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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)

संक्षिप्त जानकारी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के गंभीर या बहु-विकलांगता वाले लोगों को मासिक पेंशन देती है। 18 से 79 वर्ष के लाभार्थियों के लिए केंद्रीय अंशदान Rs 300 प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक के लिए Rs 500 प्रति माह है, जिसमें अधिकांश राज्य अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं। अपने ग्राम पंचायत या नगर पालिका के माध्यम से नि:शुल्क आवेदन करें।

Benefit
Rs 300 प्रति माह (18-79 वर्ष) और Rs 500 प्रति माह (80+ वर्ष) केंद्रीय अंशदान
Maximum benefit
Rs 1,500 per month
Last date to apply
Open all year — no fixed last date announced
How to apply
Both — online at sas.mahait.org or offline at the Tahsildar, Talathi or Collector office

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना क्या है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) गरीब परिवारों से संबंधित गंभीर विकलांगता वाले लोगों के लिए मासिक पेंशन है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के पांच घटकों में से एक है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्धों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

NSAP दिशानिर्देशों के अनुसार, IGNDPS 18 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को Rs 300 प्रति माह का केंद्रीय अंशदान देती है और 80 वर्ष का होने पर Rs 500 प्रति माह देती है। यह केंद्रीय राशि सुनिश्चित न्यूनतम है; लगभग हर राज्य अपनी ओर से टॉप-अप जोड़ता है, इसलिए लाभार्थी को वास्तव में मिलने वाली पेंशन काफी हद तक उसके राज्य पर निर्भर करती है। कुछ राज्यों में कुल राशि Rs 2,000 प्रति माह से अधिक होती है, जबकि अन्य में यह केंद्रीय राशि के करीब ही रहती है।

मुख्य विशेषताएं

  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दी जाने वाली मासिक नकद पेंशन।
  • Rs 300 (18-79 वर्ष) या Rs 500 (80+ वर्ष) का केंद्रीय अंशदान।
  • केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लक्षित।
  • 80% या उससे अधिक प्रमाणित विकलांगता आवश्यक।
  • ग्राम पंचायतों और नगरपालिका निकायों के माध्यम से राज्यों द्वारा वितरित।

IGNDPS के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आपकी आयु 18 वर्ष या अधिक है।
  • आपका परिवार राज्य की गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में है।
  • आपको 80% या उससे अधिक विकलांगता है, जिसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा गंभीर या बहु-विकलांगता के रूप में प्रमाणित किया गया हो।

80% की सीमा इस योजना की विशिष्ट पहचान है — यह सबसे गंभीर विकलांगता वाले लोगों के लिए है, जो जीविका कमाने में सबसे कम सक्षम होते हैं।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आपका परिवार BPL सूची में नहीं है, चाहे विकलांगता का स्तर कुछ भी हो।
  • आपकी प्रमाणित विकलांगता 80% से कम है।
  • आप पहले से उसी व्यक्ति के लिए कोई अन्य विकलांगता या वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि योजनाओं को आमतौर पर साथ नहीं लिया जा सकता।

चूंकि यह योजना NSAP ढांचे के भीतर राज्यों द्वारा संचालित होती है, अलग-अलग राज्य न्यूनतम निवास अवधि जैसी शर्तें जोड़ सकते हैं, इसलिए सटीक नियमों की पुष्टि स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय से करनी चाहिए।

IGNDPS कितनी राशि देती है?

