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ग्रीन बिजनेस स्कीम (GBS)

संक्षिप्त जानकारी

ग्रीन बिजनेस स्कीम NSKFDC की एक रियायती ऋण योजना है जो सफाई कर्मचारियों, मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को इलेक्ट्रिक वाहन, सौर उपकरण और पॉली हाउस जैसे पर्यावरण-अनुकूल आय-सृजन उद्यम शुरू करने में मदद करती है। यह परियोजना लागत का 90% तक, अधिकतम 27 लाख रुपये तक, 4% से 7% वार्षिक ब्याज पर, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से आवेदन कर वित्तपोषित करती है।

Benefit
परियोजना लागत का 90% तक, अधिकतम 27 लाख रुपये, 4% से 7% वार्षिक ब्याज पर ऋण
Maximum benefit
Rs 27 lakh
How to apply
Offline through State Channelising Agencies, RRBs or nationalised banks
Helpline
1800-11-3203

ग्रीन बिजनेस स्कीम क्या है?

ग्रीन बिजनेस स्कीम (GBS) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) द्वारा संचालित एक रियायती ऋण योजना है। यह सफाई कर्मचारियों, मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को पर्यावरण-अनुकूल, आय-सृजन उद्यम स्थापित करने में मदद करती है, जिससे आजीविका को स्वच्छ तकनीक के साथ जोड़ा जा सके।

NSKFDC के अनुसार, यह योजना परियोजना लागत का 90% तक वित्तपोषित करती है, 30 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए अधिकतम 27 लाख रुपये के ऋण के साथ। यह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, संपीड़ित वायु वाहन, सौर ऊर्जा उपकरण और पॉली हाउस जैसी ग्रीन गतिविधियों को सहायता देती है। इसका उद्देश्य इस लक्षित समूह को खतरनाक मैनुअल काम के बजाय आधुनिक, कम-प्रदूषण वाले व्यवसायों में मार्ग देना है।

मुख्य विशेषताएं

  • ऋण परियोजना लागत का 90% तक कवर करता है, अधिकतम 27 लाख रुपये।
  • ऋण राशि के अनुसार 4% से 7% वार्षिक लाभार्थी ब्याज दर।
  • महिला लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 1% ब्याज छूट।
  • ग्रीन उद्यमों को वित्तपोषित करता है — इलेक्ट्रिक वाहन, सौर उपकरण, पॉली हाउस और समान गतिविधियां।
  • छह महीने की मोहलत सहित अधिकतम 10 साल में चुकाने योग्य।

ग्रीन बिजनेस स्कीम के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप सफाई कर्मचारी, मैला ढोने वाले, या इनमें से किसी के आश्रित हैं।
  • आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है (यह सीमा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान है)।
  • आपके पास एक व्यवहार्य ग्रीन-बिजनेस परियोजना है जिसका मूल्यांकन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक कर सकता है।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आप सफाई कर्मचारियों, मैला ढोने वालों या उनके आश्रितों के लक्षित वर्ग से संबंधित नहीं हैं।
  • आपकी पारिवारिक आय साल में 3 लाख रुपये से अधिक है।
  • आपकी प्रस्तावित गतिविधि वास्तविक आय-सृजन ग्रीन उद्यम नहीं है, या मूल्यांकन में व्यवहार्य नहीं पाई जाती।
  • आप सीधे NSKFDC से उधार लेना चाहते हैं — व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते; ऋण किसी चैनलाइजिंग एजेंसी या बैंक के माध्यम से दिया जाता है।

कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
जाति/व्यवसाय प्रमाण पत्र हां सफाई कर्मचारी, मैला ढोने वाला या आश्रित
आय प्रमाण पत्र हां पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम
प्रोजेक्ट रिपोर्ट हां व्यवहार्य ग्रीन-बिजनेस प्रस्ताव
पहचान और पता प्रमाण हां आधार या समकक्ष
बैंक खाता विवरण हां वितरण और पुनर्भुगतान के लिए

ग्रीन बिजनेस स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें (online apply kaise kare)

NSKFDC यह योजना राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से प्रदान करता है। आवेदन के लिए:

  1. अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, नजदीकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, या NSKFDC योजनाएं संभालने वाली किसी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा से संपर्क करें।
  2. आप जो गतिविधि शुरू करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, सौर उपकरण या पॉली हाउस, उसके लिए एक व्यवहार्य ग्रीन-बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें।
  3. ऋण आवेदन फॉर्म भरें और अपना जाति/व्यवसाय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान और बैंक विवरण संलग्न करें।
  4. आवेदन जमा करें; एजेंसी या बैंक परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है
  5. स्वीकृति पर, ऋण आपको वितरित किया जाता है, और पुनर्भुगतान अवधि के दौरान तिमाही किस्तों में किया जाता है।

मूल्यांकन करने वाली एजेंसी स्वीकृति, वितरण और ऋण से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए आपका एकमात्र संपर्क बिंदु है।

योजना कितना लाभ देती है?

