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विकास - दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डे-केयर योजना

संक्षिप्त जानकारी

विकास दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत नेशनल ट्रस्ट की एक डे-केयर योजना है, जो 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। इसके सेंटर दिन में कम से कम 6 घंटे चलते हैं और देखभाल, कौशल प्रशिक्षण व गतिविधियां प्रदान करते हैं। यह नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत 4 दिव्यांगताओं को कवर करती है; परिवार किसी पंजीकृत विकास सेंटर में नामांकन कराते हैं।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: National Trust helpline via thenationaltrust.gov.in (confirm current number on the portal)
Benefit
देखभाल, कौशल प्रशिक्षण और गतिविधियों के साथ दिन में कम से कम 6 घंटे की डे-केयर
Maximum benefit
Service benefit (day-care place); fees subsidised for eligible families
How to apply
Enrolment at a National Trust registered Vikaas centre
Helpline
National Trust helpline via thenationaltrust.gov.in (confirm current number on the portal)

विकास योजना क्या है?

विकास नेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली एक डे-केयर योजना है, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण हेतु नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय है। नेशनल ट्रस्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के अंतर्गत काम करता है। विकास परिवारों की एक व्यावहारिक, दैनिक आवश्यकता को संबोधित करती है: एक सुरक्षित स्थान जहां दिव्यांग व्यक्ति दिन बिता सकता है, कौशल सीख सकता है और गतिविधियों में भाग ले सकता है, जबकि माता-पिता और देखभाल करने वालों को काम करने और घर के बाकी हिस्सों को संभालने का कुछ समय मिलता है।

राष्ट्रीय योजना पोर्टल पर योजना विवरण के अनुसार, विकास का उद्देश्य 10 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कौशल विकास और देखभाल सहायता के माध्यम से "दिव्यांग व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों की सीमा का विस्तार करना" है।

विकास सेंटर क्या प्रदान करता है

  • दिन में कम से कम 6 घंटे की डे केयर, आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच।
  • उम्र के अनुकूल गतिविधियां और संरचित दिनचर्या।
  • स्वतंत्रता बनाने के लिए पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण
  • पारिवारिक सहायता: अभिभावकों को काम और अन्य कर्तव्यों के लिए मुक्त करना।
  • सेंटर चलाने वाले पंजीकृत संगठन के माध्यम से व्यवस्थित वैकल्पिक परिवहन

विकास योजना के लिए कौन पात्र है?

किसी व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है यदि:

  • उन्होंने 10 वर्ष की आयु पूरी कर ली है
  • उनके पास नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के तहत कवर की गई चार दिव्यांगताओं में से एक है — ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता (मानसिक मंदता), या बहु-दिव्यांगता; दिव्यांगता प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित।

10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, सेंटर उन्हें डे केयर में नामांकित करने से पहले पहले यह आकलन करता है कि नियमित स्कूली शिक्षा अधिक उपयुक्त होगी या नहीं।

योजना का उपयोग कौन नहीं कर सकता:

  • 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति विकास के तहत कवर नहीं होते।
  • जिस व्यक्ति की दिव्यांगता नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत कवर की गई चार में से बाहर है, वह इस विशेष योजना के तहत पात्र नहीं है।
  • जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम जैसे समर्थ (आवासीय/रिस्पाइट) या घरौंदा (वयस्क आजीवन देखभाल) में पूर्णकालिक नामांकित है, वह आमतौर पर एक साथ विकास में नामांकित नहीं हो सकता।

नामांकन कैसे काम करता है? (यह एक सेवा है, नकद हस्तांतरण नहीं)

विकास एक सेवा योजना है, न कि बैंक खाते में भुगतान की जाने वाली नकद लाभ। नेशनल ट्रस्ट स्वयं हर परिवार के लिए सेंटर नहीं चलाता; यह पंजीकृत संगठनों (RO), NGO और विशेष-आवश्यकता संस्थानों के माध्यम से काम करता है जो ट्रस्ट के साथ पंजीकृत हैं — जो विकास डे-केयर सेंटर संचालित करते हैं और ऐसा करने के लिए ट्रस्ट से सहायता प्राप्त करते हैं। इसलिए एक परिवार पैसे का "दावा" नहीं करता; वे व्यक्ति को नजदीकी पंजीकृत विकास सेंटर में नामांकित करते हैं, जो फिर डे-केयर सेवा प्रदान करता है।

