शराबखोरी एवं नशीली पदार्थों (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम तथा सामाजिक रक्षा सेवाओं के लिए सहायता योजना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की यह योजना नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सेवाएं चलाने वाले स्वयंसेवी संगठनों को, राष्ट्रीय ड्रग मांग कमी कार्य योजना के तहत, आमतौर पर मंजूर लागत के 90% तक अनुदान-सहायता देती है। व्यक्ति नहीं, NGO e-Anudaan पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं। सहायता चाहने वाले लोग मुफ्त परामर्श के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 पर कॉल कर सकते हैं।
यह योजना क्या है?
यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक अनुदान-सहायता योजना है जो स्वयंसेवी संगठनों को शराब और नशीली पदार्थों की लत को रोकने और उसका इलाज करने तथा सामाजिक रक्षा सेवाएं देने के लिए वित्तपोषित करती है। वर्तमान व्यवहार में, यह कार्यक्रम मुख्य रूप से राष्ट्रीय ड्रग मांग कमी कार्य योजना (NAPDDR) के तहत संचालित होता है, जिसके माध्यम से मंत्रालय पूरे देश में NGO-संचालित नशा मुक्ति और पुनर्वास सुविधाओं को समर्थन देता है।
मूल विचार सरल है: सरकार हर केंद्र खुद चलाने के बजाय, पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान-सहायता — आमतौर पर मंजूर लागत के 90% तक — देती है, जो दिन-प्रतिदिन की सेवाएं चलाते हैं। शेष हिस्सा संगठन द्वारा वहन किया जाता है। लत से जूझ रहे लोगों को फिर इन केंद्रों पर मुफ्त परामर्श, डिटॉक्सिफिकेशन, पुनर्वास और अनुवर्ती सेवाएं मिलती हैं।
मुख्य विशेषताएं
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित।
- NGO को आमतौर पर मंजूर लागत का 90% तक अनुदान-सहायता।
- नशा मुक्ति, पुनर्वास और सामाजिक रक्षा सेवाओं को वित्तपोषित करती है।
- लाभार्थी; नशीली पदार्थों के दुरुपयोग से प्रभावित लोग: नकद नहीं, मुफ्त सेवाएं प्राप्त करते हैं।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
आवेदन कर सकने वाले (संगठन):
- पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन, सोसाइटी, ट्रस्ट और अन्य गैर-लाभकारी निकाय, जो आमतौर पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम या समकक्ष कानून के तहत न्यूनतम अवधि (अक्सर दो वर्ष) के लिए पंजीकृत हों।
- वैध NGO-DARPAN अद्वितीय ID और ऑडिट किए गए खातों वाले संगठन, जिनके पास नशा मुक्ति या सामाजिक रक्षा केंद्र चलाने के लिए स्टाफ और परिसर हो।
पैसे के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता:
- कोई व्यक्ति व्यक्तिगत अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सकता। नशे से प्रभावित व्यक्ति सेवाओं का लाभार्थी है, धन के लिए आवेदक नहीं।
- उचित पंजीकरण के बिना, NGO-DARPAN ID के बिना, या ऑडिट किए गए खातों और सेवाएं चलाने की क्षमता के बिना संगठन पात्र नहीं हैं।
- लाभ-कमाने वाली संस्थाएं दायरे से बाहर हैं; यह अनुदान गैर-लाभकारी सेवा वितरण के लिए है।
यदि आप या आपका कोई परिचित मदद चाहता है, तो इस योजना के तहत आपको कुछ भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे किसी वित्तपोषित केंद्र या हेल्पलाइन से संपर्क करते हैं, और उपचार मुफ्त है।
किस प्रकार के केंद्र वित्तपोषित हैं?