यह योजना 30 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए परियोजना लागत का 90% तक ऋण देती है, जो अधिकतम 27 लाख रुपये तक सीमित है। लाभार्थी ब्याज दर ऋण राशि पर निर्भर करती है: 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 4% वार्षिक, 7.5 लाख से 15 लाख रुपये तक पर 6%, और 15 लाख से 30 लाख रुपये तक पर 7%महिला लाभार्थियों को इन दरों पर 1% की छूट मिलती है। पुनर्भुगतान अधिकतम 10 साल में तिमाही किस्तों में होता है, जिसमें किस्तें शुरू होने से पहले छह महीने की मोहलत शामिल है।

मदद और आवेदन कहां करें

  • NSKFDC टोल-फ्री: 1800-11-3203
  • आधिकारिक वेबसाइट: nskfdc.nic.in
  • यहां आवेदन करें: अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या एक राष्ट्रीयकृत बैंक

चूंकि यह ऋण राज्य एजेंसियों और बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, सटीक आवेदन फॉर्म और पात्र ग्रीन गतिविधियों की सूची अलग-अलग हो सकती है। उपकरण में निवेश करने से पहले अपनी चैनलाइजिंग एजेंसी से वर्तमान शर्तें और पात्र परियोजनाओं की सूची की पुष्टि कर लें।

आवश्यक दस्तावेज़

Caste / occupation certificate
Proof of being a Safai Karamchari, scavenger or dependent, as required by the SCA.
Income certificate
Annual family income below Rs 3 lakh (rural and urban).
Project report
Viable green-business project proposal for appraisal.
Identity and address proof
Aadhaar or other accepted proof.
Bank account details
For disbursement and repayment.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ग्रीन बिजनेस स्कीम कितना ऋण देती है?

ग्रीन बिजनेस स्कीम परियोजना लागत का 90% तक वित्तपोषित करती है, 30 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए अधिकतम 27 लाख रुपये के ऋण के अधीन। शेष हिस्सा लाभार्थी या चैनलाइजिंग एजेंसी से आता है।

कौन-सी ब्याज दर लागू होती है?

ऋण राशि बढ़ने के साथ लाभार्थी दर बढ़ती है: 7.5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 4% वार्षिक, 7.5 लाख से 15 लाख रुपये तक पर 6%, और 15 लाख से 30 लाख रुपये तक पर 7%। महिला लाभार्थियों को 1% की छूट मिलती है।

ग्रीन बिजनेस स्कीम के लिए कौन पात्र है?

सफाई कर्मचारी, मैला ढोने वाले और उनके आश्रित जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, और जिनके पास राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा मूल्यांकित एक व्यवहार्य ग्रीन-बिजनेस परियोजना है, पात्र हैं।

मैं किस तरह का व्यवसाय वित्तपोषित कर सकता हूं?

यह योजना बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, संपीड़ित वायु वाहन, सौर ऊर्जा उपकरण और पॉली हाउस जैसे पर्यावरण-अनुकूल आय-सृजन उद्यमों, और प्रदूषण घटाते हुए आय पैदा करने वाली अन्य ग्रीन गतिविधियों को सहायता देती है।

क्या मैं सीधे NSKFDC से आवेदन कर सकता हूं?

नहीं। NSKFDC राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण देता है, जो परियोजना का मूल्यांकन और वितरण करते हैं। व्यक्ति इन एजेंसियों को आवेदन करते हैं, सीधे NSKFDC को नहीं।

पुनर्भुगतान अवधि क्या है?

ऋण छह महीने की मोहलत सहित अधिकतम 10 साल के भीतर तिमाही किस्तों में चुकाना होता है।

ग्रीन बिजनेस लोन का स्टेटस कैसे चेक करें?

चूंकि ऋण राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक के जरिए दिया जाता है, स्टेटस जानने के लिए उसी शाखा से संपर्क करें जहां आवेदन जमा किया था। NSKFDC टोल-फ्री नंबर 1800-11-3203 पर भी पूछताछ की जा सकती है।

ग्रीन बिजनेस स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें?

1) अपनी नजदीकी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा में जाएं। 2) अपनी गतिविधि के लिए व्यवहार्य ग्रीन-बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। 3) जाति/व्यवसाय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान और बैंक विवरण के साथ ऋण आवेदन भरें। 4) एजेंसी परियोजना का मूल्यांकन करेगी। 5) स्वीकृति पर ऋण वितरित किया जाएगा और तिमाही किस्तों में चुकाना होगा।

Green Business Scheme ka status kaise check kare?

चूंकि ऋण राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, RRB या राष्ट्रीयकृत बैंक के जरिए दिया जाता है, स्टेटस जानने के लिए उसी शाखा से संपर्क करें जहां आवेदन जमा किया था, या NSKFDC टोल-फ्री नंबर 1800-11-3203 पर पूछताछ करें।

NSKFDC Green Business loan ke liye kaise apply kare?

अपनी नजदीकी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा में जाकर व्यवहार्य ग्रीन-बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जाति/व्यवसाय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र व बैंक विवरण के साथ ऋण आवेदन जमा करें। सीधे NSKFDC से आवेदन नहीं किया जा सकता।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026