प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: भाग A - पहली बार नौकरी करने वालों के लिए सहायता
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) का भाग A पहली बार EPFO सदस्य बनने वाले कर्मचारियों को Rs 15,000 तक सीमित एक महीने का EPF वेतन देता है, जो 6 और 12 महीने बाद दो किस्तों में मिलता है। यह Rs 1 लाख प्रतिमाह तक कमाने वाले उन कर्मचारियों को कवर करता है जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच किसी योग्य प्रतिष्ठान में शामिल होते हैं।
PM-VBRY भाग A क्या है?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रोजगार-आधारित प्रोत्साहन योजना है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से संचालित होती है। इसे 2024-25 के केंद्रीय बजट में "रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन" योजना के रूप में, प्रधानमंत्री के रोजगार और कौशल पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था, और बाद में इसका नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रखा गया। यह 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आई, जिसका कुल परिव्यय Rs 99,446 करोड़ है।
इस योजना के दो भाग हैं। भाग A पहली बार नौकरी करने वालों को समर्थन देता है, और भाग B अतिरिक्त नौकरियां बनाने वाले नियोक्ताओं को समर्थन देता है। यह गाइड भाग A; पहली बार नौकरी करने वालों के लिए सहायता को कवर करती है।
भाग A के तहत, पहली बार EPFO सदस्य बनने वाले व्यक्ति को एक पूरा महीने का EPF वेतन, Rs 15,000 तक सीमित मिलता है। यह राशि एक साथ नहीं दी जाती: इसे दो किस्तों में जारी किया जाता है, पहली कर्मचारी की 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद और दूसरी 12 महीने की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद, जब कर्मचारी निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा कर लेता है। इसलिए भाग A के तहत अधिकतम लाभ प्रति पात्र कर्मचारी Rs 15,000 है।
मुख्य लक्ष्य युवा, पहली बार काम करने वाले श्रमिकों को औपचारिक, सामाजिक-सुरक्षा नेटवर्क में लाना है। प्रोत्साहन को EPFO सदस्यता और निरंतर सेवा से जोड़कर, यह योजना कार्यबल के औपचारीकरण और नौकरी के पहले साल में बने रहने, दोनों को प्रोत्साहित करती है। 19 जून 2026 को, प्रधानमंत्री ने PM-VBRY के तहत लगभग Rs 2,400 करोड़ वितरित किए, जो दर्शाता है कि यह योजना अब किस पैमाने पर चल रही है।
PM-VBRY भाग A की मुख्य विशेषताएं
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना, EPFO के माध्यम से संचालित।
- पहली बार नौकरी करने वालों के लिए Rs 15,000 तक सीमित एक महीने का EPF वेतन।
- 6 महीने और 12 महीने की सेवा के बाद दो किस्तों में भुगतान।
- 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच शामिल होने वाले Rs 1 लाख प्रतिमाह तक कमाने वाले कर्मचारियों को कवर करती है।
- EPFO के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलती है; कर्मचारी के लिए कोई अलग आवेदन फॉर्म नहीं।
PM-VBRY भाग A के लिए पात्रता
आप लाभ पा सकते हैं यदि:
- आप पहली बार EPFO सदस्य हैं, आप 1 अगस्त 2025 से पहले EPFO या किसी छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट के सदस्य नहीं थे।
- आप 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच किसी योग्य प्रतिष्ठान में शामिल होते हैं।
- शामिल होने के समय आप Rs 1 लाख तक मासिक सकल वेतन कमाते हैं।
- आपके पास UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन से बना आधार-प्रमाणित UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) है।
- पहली किस्त के लिए पात्र होने के लिए आप कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी करते हैं।
आप पात्र नहीं हैं यदि:
- आप 1 अगस्त 2025 से पहले पहले से EPFO सदस्य थे या किसी छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट के सदस्य थे। तब आप पहली बार का कर्मचारी नहीं माने जाते।
- शामिल होने के समय आपका मासिक सकल वेतन Rs 1 लाख से अधिक है।
- आप 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 की खिड़की के बाहर शामिल होते हैं।
चूंकि यह लाभ EPFO सदस्यता और निरंतर सेवा से जुड़ा है, 6 महीने पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ने वाला कर्मचारी पहली किस्त के लिए पात्र नहीं होता, और जो 12 महीने (और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम) पूरा नहीं करता, उसे दूसरी किस्त नहीं मिलती।
भाग A कितना और कब भुगतान करता है? (paisa kab aayega)
भाग A Rs 15,000 तक सीमित एक पूरे महीने का EPF वेतन दो किस्तों में देता है:
- पहली किस्त; कर्मचारी की 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद देय।
- दूसरी किस्त - कर्मचारी की 12 महीने की निरंतर नौकरी पूरी होने के बाद देय, और केवल तभी जब कर्मचारी ने निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा कर लिया हो।
योजना की शर्तें पूरी होने के बाद शेष पात्र राशि जारी की जाती है। यह लाभ पहली बार के कर्मचारी के लिए एक बार का समर्थन है, और पात्रता कर्मचारी के पंजीकरण की तारीख से 2 साल तक चलती है। भुगतान कर्मचारी के आधार-सीडेड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किया जाता है।
कौन से दस्तावेज़ और शर्तें चाहिए?
