अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी और अन्य संगठनों को ग्रांट-इन-एड योजना
सामाजिक न्याय मंत्रालय की यह योजना अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय व गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी कल्याणकारी परियोजनाएं चलाने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को आमतौर पर स्वीकृत लागत का 90% तक ग्रांट-इन-एड देती है। NGO e-Anudaan पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं; SC समुदाय के व्यक्तियों को वित्तपोषित सेवाओं से लाभ मिलता है, नकद के लिए आवेदन करने से नहीं।
यह योजना क्या है?
अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी और अन्य संगठनों को ग्रांट-इन-एड योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। इसके तहत, मंत्रालय अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए कल्याणकारी परियोजनाएं चलाने वाली पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं को आमतौर पर स्वीकृत लागत के 90% तक ग्रांट-इन-एड देता है। संगठन शेष हिस्सा वहन करता है, और योग्य मामलों में सरकार का हिस्सा अधिक हो सकता है।
इसका उद्देश्य गैर-लाभकारी संगठनों की जमीनी उपस्थिति के माध्यम से SC लाभार्थियों तक पहुंचना है, जो अक्सर उन क्षेत्रों या समुदायों में काम करते हैं जहां सरकारी कार्यालयों के लिए सीधे सेवा देना मुश्किल होता है। व्यक्तियों को भुगतान करने के बजाय, यह योजना SC छात्रों और परिवारों की सेवा करने वाले विद्यालयों, छात्रावासों और प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत करती है।
मुख्य विशेषताएं
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित।
- NGO को आमतौर पर स्वीकृत लागत का 90% तक ग्रांट-इन-एड।
- SC लाभार्थियों के लिए शिक्षा, छात्रावास और कौशल-विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
- SC व्यक्तियों को सेवाओं से लाभ मिलता है, प्रत्यक्ष नकद अनुदान से नहीं।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
कौन आवेदन कर सकता है (संगठन):
- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन, सोसाइटी, ट्रस्ट और गैर-लाभकारी निकाय, जो आमतौर पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, एक ट्रस्ट अधिनियम या समकक्ष कानून के तहत न्यूनतम अवधि के लिए पंजीकृत हों।
- वैध NGO-DARPAN यूनिक आईडी, लेखा-परीक्षित खाते और प्रस्तावित परियोजना चलाने की क्षमता — स्टाफ, परिसर और अनुभव — वाली संस्थाएं।
पैसे के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता:
- इस योजना के तहत कोई व्यक्ति व्यक्तिगत अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सकता। SC छात्र और परिवार वित्तपोषित सेवाओं के लाभार्थी हैं, नकद के लिए आवेदक नहीं। व्यक्तिगत छात्रवृत्तियां और वजीफे अलग योजनाओं के तहत दिए जाते हैं।
- उचित पंजीकरण के बिना, NGO-DARPAN आईडी के बिना, या लेखा-परीक्षित खातों और प्रदर्शित क्षमता के बिना संगठन पात्र नहीं हैं।
- लाभकारी संस्थाएं दायरे से बाहर हैं; अनुदान SC समुदायों को गैर-लाभकारी सेवा वितरण के लिए है।
यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि कई SC परिवार प्रत्यक्ष लाभ की अपेक्षा करते हैं। यह विशेष योजना व्यक्तियों को भुगतान नहीं करती — यह उस विद्यालय, छात्रावास या प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाले संगठन को भुगतान करती है जिसका परिवार उपयोग करता है।
किस तरह की परियोजनाएं वित्तपोषित की जाती हैं?
इस योजना के तहत ग्रांट-इन-एड आमतौर पर निम्न प्रकार की SC कल्याणकारी परियोजनाओं का समर्थन करता है:
- SC बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय।
- छात्रावास जो SC छात्रों को घर से दूर रहकर अपनी शिक्षा जारी रखने देते हैं।
- रोजगार क्षमता सुधारने के लिए व्यावसायिक और कौशल-प्रशिक्षण केंद्र।
- योजना दिशानिर्देशों के तहत अनुमोदित अन्य कल्याणकारी सेवाएं जो अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाती हैं।
NGO को किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट |
|---|---|---|
| NGO-DARPAN पंजीकरण | हां | किसी भी केंद्रीय अनुदान के लिए वैध यूनिक आईडी आवश्यक |
| पंजीकरण प्रमाण पत्र | हां | सोसाइटी, ट्रस्ट या समकक्ष |
| लेखा-परीक्षित खाते और वार्षिक रिपोर्ट | हां | हाल के लेखा-परीक्षित वित्तीय व गतिविधि रिपोर्ट |
| विस्तृत परियोजना प्रस्ताव | हां | परियोजना प्रकार, SC लाभार्थी, स्टाफिंग और बजट |
अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें
- पुष्टि करें कि संगठन सोसाइटी, ट्रस्ट या गैर-लाभकारी के रूप में पंजीकृत है और नीति आयोग से वैध NGO-DARPAN यूनिक आईडी रखता है।
- SC कल्याणकारी परियोजना का वर्णन करते हुए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार करें; विद्यालय, छात्रावास, प्रशिक्षण केंद्र या समान, लाभार्थियों की संख्या, स्टाफ और पूरा बजट के साथ।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र, लेखा-परीक्षित खाते, वार्षिक रिपोर्ट और प्रस्ताव संलग्न करते हुए मंत्रालय के e-Anudaan/NGO अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रस्ताव की जांच राज्य प्राधिकारियों और मंत्रालय द्वारा की जाती है, जिसमें निरीक्षण और सिफारिश स्वीकृति में योगदान देते हैं।