केंद्रीय अंशदान इस प्रकार है:

  • Rs 300 प्रति माह 18 से 79 वर्ष के लाभार्थियों के लिए।
  • Rs 500 प्रति माह 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए।

इसके ऊपर, राज्य आमतौर पर अपने कोष से टॉप-अप देते हैं। यही कारण है कि समान विकलांगता वाले दो लोगों को उनके निवास स्थान के आधार पर बहुत अलग-अलग राशि मिल सकती है। योजना को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि केंद्रीय न्यूनतम राशि वहां भी सुरक्षित रहे जहां राज्य बहुत कम अतिरिक्त देता है।

IGNDPS के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
विकलांगता प्रमाणपत्र हां 80% या अधिक विकलांगता प्रमाणित होनी चाहिए
BPL प्रमाणपत्र / राशन कार्ड हां गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण
आयु प्रमाण हां 18 वर्ष या अधिक आयु की पुष्टि
आधार कार्ड हां पहचान और DBT सीडिंग के लिए
बैंक / डाकघर खाता हां पेंशन क्रेडिट के लिए

IGNDPS के लिए आवेदन कैसे करें (online apply kaise kare)

IGNDPS में एक वास्तविक नागरिक आवेदन प्रक्रिया है, लेकिन यह किसी राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के बजाय स्थानीय सरकार के माध्यम से की जाती है।

  1. अपने जिले के सरकारी मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकरण से 80% या अधिक विकलांगता दिखाने वाला विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
  2. अपने परिवार का BPL सूची में होना सुनिश्चित करें और इसके प्रमाण स्वरूप BPL प्रमाणपत्र या राशन कार्ड लें।
  3. अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय या नगरपालिका वार्ड कार्यालय से IGNDPS आवेदन फॉर्म लें। कई राज्य इसे अपने ई-डिस्ट्रिक्ट या सामाजिक कल्याण पोर्टल पर भी उपलब्ध कराते हैं।
  4. अपना विकलांगता प्रमाणपत्र, BPL प्रमाण, आयु प्रमाण, आधार और बैंक खाता विवरण संलग्न करें, और फॉर्म स्थानीय कार्यालय में जमा करें।
  5. आवेदन का स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन होता है और जिला प्राधिकरण इसे मंजूर करता है; स्वीकृति के बाद पेंशन मासिक रूप से DBT द्वारा जमा की जाती है।

रसीद की प्रति रखें और मंजूरी संख्या नोट कर लें, ताकि भुगतान शुरू न होने पर आप फॉलो-अप कर सकें।

पेंशन का भुगतान कैसे होता है

पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक या डाकघर खाते में भेजी जाती है। खाता निष्क्रिय होने, आधार से न जुड़े होने, या कुछ राज्यों में आवश्यक वार्षिक सत्यापन (जीवन प्रमाणपत्र / निरंतर पात्रता जांच) पूरा न होने पर भुगतान रुक सकता है। खाता सक्रिय और आधार सीडिंग अद्यतन रखना निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है।

मदद और शिकायत निवारण

  • अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगरपालिका वार्ड कार्यालय में आवेदन करें और शिकायत दर्ज कराएं — ये NSAP पेंशन के वितरण बिंदु हैं।
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पोर्टल (nsap.nic.in) योजना दिशानिर्देश प्रकाशित करता है और कई राज्यों में लाभार्थी स्थिति जांचने की सुविधा देता है।
  • राज्य सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग अपनी हेल्पलाइन और ई-डिस्ट्रिक्ट शिकायत प्रणाली चलाते हैं; अकेले IGNDPS के लिए कोई एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर नहीं है।

IGNDPS पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और पेंशन सूची में नाम जुड़वाने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिये को पैसा नहीं देना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

Disability certificate
Issued by the civil surgeon or district medical board, showing 80 percent or more disability.
Age proof
School leaving certificate, birth certificate or Aadhaar showing the applicant is 18 or older.
Income certificate
Issued by the Tahsildar. Family income must be within the Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana limit of Rs 21,000 a year.
Residence proof of Maharashtra
Ration card, voter ID, electricity bill or Talathi certificate showing at least 15 years of residence.
Aadhaar card
Needed for identification and for seeding the bank account for Direct Benefit Transfer.
Bank passbook
The pension is credited by DBT, so the account must be active and Aadhaar-seeded.
Passport-size photographsoptional
Usually two photographs are pasted on the Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana application form.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

IGNDPS कितनी पेंशन देती है?