| आवश्यकता | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| आधार-प्रमाणित UAN | हां | UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन से जनरेट किया जाता है |
| आधार-सीडेड बैंक खाता | हां | किस्तें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दी जाती हैं |
| पहली बार EPFO सदस्यता | हां | 1 अगस्त 2025 से पहले कोई EPFO / छूट प्राप्त PF सदस्यता न हो |
| वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम | हां | दूसरी किस्त से पहले पूरा करना जरूरी |
PM-VBRY भाग A के लिए आवेदन कैसे करें (PM-VBRY apply kaise kare)
भाग A के तहत कर्मचारी के लिए कोई अलग आवेदन फॉर्म नहीं है। यह लाभ आपके रोजगार और EPF अंशदान के आधार पर EPFO के माध्यम से दिया जाता है। इसे पाने के लिए व्यावहारिक कदम हैं:
- EPF & MP अधिनियम, 1952 के तहत कवर किसी योग्य प्रतिष्ठान में शामिल हों, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच, Rs 1 लाख तक मासिक सकल वेतन के साथ।
- अपने नियोक्ता के माध्यम से EPFO में पंजीकृत हों, ताकि EPF अंशदान शुरू हो और आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट हो।
- UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके अपने UAN का आधार प्रमाणीकरण पूरा करें, और सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता DBT के लिए आधार-सीडेड है।
- पहली किस्त के लिए पात्र होने हेतु 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी करें, जो EPFO द्वारा स्वतः जमा की जाती है।
- दूसरी किस्त पाने के लिए निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करें और 12 महीने की निरंतर सेवा पूरी करें।
आप आधिकारिक पोर्टल pmvbry.labour.gov.in और pmvbry.epfindia.gov.in पर योजना के विवरण और अपडेट देख सकते हैं।
भाग A, भाग B के साथ कैसे फिट बैठता है
PM-VBRY नौकरी के दोनों पक्षों से काम करने के लिए बनी है। भाग A पहली बार के कर्मचारी को औपचारिक रोजगार में प्रवेश करने और बने रहने के लिए पुरस्कृत करता है, जबकि भाग B नियोक्ता को शुद्ध नई, अतिरिक्त नौकरियां बनाने के लिए पुरस्कृत करता है: प्रति अतिरिक्त कर्मचारी वेतन स्लैब के आधार पर Rs 3,000 प्रतिमाह तक (Rs 10,000 तक के सकल वेतन के लिए Rs 1,000, Rs 10,001-20,000 के लिए Rs 2,000, और Rs 20,001-1,00,000 के लिए Rs 3,000)। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, नियोक्ता का लाभ लंबी अवधि तक बढ़ाया जाता है। भाग B को ट्रिगर करने के लिए कर्मचारी को कुछ करने की जरूरत नहीं है; इसका दावा नियोक्ता EPFO के माध्यम से करता है।
सहायता और विवरण कहां जांचें
चूंकि PM-VBRY EPFO के माध्यम से दी जाती है, कर्मचारी के लिए पहला संपर्क बिंदु उनके नियोक्ता का HR या PF डेस्क और स्थानीय EPFO कार्यालय है, जो UAN जनरेशन, आधार प्रमाणीकरण और किस्तों के जमा होने को संभालते हैं। आधिकारिक योजना पोर्टल; pmvbry.labour.gov.in और pmvbry.epfindia.gov.in; कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता मानदंड और क्रियान्वयन प्रक्रिया रखते हैं। चूंकि यह लाभ EPFO के माध्यम से स्वतः दिया जाता है, इसलिए किसी एजेंट या बिचौलिये की जरूरत नहीं है और योजना के लिए "पंजीकरण" कराने के लिए कभी कोई शुल्क नहीं देना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PM-VBRY भाग A पहली बार नौकरी करने वाले को कितना भुगतान करता है?
