Scheme Kosh

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY): कंपोनेंट 1B — जलकृषि बीमा अपनाने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन

संक्षिप्त जानकारी

PM-MKSSY का कंपोनेंट 1B मत्स्य पालन विभाग की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि है जो जलकृषि किसानों को उनके बीमा प्रीमियम का 40% वापस करती है, जो प्रति हेक्टेयर Rs 25,000 और 4 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए प्रति किसान Rs 1 लाख तक सीमित है। SC, ST और महिला किसानों को अतिरिक्त 10% मिलता है। राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन करें।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Not published; queries handled by the State/UT Fisheries Department and the Department of Fisheries
Benefit
जलकृषि बीमा प्रीमियम का 40%, प्रति हेक्टेयर Rs 25,000 और प्रति किसान Rs 1 लाख (4 हेक्टेयर) तक सीमित; SC/ST/महिलाओं को अतिरिक्त 10%
Maximum benefit
Up to Rs 1 lakh per farmer (4 hectares water spread area)
How to apply
Online through the National Fisheries Digital Platform
Helpline
Not published; queries handled by the State/UT Fisheries Department and the Department of Fisheries

PM-MKSSY कंपोनेंट 1B क्या है?

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना है, जिसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा चलाया जाता है। 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चार साल में Rs 6,000 करोड़ से ज्यादा के परिव्यय के साथ मंजूर PM-MKSSY का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र को औपचारिक बनाना और इसके सूक्ष्म व लघु उद्यमों को सहायता देना है।

कंपोनेंट 1B इस बड़ी योजना के भीतर एक विशेष लाभ है। कंपोनेंट 1B जलकृषि बीमा अपनाने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन है। यह किसान द्वारा जलकृषि फसल का बीमा कराने के लिए भरे गए प्रीमियम का हिस्सा वापस करता है, ताकि ज्यादा मछली और झींगा किसान बीमारी, आपदा या प्रदूषण से होने वाले फसल नुकसान से खुद को सुरक्षित कर सकें।

प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, प्रोत्साहन भरे गए प्रीमियम का 40% तय है, जिसकी सीमा जल क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर Rs 25,000 है और चार हेक्टेयर तक के लिए प्रति किसान अधिकतम Rs 1 लाख। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को सामान्य दर पर देय प्रोत्साहन का अतिरिक्त 10% मिलता है।

जलकृषि बीमा क्या कवर करता है?

मत्स्य पालन विभाग के अनुसार, जिस बीमा को यह प्रोत्साहन समर्थन देता है, वह दो रूपों में आता है:

  • बुनियादी बीमा; समर किल, प्रदूषण, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, दंगों, विषाक्तता सहित तीसरे पक्ष के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों, और फार्म की संरचनात्मक क्षति से होने वाले फसल नुकसान जैसे प्राकृतिक व अनियंत्रणीय खतरों से उपज नुकसान को कवर करता है।
  • व्यापक बीमा, बुनियादी बीमा की सभी बातों के साथ-साथ रोग से होने वाले नुकसान को भी कवर करता है।

कंपोनेंट 1B के तहत प्रोत्साहन दोनों तरह की पॉलिसी के लिए भरे गए प्रीमियम पर लागू होता है, प्रति-हेक्टेयर और प्रति-किसान सीमा के भीतर।

PM-MKSSY जलकृषि बीमा प्रोत्साहन के लिए कौन पात्र है?

आप कंपोनेंट 1B प्रोत्साहन का दावा कर सकते हैं अगर:

  • आप एक तय जल क्षेत्र वाला फार्म चलाने वाले जलकृषि या मत्स्य किसान हैं।
  • आपने पात्र जलकृषि बीमा पॉलिसी (बुनियादी या व्यापक) खरीदी है और प्रीमियम भरा है।
  • आप उस मत्स्य क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह में आते हैं जिसे PM-MKSSY समर्थन देने के लिए बनाई गई है।

SC, ST और महिला लाभार्थी वही प्रोत्साहन साथ में अतिरिक्त 10% के लिए पात्र हैं।

आप इसका दावा नहीं कर सकते अगर:

  • आपने जलकृषि बीमा पॉलिसी नहीं ली है, प्रोत्साहन वास्तव में भरे गए प्रीमियम की प्रतिपूर्ति है, इसलिए बिना पॉलिसी के वापस करने के लिए कुछ नहीं है।
  • आपका दावा सीमा से ज्यादा है: प्रोत्साहन प्रति हेक्टेयर Rs 25,000, चार हेक्टेयर और प्रति किसान Rs 1 लाख पर रुक जाता है, जो भी सीमा पहले पूरी हो।
  • प्रोत्साहन पहले ही लिया जा चुका है — यह हर पात्र किसान के लिए एक बार का लाभ है।