नामांकन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज़ अनिवार्य नोट्स
दिव्यांगता प्रमाणपत्र हां नेशनल ट्रस्ट अधिनियम की चार दिव्यांगताओं में से एक
जन्म प्रमाणपत्र/आयु प्रमाण हां यह पुष्टि करने के लिए कि व्यक्ति 10 वर्ष का हो चुका है
माता-पिता/अभिभावक की आईडी प्रमाण हां नामांकन करने वाले माता-पिता या कानूनी अभिभावक की पहचान
निवास प्रमाण हां स्थानीय सेंटर में नामांकन के लिए
आय/BPL प्रमाणपत्र नहीं केवल शुल्क सब्सिडी या मुफ्त नामांकन का दावा करने के लिए

विकास योजना के लिए आवेदन और नामांकन कैसे करें (VIKAAS me enroll kaise kare)

  1. अपने पास पंजीकृत विकास सेंटर खोजें। यह एक नेशनल ट्रस्ट पंजीकृत संगठन है जो विकास डे-केयर सेंटर चलाता है। पंजीकृत संगठनों की सूची नेशनल ट्रस्ट पोर्टल, thenationaltrust.gov.in के माध्यम से उपलब्ध है।
  2. सेंटर से नामांकन फॉर्म प्राप्त करें और व्यक्ति व अभिभावक का विवरण भरें।
  3. दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण, माता-पिता/अभिभावक की आईडी और निवास प्रमाण के साथ फॉर्म जमा करें, और यदि आप शुल्क सब्सिडी चाहते हैं तो आय या BPL प्रमाणपत्र भी दें।
  4. सेंटर व्यक्ति की आवश्यकताओं का व्यक्तिगत आकलन करता है; 10 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह पहले जांचता है कि नियमित स्कूली शिक्षा अधिक उपयुक्त है या नहीं।
  5. स्वीकृति पर, व्यक्ति नामांकित होकर डे-केयर कार्यक्रम में भाग लेना शुरू करता है

परिवार के लिए इसकी लागत क्या है?

चूंकि विकास सेंटर पंजीकृत संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं जिन्हें नेशनल ट्रस्ट से सहायता मिलती है, परिवारों के लिए शुल्क कम रखा जाता है, और आय या BPL प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर आर्थिक रूप से कमजोर और BPL परिवारों के लिए इसे सब्सिडाइज़ किया जाता है या माफ किया जाता है। सटीक शुल्क व्यवस्था सेंटर के अनुसार भिन्न होती है, इसलिए नामांकन के समय स्थानीय विकास सेंटर से राशि और किसी भी सब्सिडी की पुष्टि करें। यह गाइड कोई निश्चित शुल्क उद्धृत नहीं करती क्योंकि यह ट्रस्ट के ढांचे के भीतर स्थानीय रूप से तय किया जाता है।

सहायता कहां से प्राप्त करें

विकास का प्रशासन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत नेशनल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पंजीकृत विकास सेंटरों, वर्तमान योजना दिशानिर्देशों और नेशनल ट्रस्ट हेल्पलाइन की जानकारी आधिकारिक पोर्टल, thenationaltrust.gov.in पर उपलब्ध है। वर्तमान हेल्पलाइन नंबर और नजदीकी पंजीकृत सेंटर की पुष्टि पोर्टल पर करें, क्योंकि इन्हें समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

चूंकि विकास एक विशिष्ट, सेवा-आधारित दिव्यांगता योजना है जो पंजीकृत संगठनों के माध्यम से स्थानीय रूप से दी जाती है, पाठकों को नेशनल ट्रस्ट योजनाओं — विकास, समर्थ, घरौंदा, दिशा और अन्य — के एक संयुक्त गाइड से बेहतर सेवा मिल सकती है, जो दिखाता है कि वे कैसे साथ में काम करती हैं, न कि हर एक के लिए एक बड़े स्टैंडअलोन पेज से।

आवश्यक दस्तावेज़

Disability certificate
Certificate showing one of the four disabilities covered by the National Trust Act 1999.
Birth certificate / age proof
To confirm the person has attained the age of 10 years.
Parent / guardian ID proof
Identity proof of the parent or legal guardian enrolling the person.
Residence proof
Proof of address for enrolment at the local Vikaas centre.
Income / BPL certificateoptional
Needed only for families claiming fee subsidy or free enrolment as an economically weaker or BPL household.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विकास योजना क्या प्रदान करती है?