भाग A एक पूरे महीने का EPF वेतन देता है, जो Rs 15,000 तक सीमित है। यह राशि दो किस्तों में जारी होती है - पहली 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद और दूसरी 12 महीने की निरंतर सेवा के बाद, जब कर्मचारी निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा कर लेता है। भाग A के तहत अधिकतम लाभ प्रति पात्र कर्मचारी Rs 15,000 है।
PM-VBRY भाग A के लिए कौन पात्र है?
एक पहली बार EPFO सदस्य बनने वाला व्यक्ति जो 1 अगस्त 2025 से पहले EPFO या किसी छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का सदस्य नहीं था, जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच किसी योग्य प्रतिष्ठान में शामिल होता है, और शामिल होने के समय Rs 1 लाख तक मासिक सकल वेतन कमाता है। व्यक्ति के पास UMANG पर फेस ऑथेंटिकेशन से बना आधार-प्रमाणित UAN होना चाहिए।
क्या PM-VBRY भाग A के लिए आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है?
कर्मचारी द्वारा कोई अलग आवेदन फॉर्म नहीं भरा जाता। यह लाभ आपके रोजगार और EPF अंशदान के आधार पर EPFO के माध्यम से मिलता है। आपको क्या करना है: अपने नियोक्ता से खुद को EPFO में पंजीकृत कराना, UMANG पर फेस ऑथेंटिकेशन से आधार-प्रमाणित UAN बनवाना, और पात्र होने के लिए 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी करना।
PM-VBRY भाग A की हर किस्त कब मिलती है?
पहली किस्त कर्मचारी द्वारा 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद देय होती है, और दूसरी किस्त 12 महीने की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद। दूसरी किस्त जारी होने से पहले कर्मचारी को निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना होगा। भुगतान आधार-सीडेड खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किया जाता है।
PM-VBRY भाग A के लिए कौन पात्र नहीं है?
जो कोई भी 1 अगस्त 2025 से पहले EPFO सदस्य था या किसी छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का सदस्य था, वह पहली बार का कर्मचारी नहीं है और भाग A के लिए पात्र नहीं है। शामिल होने के समय Rs 1 लाख प्रतिमाह से अधिक कमाने वाले कर्मचारी, और 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 की खिड़की के बाहर शामिल होने वाले भी बाहर हैं।
PM-VBRY के भाग A और भाग B में क्या अंतर है?
भाग A पहली बार नौकरी करने वालों को Rs 15,000 तक सीमित एक महीने के EPF वेतन का समर्थन देता है। भाग B नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर समर्थन देता है, प्रति अतिरिक्त कर्मचारी वेतन स्लैब के आधार पर Rs 3,000 प्रतिमाह तक। भाग A कर्मचारी-केंद्रित घटक है; भाग B नियोक्ता-केंद्रित घटक है।
PM-VBRY कौन सा मंत्रालय और एजेंसी चलाती है?
PM-VBRY श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से संचालित होती है। यह 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आई, और इसने 2024-25 के बजट में घोषित पहले की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना की जगह ली, कुल Rs 99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ।
PM-VBRY भाग A की अगली किस्त कब आएगी, स्टेटस कैसे चेक करें?
किस्त की कोई निश्चित तारीख नहीं होती - यह आपकी 6 और 12 महीने की निरंतर सेवा पूरी होने पर स्वतः जारी होती है। अपने UAN के EPFO पासबुक में लॉगिन करके भुगतान की स्थिति देखें, या pmvbry.labour.gov.in और pmvbry.epfindia.gov.in पर योजना अपडेट देखें। किस्त न आने पर अपने नियोक्ता के HR या PF डेस्क से संपर्क करें।
PM-VBRY भाग A का लाभ पाने के लिए क्या करना होगा?
1) 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच किसी EPF-कवर प्रतिष्ठान में Rs 1 लाख तक मासिक वेतन पर शामिल हों। 2) अपने नियोक्ता के माध्यम से EPFO में पंजीकरण कराएं और UAN जनरेट करवाएं। 3) UMANG ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन से अपने UAN का आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और बैंक खाता आधार-सीडेड करवाएं। 4) 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी करें - पहली किस्त अपने आप जमा होगी। 5) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करें और 12 महीने की सेवा पूरी करके दूसरी किस्त पाएं।
PM-VBRY ki kist kab aayegi, status kaise check kare?
किस्त की कोई निश्चित तारीख नहीं होती, यह 6 और 12 महीने की निरंतर सेवा पूरी होने पर स्वतः जारी होती है। अपने UAN के EPFO पासबुक में लॉगिन करके भुगतान की स्थिति देखें, या pmvbry.labour.gov.in पर अपडेट देखें।
संबंधित योजनाएं (कौशल विकास और रोजगार)
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Ministry of Labour and Employment की अन्य योजनाएं
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