GST छूट प्रमाण पत्र योजना (MHI GECS)
भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित GST छूट प्रमाण पत्र योजना अस्थि-संबंधी विकलांगता वाले पात्र व्यक्ति को मानक 28% GST तथा क्षतिपूर्ति उपकर की जगह रियायती GST दर पर कार चुनने की सुविधा देती है। आवेदक MHI GECS पोर्टल (dhigecs.heavyindustries.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं; अब तक 11,000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।
GST छूट प्रमाण पत्र योजना क्या है?
GST छूट प्रमाण पत्र योजना (MHI GECS) भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। यह विकलांगता वाले पात्र व्यक्ति को यात्री कारों पर सामान्यतः लागू 28% GST प्लस क्षतिपूर्ति उपकर के बजाय वस्तु एवं सेवा कर (GST) की रियायती दर पर मोटर कार खरीदने की अनुमति देने वाला प्रमाण पत्र जारी करती है।
यह छूट वित्त मंत्रालय की एक कर अधिसूचना से आती है: 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर)/केंद्रीय कर (दर) की क्रम संख्या 400, जो अस्थि-संबंधी शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए वाहनों पर निम्न GST दर निर्धारित करती है। भारी उद्योग मंत्रालय की भूमिका पात्रता सत्यापित करना और वह प्रमाण पत्र जारी करना है जो खरीदार वास्तव में रियायती दर का दावा करने के लिए कार डीलर के पास प्रस्तुत करता है। MHI GECS पोर्टल के अनुसार, 11,000 से अधिक प्रमाण पत्र (जांच के समय 11,253 दर्ज) जारी किए जा चुके हैं।
यह योजना इसलिए मायने रखती है क्योंकि लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए कार अक्सर विलासिता नहीं बल्कि गतिशीलता की आवश्यकता होती है, और यात्री वाहन पर कर ऑन-रोड मूल्य का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। क्षतिपूर्ति उपकर हटाकर और रियायती GST दर लगाकर यह लागत कम की जाती है।
कार पर GST छूट के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप GST दर अधिसूचना और MHI GECS पोर्टल पर बताई गई पात्रता शर्तों के अनुसार अस्थि/लोकोमोटर शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति हैं।
- आपके पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र है, और जहां जारी किया गया हो वहां UDID कार्ड है।
- आप अपने उपयोग के लिए मोटर कार खरीद रहे हैं और आपने प्रतिबंधित अवधि के भीतर किसी अन्य वाहन पर यह छूट नहीं ली है।
आप आवेदन नहीं कर सकते / पात्र नहीं हैं यदि:
- आपके पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण से योग्य विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है।
- आप ऐसे वाहन वर्ग या उपयोग के लिए छूट चाहते हैं जो GST अधिसूचना की पात्रता शर्तों में शामिल नहीं है।
- आपने लागू लॉक-इन विंडो के भीतर पहले ही छूट ली है, या खरीद के बाद लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले वाहन बेचने का इरादा रखते हैं।
चूंकि सटीक विकलांगता प्रतिशत, वाहन विनिर्देश (इंजन क्षमता और आयाम) और पुनर्विक्रय लॉक-इन अवधि GST अधिसूचना और पोर्टल के वर्तमान दिशानिर्देशों में तय की जाती हैं, आवेदकों को आवेदन करने से पहले dhigecs.heavyindustries.gov.in पर सटीक सीमाओं की पुष्टि करनी चाहिए। यह गाइड जानबूझकर कोई विशिष्ट प्रतिशत या इंजन-क्षमता आंकड़ा नहीं बताती जिसकी आधिकारिक स्रोत पर पुष्टि नहीं की जा सकी।
कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| विकलांगता प्रमाण पत्र (UDID) | हां | सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण से; जहां जारी हो वहां UDID |
| आधार कार्ड | हां | पोर्टल पर पहचान सत्यापन के लिए |
| चिकित्सा प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप) | हां | विकलांगता की प्रकृति और सीमा की पुष्टि |
| प्रोफार्मा इनवॉइस/कोटेशन | हां | विशेष कार के लिए डीलर से |
| स्व-घोषणा | हां | प्रतिबंधित अवधि के भीतर न लेने की |
GST छूट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)
- MHI GECS पोर्टल खोलें dhigecs.heavyindustries.gov.in पर और अपने आधार व संपर्क विवरण का उपयोग कर नए आवेदक के रूप में पंजीकरण करें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण, विकलांगता विवरण और खरीदने वाली कार का विवरण (मेक, मॉडल, डीलर, कोटेशन) भरकर आवेदन भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें — विकलांगता प्रमाण पत्र/UDID, आधार, चिकित्सा प्रमाण पत्र और डीलर का प्रोफार्मा इनवॉइस।
- आवेदन जमा करें और पावती/संदर्भ नंबर नोट करें।
- पोर्टल पर स्टेटस ट्रैक करें; मंत्रालय आवेदन का सत्यापन करता है और यदि आप पात्र हैं तो GST छूट प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करता है।
- कार डीलर को प्रमाण पत्र दिखाएं, जो आपके वाहन के इनवॉइस पर रियायती GST दर लागू करता है।
डीलर के पास छूट कैसे काम करती है?