केंद्र सरकार 18 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को Rs 300 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को Rs 500 प्रति माह देती है। अधिकांश राज्य इसमें अपनी ओर से अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं, इसलिए वास्तव में मिलने वाली राशि राज्य के अनुसार काफी अलग-अलग होती है, चंद सौ रुपयों से लेकर Rs 2,000 से अधिक तक।

IGNDPS के लिए कौन पात्र है?

18 वर्ष या उससे अधिक आयु का, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से संबंधित, 80% या उससे अधिक विकलांगता (गंभीर या बहु-विकलांगता) वाला व्यक्ति पात्र है। पात्रता राज्य की BPL सूची और सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण के विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर तय होती है।

IGNDPS के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

जिनका परिवार BPL सूची में नहीं है, वे आवेदन नहीं कर सकते, न ही 80% से कम विकलांगता वाले लोग। जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य राज्य या केंद्रीय विकलांगता या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है, वह आमतौर पर इस योजना के तहत दूसरी पेंशन के लिए पात्र नहीं है।

IGNDPS किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है?

IGNDPS राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक घटक है, जिसे केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय संचालित करता है और राज्य सामाजिक कल्याण या ग्रामीण विकास विभाग ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से लागू करते हैं।

विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगरपालिका वार्ड कार्यालय में विकलांगता प्रमाणपत्र, BPL प्रमाण, आयु प्रमाण, आधार और बैंक विवरण के साथ नि:शुल्क आवेदन करें। कई राज्य अपने ई-डिस्ट्रिक्ट या सामाजिक कल्याण पोर्टलों के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार करते हैं।

क्या पेंशन बैंक खाते में जमा होती है?

हां। पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक या डाकघर खाते में जमा की जाती है। भुगतान में देरी से बचने के लिए खाता सक्रिय और आधार से जुड़ा रखना जरूरी है।

क्या लाभार्थी के 80 वर्ष का होने पर IGNDPS पेंशन बदलती है?

हां। जब लाभार्थी 80 वर्ष की आयु पार करता है, तो केंद्रीय अंशदान Rs 300 से बढ़कर Rs 500 प्रति माह हो जाता है। जहां राज्य का टॉप-अप है, वह इसके साथ जारी रहता है।

IGNDPS पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें?

कई राज्यों में nsap.nic.in पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगर पालिका से भुगतान या मंजूरी की स्थिति की सीधे पुष्टि करें, क्योंकि यह योजना राज्यों द्वारा लागू की जाती है।

IGNDPS किस्त कब आएगी?

पेंशन मासिक आधार पर DBT के जरिए जमा होती है, लेकिन सटीक तारीख राज्य और बैंक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यदि किस्त में देरी हो तो अपने बैंक खाते की आधार-सीडिंग जांचें और स्थानीय ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।

IGNDPS ka status kaise check kare?

कई राज्यों में nsap.nic.in पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगर पालिका से भुगतान या मंजूरी की स्थिति की सीधे पुष्टि करें, क्योंकि यह योजना राज्यों द्वारा लागू की जाती है।

IGNDPS ki pension kist kab aayegi?

पेंशन मासिक आधार पर DBT के जरिए जमा होती है, लेकिन सटीक तारीख राज्य और बैंक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। किस्त में देरी हो तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की आधार-सीडिंग जांचें, फिर स्थानीय ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।

viklangta pension ke liye apply kaise kare?

अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगरपालिका वार्ड कार्यालय में विकलांगता प्रमाणपत्र, BPL प्रमाण, आयु प्रमाण, आधार और बैंक विवरण के साथ नि:शुल्क आवेदन करें। कई राज्य अपने ई-डिस्ट्रिक्ट या सामाजिक कल्याण पोर्टलों के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार करते हैं।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026