NAPDDR के तहत, यह योजना निम्नलिखित जैसी सुविधाओं का समर्थन करती है:
- नशा पीड़ितों के लिए समेकित पुनर्वास केंद्र (IRCA) — आवासीय नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र जो डिटॉक्सिफिकेशन, परामर्श और अनुवर्ती सेवाएं देते हैं।
- आउटरीच और ड्रॉप-इन केंद्र (ODIC); सामुदायिक केंद्र जो जांच, रेफरल और नशीली पदार्थों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह देते हैं।
- सामुदायिक-आधारित सहकर्मी नेतृत्व वाला हस्तक्षेप (CPLI), कमज़ोर किशोरों और युवाओं के साथ रोकथाम कार्य।
- मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप अन्य नशा मुक्ति और सामाजिक रक्षा सेवाएं।
किसी NGO को किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| NGO-DARPAN पंजीकरण | हां | किसी भी केंद्रीय अनुदान के लिए वैध अद्वितीय ID आवश्यक |
| पंजीकरण प्रमाणपत्र | हां | सोसाइटी, ट्रस्ट या समकक्ष, आमतौर पर दो वर्ष से धारित |
| ऑडिट किए गए खाते और वार्षिक रिपोर्ट | हां | हाल के ऑडिट किए गए वित्तीय और गतिविधि रिपोर्ट |
| विस्तृत परियोजना प्रस्ताव | हां | केंद्र का प्रकार, लाभार्थी, स्टाफ और बजट |
अनुदान के लिए कैसे आवेदन करें (grant apply kaise kare)
- सुनिश्चित करें कि संगठन एक सोसाइटी, ट्रस्ट या गैर-लाभकारी के रूप में पंजीकृत है और NITI आयोग से वैध NGO-DARPAN अद्वितीय ID रखता है।
- जिस केंद्र को आप चलाना चाहते हैं, उसके लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करें — IRCA, ODIC, CPLI या कोई अन्य अनुमोदित सेवा — जिसमें लाभार्थी, स्टाफिंग और बजट शामिल हों।
- पंजीकरण प्रमाणपत्र, ऑडिट किए गए खाते, वार्षिक रिपोर्ट और प्रस्ताव अपलोड करते हुए मंत्रालय के e-Anudaan / NGO अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रस्ताव की राज्य प्राधिकरणों और मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है; निरीक्षण और अनुशंसाएं स्वीकृति निर्णय में योगदान देती हैं।
- स्वीकृति पर, अनुदान-सहायता किस्तों में जारी की जाती है, और संगठन केंद्र चलाता है तथा उपयोग व परिणामों पर रिपोर्ट करता है।
ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद कैसे मिलती है
- मुफ्त और गोपनीय परामर्श व रेफरल के लिए 14446 पर कॉल करें, यह राष्ट्रीय टोल-फ्री नशा मुक्ति हेल्पलाइन है।
- अपने नजदीकी IRCA या ODIC पर जाएं; सरकार-समर्थित केंद्रों की सेवाएं मुफ्त हैं।
- राज्य सामाजिक कल्याण विभाग और राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान आपको नजदीकी वित्तपोषित सुविधा तक पहुंचा सकते हैं।
अनुदान राशि और वित्तपोषित गतिविधियों की सटीक सूची मंत्रालय के वर्तमान दिशानिर्देशों में तय है। चूंकि लेखन के समय विस्तृत दिशानिर्देश पन्ने किसी स्वचालित क्लाइंट के लिए सुलभ नहीं थे, संगठनों को आवेदन से पहले socialjustice.gov.in पर नवीनतम लागत मानदंडों और आवेदन खिड़की की पुष्टि करनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस नशा मुक्ति और सामाजिक रक्षा योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है?
पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन और NGO आवेदन करते हैं, व्यक्ति नहीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उन्हें नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र चलाने के लिए अनुदान-सहायता देता है। उपचार चाहने वाला व्यक्ति पैसे के लिए आवेदन नहीं करता; उसे वित्तपोषित केंद्र पर मुफ्त सेवाएं मिलती हैं।
किसी NGO को कितना अनुदान मिलता है?
अनुदान-सहायता आमतौर पर केंद्र चलाने की मंजूर लागत के 90% तक होती है, शेष राशि संगठन द्वारा वहन की जाती है। विशेष श्रेणियों या कठिन क्षेत्रों में अधिक हिस्सा दिया जा सकता है। सटीक सीमा केंद्र के प्रकार और वर्तमान दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है।
यह योजना किस तरह के केंद्रों को वित्तपोषित करती है?