- स्वीकृति पर, ग्रांट-इन-एड किश्तों में जारी किया जाता है; संगठन परियोजना चलाता है और उपयोगिता प्रमाणपत्र व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
SC व्यक्तियों को कैसे लाभ होता है
अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्य इस योजना के तहत आवेदन नहीं करते। इसके बजाय वे उन विद्यालयों में नामांकन लेकर, छात्रावासों में रहकर, या वित्तपोषित संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल होकर लाभान्वित होते हैं, जो आमतौर पर मुफ्त या बहुत रियायती दर पर होते हैं। ऐसी सुविधा खोजने के लिए, राज्य सामाजिक कल्याण या SC/ST कल्याण विभाग, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संपर्क करें।
अनुदान की सीमाएं और स्वीकार्य वस्तुओं की सटीक सूची मंत्रालय के वर्तमान दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित की जाती है। चूंकि विस्तृत दिशानिर्देश पृष्ठ लेखन के समय एक स्वचालित क्लाइंट के लिए पहुंच योग्य नहीं थे, संगठनों को आवेदन करने से पहले socialjustice.gov.in पर नवीनतम लागत मानदंड, योगदान हिस्सा और आवेदन विंडो की पुष्टि करनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस अनुसूचित जाति ग्रांट-इन-एड योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है?
पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन और NGO आवेदन करते हैं, व्यक्ति नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी परियोजनाएं चलाने के लिए ग्रांट-इन-एड देता है। SC समुदाय के सदस्यों को इन सेवाओं से लाभ मिलता है; वे स्वयं पैसे के लिए आवेदन नहीं करते।
किसी संगठन को कितना अनुदान मिलता है?
ग्रांट-इन-एड आमतौर पर स्वीकृत परियोजना लागत के 90% तक होता है, शेष संगठन वहन करता है। योग्य मामलों में हिस्सा अधिक हो सकता है, 100% तक। सटीक सीमा परियोजना के प्रकार और वर्तमान योजना दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है।
किस तरह की परियोजनाएं वित्तपोषित की जाती हैं?
यह योजना अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है जैसे आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण केंद्र, और समान सेवाएं जो SC लाभार्थियों की शिक्षा और रहन-सहन की स्थिति को बेहतर बनाती हैं।
क्या कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस योजना के तहत नकद के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं। यह योजना संगठनों को वित्तपोषित करती है, व्यक्तियों को नहीं। SC छात्र या परिवार किसी वित्तपोषित सुविधा — जैसे छात्रावास या प्रशिक्षण केंद्र — की सेवाओं का उपयोग करके लाभान्वित होते हैं। व्यक्तिगत छात्रवृत्तियां और लाभ अन्य, अलग योजनाओं के तहत दिए जाते हैं।
कोई NGO कैसे आवेदन करता है?
संगठन NGO-DARPAN पर पंजीकरण करता है, फिर अपने परियोजना प्रस्ताव, लेखा-परीक्षित खातों और पंजीकरण कागजातों के साथ मंत्रालय के e-Anudaan/ NGO अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करता है। अनुदान स्वीकृत होने से पहले राज्य प्राधिकारी और मंत्रालय प्रस्तावों की जांच और सिफारिश करते हैं।
यह योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित अपनी शाखा के माध्यम से यह योजना चलाता है। योग्यता शर्तें पूरी करने वाली चुनी हुई स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान जारी किया जाता है।
e-Anudaan पोर्टल पर आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
संगठन e-Anudaan/NGO अनुदान पोर्टल पर अपने लॉगिन में लॉग इन करके जमा किए गए प्रस्ताव की स्थिति देख सकता है। यदि स्थिति में लंबे समय तक कोई अपडेट नहीं है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संबंधित प्रभाग से सीधे संपर्क करें।
NGO के माध्यम से चलने वाली सुविधा कैसे खोजें?
यदि आप SC समुदाय के सदस्य हैं और किसी वित्तपोषित विद्यालय, छात्रावास या प्रशिक्षण केंद्र की तलाश में हैं, तो राज्य सामाजिक कल्याण या SC/ST कल्याण विभाग, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संपर्क करें — वे आपको अपने क्षेत्र में वित्तपोषित संगठनों के बारे में बता सकते हैं।
e-Anudaan portal par NGO grant ke liye online apply kaise kare?
संगठन पहले NGO-DARPAN पर पंजीकरण करता है, फिर मंत्रालय के e-Anudaan/ NGO अनुदान पोर्टल पर परियोजना प्रस्ताव, लेखा-परीक्षित खाते और पंजीकरण कागजात अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन करता है। यह व्यक्तियों के लिए नहीं, केवल पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों के लिए है।
NGO grant application ka status kaise check kare?
संगठन e-Anudaan/NGO अनुदान पोर्टल पर अपने लॉगिन में जाकर जमा किए गए प्रस्ताव की स्थिति देख सकता है। लंबे समय तक अपडेट न मिलने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संबंधित प्रभाग से संपर्क करें।
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