कंपोनेंट 1B के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

दस्तावेज अनिवार्य नोट्स
जलकृषि बीमा पॉलिसी और प्रीमियम रसीद हां खरीदी गई पॉलिसी और भरे गए प्रीमियम का प्रमाण
जल क्षेत्र का प्रमाण हां प्रति-हेक्टेयर प्रोत्साहन तय करता है
आधार कार्ड हां पहचान और लाभार्थी सत्यापन
बैंक खाता विवरण हां प्रोत्साहन सीधे लाभ हस्तांतरण से मिलता है
SC/ST या महिला लाभार्थी प्रमाण अतिरिक्त 10% के लिए केवल अतिरिक्त प्रोत्साहन के दावे के लिए जरूरी

कंपोनेंट 1B के प्रोत्साहन के लिए कैसे आवेदन करें (apply kaise kare)

  1. अपने फार्म के लिए पात्र जलकृषि बीमा पॉलिसी खरीदें, बुनियादी या व्यापक, और पॉलिसी दस्तावेज व प्रीमियम रसीद संभालकर रखें।
  2. PM-MKSSY के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करें, या अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करें, जो PM-MKSSY लाभार्थी पंजीकरण संभालता है।
  3. प्रोत्साहन का दावा जमा करें, अपनी बीमा पॉलिसी, प्रीमियम रसीद, जल क्षेत्र का प्रमाण, आधार और बैंक विवरण अपलोड करें।
  4. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सत्यापन। मत्स्य पालन विभाग दावे को पात्रता नियमों और सीमाओं के आधार पर जांचता है।
  5. मंजूरी मिलने पर, प्रोत्साहन DBT के जरिए आपके बैंक खाते में स्थानांतरित होता है।

चूंकि PM-MKSSY राज्यों के जरिए दी जाती है, सटीक पंजीकरण चरण और समयसीमा राज्य के अनुसार बदल सकती है; मौजूदा प्रक्रिया के लिए राज्य मत्स्य पालन विभाग संपर्क बिंदु है।

कंपोनेंट 1B कितना लाभ देता है?

लाभ जलकृषि बीमा प्रीमियम के 40% के बराबर एकमुश्त प्रोत्साहन है, जो इनके अधीन है:

  • जल क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर Rs 25,000 की सीमा;
  • प्रति किसान अधिकतम चार हेक्टेयर; और
  • प्रति किसान Rs 1 लाख की समग्र सीमा।

SC, ST और महिला लाभार्थियों को देय प्रोत्साहन का अतिरिक्त 10% मिलता है। यह लाभ एक बार का है, इसका उद्देश्य किसान को पहली बार बीमा अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिसके बाद किसान भविष्य की पॉलिसी अवधियों के लिए सीधे बीमाकर्ता को प्रीमियम भरता रहता है।

इसे कौन चलाता है और मदद कहां मिलेगी

कंपोनेंट 1B, PM-MKSSY के भीतर आता है, जिसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा चलाया जाता है और जमीनी स्तर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मत्स्य पालन विभागों द्वारा दिया जाता है। पंजीकरण, पात्रता और दावा स्टेटस के बारे में व्यक्तिगत प्रश्न राज्य मत्स्य पालन विभाग को भेजना सबसे अच्छा है, जबकि योजना-स्तर की जानकारी मत्स्य पालन विभाग से उपलब्ध है। योजना के तहत दावा पंजीकृत करने का कोई शुल्क नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज़

Aquaculture insurance policy and premium receipt
Proof that the farmer bought a basic or comprehensive aquaculture insurance policy and paid the premium.
Proof of water spread area
Records of the pond/farm area under aquaculture, used to fix the per-hectare incentive.
Aadhaar card
Identity and beneficiary verification.
Bank account details
Incentive is paid by direct benefit transfer to the farmer's account.
SC/ST or women beneficiary proofoptional
Caste certificate or relevant proof, required only to claim the additional 10% incentive.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PM-MKSSY कंपोनेंट 1B क्या है?