यह प्रमाण पत्र आपके बैंक खाते में पैसा नहीं डालता। इसके बजाय, डीलर प्रमाण पत्र द्वारा अधिकृत रियायती GST दर पर आपकी कार का बिल बनाता है, जिससे ऑन-रोड कीमत का कर हिस्सा कम हो जाता है। प्रमाण पत्र, इनवॉइस और अपने विकलांगता दस्तावेज़ साथ रखें, क्योंकि वाहन पुनर्विक्रय लॉक-इन के अधीन है। इसे खरीद के बाद एक निर्धारित अवधि तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, और आप इस शर्त को स्वीकार करते हुए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं।
मदद और विवरण के लिए कहां जाएं
- पोर्टल: dhigecs.heavyindustries.gov.in (भारी उद्योग मंत्रालय)
- मंत्रालय की वेबसाइट: heavyindustries.gov.in
- प्रश्न और शिकायतें MHI GECS पोर्टल के माध्यम से संभाली जाती हैं; कोई समर्पित सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबर प्रकाशित नहीं है, इसलिए पोर्टल की संपर्क/सहायता सुविधा का उपयोग करें।
चूंकि GST छूट एक कर अधिसूचना द्वारा नियंत्रित होती है जिसमें संशोधन हो सकता है, और चूंकि पात्रता सीमाएं और वाहन मानदंड पोर्टल पर परिभाषित हैं, खरीद के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले हमेशा आधिकारिक MHI GECS पोर्टल पर वर्तमान रियायती दर, योग्य विकलांगता मानदंड और पुनर्विक्रय लॉक-इन अवधि की पुष्टि करें।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GST छूट प्रमाण पत्र योजना क्या देती है?
GST छूट प्रमाण पत्र योजना विकलांगता वाले पात्र व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र जारी करती है जिससे वह रियायती GST दर पर कार खरीद सकता है, न कि यात्री कारों पर लागू सामान्य 28% GST प्लस क्षतिपूर्ति उपकर पर। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र का उपयोग डीलर के पास छूट का दावा करने के लिए किया जाता है।
कार पर GST छूट के लिए कौन पात्र है?
यह छूट GST दर अधिसूचना और MHI GECS पोर्टल पर बताई गई पात्रता शर्तों के अनुसार अस्थि/लोकोमोटर शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए है। आवेदकों के पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण से एक वैध विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। योग्य विकलांगता प्रमाण पत्र न रखने वाले लोग आवेदन नहीं कर सकते।
GST छूट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
भारी उद्योग मंत्रालय के GECS पोर्टल dhigecs.heavyindustries.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। पंजीकरण करें, आवेदन भरें, अपना विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार और वाहन कोटेशन अपलोड करें, और जमा करें। सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है और रियायती GST दर का दावा करने के लिए कार डीलर को दिखाया जाता है।
वाहनों पर GST छूट किस अधिसूचना से नियंत्रित होती है?
विकलांग व्यक्तियों के लिए वाहनों पर रियायती GST दर वित्त मंत्रालय की 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर)/केंद्रीय कर (दर) के क्रम संख्या 400 के तहत दी गई है। MHI GECS प्रमाण पत्र उस छूट के लिए पात्रता प्रमाणित करता है।
क्या मैं छूट पर खरीदी गई कार तुरंत बेच सकता हूं?
नहीं। GST छूट पर खरीदी गई वाहनों पर पुनर्विक्रय प्रतिबंध लागू होता है — कार को खरीद के बाद एक निर्धारित लॉक-इन अवधि तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। आवेदक इस बारे में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। आवेदन करने से पहले MHI GECS पोर्टल पर सटीक लॉक-इन अवधि की पुष्टि करें।
कितने GST छूट प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं?
भारी उद्योग मंत्रालय के GECS पोर्टल के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों को वाहन खरीद के लिए 11,000 से अधिक (जांच के समय 11,253 दर्ज) GST रियायत प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।
GST छूट प्रमाण पत्र का आवेदन स्टेटस कैसे देखें?
dhigecs.heavyindustries.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आवेदन/संदर्भ नंबर डालकर स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। मंत्रालय आवेदन का सत्यापन कर पात्र होने पर प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करता है।
GST छूट प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
1) dhigecs.heavyindustries.gov.in पर आधार और संपर्क विवरण से पंजीकरण करें। 2) व्यक्तिगत, विकलांगता और कार विवरण के साथ आवेदन भरें। 3) विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार, चिकित्सा प्रमाण पत्र और डीलर का प्रोफार्मा इनवॉइस अपलोड करें। 4) आवेदन जमा करें और पावती नंबर नोट करें। 5) सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त कर डीलर को दिखाएं।
GST exemption certificate ka status kaise check kare?
dhigecs.heavyindustries.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आवेदन/संदर्भ नंबर डालकर स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। सत्यापन के बाद पात्र होने पर प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी होता है।
GST chhoot certificate ke liye online apply kaise kare?
dhigecs.heavyindustries.gov.in पर आधार और संपर्क विवरण से पंजीकरण करें, व्यक्तिगत/विकलांगता/कार विवरण के साथ आवेदन भरें, विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार और डीलर का प्रोफार्मा इनवॉइस अपलोड कर जमा करें।
GST exemption certificate kaise banaye?
पोर्टल पर पंजीकरण के बाद आवेदन भरकर विकलांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र और डीलर कोटेशन अपलोड करें, आवेदन जमा करें और पावती नंबर नोट करें। सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी होता है, जिसे कार डीलर को दिखाकर रियायती GST दर का दावा किया जाता है।
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