विकास 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक डे-केयर स्थान प्रदान करती है, जो दिन में कम से कम 6 घंटे (आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) खुला रहता है। सेंटर देखभाल, उम्र के अनुकूल गतिविधियां, पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, और वैकल्पिक परिवहन प्रदान करता है, जिससे परिवार को अन्य जिम्मेदारियां संभालने का समय मिलता है।

विकास योजना के लिए कौन पात्र है?

10 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत कवर की गई चार दिव्यांगताओं — ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता (मानसिक मंदता) या बहु-दिव्यांगता — में से किसी एक वाला दिव्यांग व्यक्ति पात्र है। परिवार व्यक्ति को किसी पंजीकृत विकास सेंटर में नामांकित करता है।

नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत कौन सी दिव्यांगताएं कवर होती हैं?

नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 चार दिव्यांगताओं को कवर करता है — ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता (मानसिक मंदता) और बहु-दिव्यांगता। विकास इन समूहों के लिए नेशनल ट्रस्ट की कई योजनाओं में से एक है।

विकास योजना का उपयोग कौन नहीं कर सकता?

10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कवर नहीं होते, और जो व्यक्ति पहले से किसी अन्य नेशनल ट्रस्ट आवासीय या डे प्रोग्राम जैसे समर्थ या घरौंदा में पूर्णकालिक नामांकित है, वह विकास में एक साथ नामांकित नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की दिव्यांगता नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत आने वाली चार में से नहीं है, वह इस योजना के तहत पात्र नहीं है।

मैं किसी व्यक्ति को विकास सेंटर में कैसे नामांकित करूं?

अपने पास के नेशनल ट्रस्ट पंजीकृत विकास सेंटर से संपर्क करें, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण और माता-पिता/अभिभावक की आईडी के साथ नामांकन फॉर्म जमा करें, और सेंटर व्यक्ति को नामांकित करने से पहले एक व्यक्तिगत आकलन करता है। 10 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सेंटर पहले जांचता है कि नियमित स्कूली शिक्षा अधिक उपयुक्त है या नहीं।

क्या विकास परिवार के लिए कोई शुल्क लेती है?

विकास नेशनल ट्रस्ट पंजीकृत संगठनों के माध्यम से चलाई जाती है, जिन्हें ट्रस्ट से सहायता मिलती है; परिवारों के लिए शुल्क कम रखा जाता है और आय या BPL प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर आर्थिक रूप से कमजोर और BPL परिवारों के लिए सब्सिडी दी जाती है या माफ की जाती है। सटीक शुल्क की पुष्टि स्थानीय सेंटर से करें।

विकास योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है?

विकास भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के तहत आने वाले सांविधिक निकाय नेशनल ट्रस्ट की एक योजना है।

विकास सेंटर में नामांकन कैसे कराएं?

1) अपने पास के पंजीकृत विकास सेंटर की खोज करें (thenationaltrust.gov.in पर सूची उपलब्ध है)। 2) सेंटर से नामांकन फॉर्म प्राप्त करें और विवरण भरें। 3) दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण, अभिभावक आईडी और पते के प्रमाण के साथ फॉर्म जमा करें, और यदि शुल्क सब्सिडी चाहते हैं तो आय/BPL प्रमाणपत्र भी दें। 4) सेंटर व्यक्तिगत आकलन करता है। 5) स्वीकृति पर, व्यक्ति नामांकित होकर डे-केयर कार्यक्रम में भाग लेना शुरू करता है।

नामांकन की स्थिति कैसे जांचें?

चूंकि विकास स्थानीय पंजीकृत संगठनों के माध्यम से दी जाने वाली एक सेवा योजना है, इसमें कोई केंद्रीय ऑनलाइन स्टेटस-ट्रैकिंग पोर्टल नहीं है। नामांकन की स्थिति और सेंटर की उपलब्धता के लिए सीधे स्थानीय विकास सेंटर या thenationaltrust.gov.in पर नेशनल ट्रस्ट से संपर्क करें।

VIKAAS scheme center list kaise dekhe?

पंजीकृत विकास सेंटरों की सूची thenationaltrust.gov.in पर नेशनल ट्रस्ट पोर्टल पर उपलब्ध है। पंजीकृत सेंटर की पुष्टि पोर्टल पर करें, क्योंकि इन्हें समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026