यह योजना नशा पीड़ितों के लिए समेकित पुनर्वास केंद्र (IRCA), आउटरीच और ड्रॉप-इन केंद्र (ODIC), किशोरों के लिए सामुदायिक-आधारित सहकर्मी नेतृत्व वाले हस्तक्षेप (CPLI), और राष्ट्रीय ड्रग मांग कमी कार्य योजना के तहत अन्य नशा मुक्ति और सामाजिक रक्षा सेवाओं जैसी सुविधाओं को वित्तपोषित करती है।
मुझे शराब या ड्रग की समस्या में मदद चाहिए — मैं इसे कैसे प्राप्त करूं?
मुफ्त, गोपनीय परामर्श और रेफरल के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 पर कॉल करें, या अपने नजदीकी नशा पीड़ितों के लिए समेकित पुनर्वास केंद्र (IRCA) पर जाएं। सरकार-समर्थित केंद्रों की सेवाएं मुफ्त हैं; आप अनुदान के लिए आवेदन नहीं करते, आप बस उपचार लेते हैं।
कोई NGO अनुदान के लिए कैसे आवेदन करता है?
संगठन पहले NGO-DARPAN पर पंजीकरण करता है, फिर मंत्रालय के e-Anudaan / NGO अनुदान पोर्टल के माध्यम से अपनी परियोजना प्रस्ताव, ऑडिट किए गए खाते और पंजीकरण दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन करता है। अनुदान मंजूर होने से पहले राज्य और मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावों की जांच और अनुशंसा करते हैं।
यह योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसे चलाता है, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय ड्रग मांग कमी कार्य योजना (NAPDDR) के तहत है। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान सहायता करता है।
NGO अनुदान का स्टेटस कैसे पता करें?
चूंकि यह संस्थागत, प्रस्ताव-आधारित योजना है, इसका कोई सार्वजनिक व्यक्तिगत ट्रैकिंग पोर्टल नहीं है। NGO को अपने e-Anudaan खाते में लॉगिन कर प्रस्ताव की स्थिति देखनी चाहिए या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से सीधे संपर्क करना चाहिए।
NGO अनुदान के लिए कैसे आवेदन करे (चरण दर चरण)?
1) सुनिश्चित करें कि संगठन के पास वैध NGO-DARPAN अद्वितीय ID है। 2) IRCA, ODIC, CPLI या अन्य अनुमोदित सेवा के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करें। 3) पंजीकरण प्रमाणपत्र, ऑडिट किए गए खाते, वार्षिक रिपोर्ट और प्रस्ताव अपलोड करते हुए e-Anudaan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। 4) राज्य प्राधिकरण व मंत्रालय की जांच का इंतज़ार करें। 5) स्वीकृति पर, अनुदान-सहायता किस्तों में जारी की जाती है।
NGO drug de-addiction grant ka status e-Anudaan par kaise check kare?
चूंकि यह संस्थागत, प्रस्ताव-आधारित योजना है, इसका कोई सार्वजनिक व्यक्तिगत ट्रैकिंग पोर्टल नहीं है। NGO को अपने e-Anudaan खाते में लॉगिन कर प्रस्ताव की स्थिति देखनी चाहिए या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से सीधे संपर्क करना चाहिए।
nasha mukti kendra ke liye NGO grant online apply kaise kare?
पहले NGO-DARPAN पर पंजीकरण करें, फिर मंत्रालय के e-Anudaan पोर्टल पर परियोजना प्रस्ताव, पंजीकरण प्रमाणपत्र और ऑडिट किए गए खाते अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन करें। व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं करते; उपचार चाहने वाले लोग सीधे हेल्पलाइन 14446 पर कॉल कर सकते हैं।
संबंधित योजनाएं (सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण)
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
- यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) / स्वावलंबन कार्ड
- अनुसूचित जाति छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा हेतु केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति
- आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)
- बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम)
Ministry Of Social Justice and Empowerment की अन्य योजनाएं
- सफाई और स्वास्थ्य जोखिम वाले पेशों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- I-MESA: केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (CSSU)
- भारत में पढ़ने वाले OBC छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना
- NBCFDC सामान्य ऋण योजना
- SC और OBC विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग स्कीम
- शिक्षा ऋण योजना (एनबीसीएफडीसी)
और जानकारी चाहिए?
सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।