला सैनिक बोर्ड मामले की सिफारिश करे।
इस योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?
जेसीओ रैंक से ऊपर के अधिकारी आवेदन नहीं कर सकते, और न ही ऐसे परिवार जिनके बच्चे की विकलांगता 100% से कम है या जिन्हें पहले से किसी अन्य सरकारी स्रोत से विकलांगता लाभ मिल रहा है। बच्चा भूतपूर्व सैनिक या विधवा की वैध संतान होना चाहिए।
यह सहायता कब तक चलती है?
एक बार स्वीकृत होने पर यह अनुदान विकलांग बच्चे के पूरे जीवन तक चलता है। यह बच्चे की मृत्यु पर ही बंद होता है, और भुगतान जारी रखने के लिए लाभार्थियों को 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच हर साल ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है।
हर साल किस तारीख तक आवेदन करना होता है?
निर्धारित आवेदन फॉर्म अपने जिला सैनिक बोर्ड को 31 दिसंबर तक जमा करें। जेडएसबी पूर्ण आवेदनों को राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से 31 जनवरी तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड को प्रसंस्करण के लिए भेजता है।
विकलांगता का क्या प्रमाण चाहिए?
किसी सैन्य अस्पताल या सरकारी अस्पताल से जारी 100% विकलांगता प्रमाणपत्र अनिवार्य है। बच्चे को ईएसएम और आश्रित पहचान पत्रों के जरिए आश्रित के रूप में भी दिखाना जरूरी है।
यह पैसा कहां से आता है?
यह सहायता रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष (एएफएफडीएफ) से दी जाती है, जिसे रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में केंद्रीय सैनिक बोर्ड प्रशासित करता है।
स्टेटस कैसे चेक करें और जीवन प्रमाणपत्र कब जमा करें?
भुगतान जारी रखने के लिए हर साल 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। आवेदन या भुगतान की स्थिति जानने के लिए अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें या ksb.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें।
100% विकलांगता प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं?
1) बच्चे को किसी सैन्य अस्पताल या सरकारी अस्पताल में विकलांगता मूल्यांकन के लिए ले जाएं। 2) चिकित्सा बोर्ड 100% विकलांगता की पुष्टि होने पर प्रमाणपत्र जारी करता है। 3) प्रमाणपत्र की प्रति डिस्चार्ज बुक, ईएसएम/आश्रित पहचान पत्र और बैंक विवरण के साथ ksb.gov.in पर आवेदन के साथ अपलोड करें।
RMEWF disabled child scheme ka paisa kab aayega?
कोई तय तारीख नहीं है; भुगतान जारी रखने के लिए हर साल 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी है। भुगतान की स्थिति जानने के लिए जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें या ksb.gov.in पर लॉगिन करें।
RMEWF disabled child assistance ke liye online apply kaise kare?
हर साल 31 दिसंबर तक निर्धारित आवेदन फॉर्म, 100% विकलांगता प्रमाणपत्र, डिस्चार्ज बुक और ईएसएम/आश्रित पहचान पत्र के साथ अपने जिला सैनिक बोर्ड को जमा करें; जेडएसबी इसे राज्य सैनिक बोर्ड के जरिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजता है।
is scheme ka status kaise check kare?
अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें या ksb.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन और भुगतान की स्थिति देखें।
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