PM-MKSSY कंपोनेंट 1B मत्स्य पालन विभाग की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि है जो जलकृषि किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह भरे गए बीमा प्रीमियम का 40% वापस करती है, जो प्रति हेक्टेयर Rs 25,000 और चार हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए प्रति किसान Rs 1 लाख तक सीमित है।

कंपोनेंट 1B कितना प्रोत्साहन देता है?

कंपोनेंट 1B जलकृषि बीमा प्रीमियम का 40% देता है, जो जल क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर Rs 25,000 और प्रति किसान अधिकतम Rs 1 लाख (चार हेक्टेयर तक) तक सीमित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को देय राशि पर अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन मिलता है।

PM-MKSSY जलकृषि बीमा प्रोत्साहन के लिए कौन पात्र है?

अपने फार्म के लिए बुनियादी या व्यापक जलकृषि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले जलकृषि किसान और मत्स्य किसान इस एकमुश्त प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। यह मत्स्य क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए है; बीमा पॉलिसी न लेने वाली संस्थाएं और किसान इसका दावा नहीं कर सकते।

जलकृषि बीमा वास्तव में क्या कवर करता है?

योजना के तहत जलकृषि बीमा दो रूपों में आता है — बुनियादी बीमा, जो प्राकृतिक और अनियंत्रणीय खतरों जैसे समर किल, प्रदूषण, बाढ़, चक्रवात और संरचनात्मक क्षति से होने वाले उपज नुकसान को कवर करता है; और व्यापक बीमा, जो बुनियादी बीमा की सभी बातों के साथ रोग से होने वाले नुकसान को भी कवर करता है।

कंपोनेंट 1B के लिए कैसे आवेदन करें?

पहले एक पात्र जलकृषि बीमा पॉलिसी खरीदें, फिर PM-MKSSY के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर एकमुश्त प्रोत्साहन का दावा जमा करें, पॉलिसी, प्रीमियम रसीद और जल क्षेत्र का प्रमाण अपलोड करें। आपका राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मत्स्य पालन विभाग दावे को सत्यापित करता है।

क्या कंपोनेंट 1B का प्रोत्साहन हर साल मिलता है?

नहीं। यह एकमुश्त प्रोत्साहन है जिसका उद्देश्य किसान को पहली बार जलकृषि बीमा अपनाने के लिए प्रेरित करना है। बीमा प्रीमियम खुद हर पॉलिसी अवधि में बीमाकर्ता को भरना होता है, लेकिन कंपोनेंट 1B के तहत सरकारी प्रोत्साहन एक बार का लाभ है।

PM-MKSSY किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है?

PM-MKSSY मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना के रूप में चलाई जाती है।

कंपोनेंट 1B का प्रोत्साहन कब मिलेगा?

यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मत्स्य पालन विभाग द्वारा दावे के सत्यापन पर निर्भर करता है, इसलिए कोई तय तारीख नहीं बताई जा सकती। मंजूरी के बाद प्रोत्साहन DBT से आपके बैंक खाते में जमा होता है।

कंपोनेंट 1B का दावा कैसे करें?

1) अपने फार्म के लिए बुनियादी या व्यापक जलकृषि बीमा पॉलिसी खरीदें और पॉलिसी व प्रीमियम रसीद संभालकर रखें। 2) राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करें या राज्य मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करें। 3) बीमा पॉलिसी, रसीद, जल क्षेत्र प्रमाण, आधार और बैंक विवरण के साथ दावा जमा करें। 4) सत्यापन के बाद प्रोत्साहन DBT से खाते में आता है।

PM-MKSSY component 1B ke liye online apply kaise kare?

पहले पात्र जलकृषि बीमा पॉलिसी खरीदें, फिर राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर बीमा पॉलिसी, प्रीमियम रसीद, जल क्षेत्र प्रमाण, आधार और बैंक विवरण के साथ दावा जमा करें। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मत्स्य पालन विभाग दावे को सत्यापित करता है।

PM-MKSSY incentive ka status kaise check kare?

दावे का सत्यापन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मत्स्य पालन विभाग करता है, इसलिए स्टेटस के लिए वहीं संपर्क करना सबसे अच्छा है। मंजूरी मिलने पर प्रोत्साहन DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित होता है।

संबंधित योजनाएं (कृषि एवं किसान कल्याण)

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying की अन्य योजनाएं

और जानकारी चाहिए?

सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।

लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY): कंपोनेंट 1B — जलकृषि बीमा अपनाने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन: पात्रता, लाभ और आवेदन कैसे करें | Scheme Kosh