Scheme Kosh

गरिमा गृह - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम

संक्षिप्त जानकारी

गरिमा गृह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की SMILE योजना के तहत चलाए जाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम का नेटवर्क है, जिसके 17 राज्यों में लगभग 21 गृह चालू हैं। हर गृह मुफ्त भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल, काउंसलिंग और कौशल प्रशिक्षण देता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संचालक NGO या हेल्पलाइन 14567 के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।

Benefit
मुफ्त आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, काउंसलिंग और कौशल प्रशिक्षण
Maximum benefit
Free residential care (no cash benefit)
How to apply
Offline (through the operating NGO or transgender helpline)
Helpline
14567

गरिमा गृह क्या है?

गरिमा गृह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) योजना के हिस्से के रूप में चलाई जाने वाली ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम की योजना है। "गरिमा गृह" का अर्थ है "सम्मान का घर", और यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक सुरक्षित रहने की जगह के साथ-साथ भोजन, स्वास्थ्य सेवा, काउंसलिंग और कौशल देने के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि वे अपना जीवन फिर से बना सकें।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति देश के सबसे हाशिए पर रहने वाले समूहों में से हैं, जिन्हें अक्सर परिवार द्वारा अस्वीकृति, आवास से बहिष्कार, और स्वास्थ्य सेवा व रोज़गार में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गरिमा गृह एक सहायक आवासीय वातावरण प्रदान करके इसका समाधान करता है जहां बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं और निवासियों को क्षमता-निर्माण के माध्यम से स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ने में मदद मिलती है।

17 राज्यों में लगभग 21 गरिमा गृह चालू हैं, और अधिक की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है। हर गृह विभाग द्वारा वित्तपोषित कम्युनिटी-आधारित संगठन (CBO) या NGO द्वारा चलाया जाता है, न कि सीधे सरकारी कर्मचारियों द्वारा।

गरिमा गृह क्या प्रदान करता है

  • सुरक्षित आवासीय सेटिंग में मुफ्त आश्रय और भोजन-व्यवस्था
  • निवासियों के लिए पौष्टिक भोजन और कपड़े
  • चिकित्सा देखभाल, जिसमें लिंग-पुष्टिकरण और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में मदद शामिल है।
  • काउंसलिंग और मानसिक-स्वास्थ्य सहायता।
  • योग, ध्यान और मनोरंजन सुविधाएं।
  • क्षमता-निर्माण और कौशल विकास ताकि निवासी आजीविका कमा सकें।

गरिमा गृह व्यापक SMILE योजना के भीतर आता है, जिसके दो घटक हैं; एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए और एक भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए। ट्रांसजेंडर पक्ष पर, SMILE केवल आश्रय ही नहीं बल्कि स्कॉलरशिप, चिकित्सा व स्वास्थ्य सहायता (एक समग्र पैकेज के तहत सहित), कौशल विकास और आजीविका को भी कवर करता है। गरिमा गृह इस बड़े प्रयास का आवासीय हिस्सा है, जो लोगों को एक स्थिर आधार देता है जहां से अन्य सहायताएं उन तक पहुंच सकें।

गरिमा गृह के लिए कौन पात्र है?

आप आश्रय ले सकते हैं यदि:

  • आप एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिसे आश्रय, भोजन और सहायता की ज़रूरत है।
  • आप बेघर हैं, अपने परिवार द्वारा अस्वीकृत हैं, या अन्यथा एक सुरक्षित आवासीय स्थान की आवश्यकता है।

चूंकि गरिमा गृह एक कल्याण शेल्टर है, ज़ोर कागज़ी कार्रवाई के बजाय ज़रूरतमंदों तक पहुंचने पर है। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के ज़रिए जारी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड पहचान स्थापित करने में मदद करता है, लेकिन तत्काल ज़रूरत में किसी व्यक्ति को केवल दस्तावेज़ न होने के कारण मना नहीं किया जाता।

कौन आवेदन नहीं कर सकता / यह किसके लिए नहीं है:

  • गरिमा गृह नकद-लाभ योजना नहीं है: दावा करने के लिए कोई मौद्रिक भुगतान नहीं है, इसलिए यह वित्तीय सहायता का मार्ग नहीं है।
  • व्यक्ति गरिमा गृह को व्यक्तिगत लाभ के रूप में चलाने के लिए आवेदन नहीं कर सकते; गृह केवल मंत्रालय द्वारा चुने गए संगठनों को ही स्वीकृत किए जाते हैं।

गरिमा गृह में जगह पाने के लिए आवेदन कैसे करें (Garima Greh apply kaise kare)

  1. राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें, जो आपको निकटतम गरिमा गृह और उसे चलाने वाले संगठन तक निर्देशित कर सकता है।
  2. वैकल्पिक रूप से, अपने शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम करने वाले कम्युनिटी-आधारित संगठन या NGO से संपर्क करें: कई या तो गरिमा गृह चलाते हैं या उससे जुड़े होते हैं।
  3. संचालक संगठन से मिलें, जो आपकी आश्रय ज़रूरत का आकलन करता है और प्रवेश की व्यवस्था करता है; कोई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं है।
  4. यदि आपके पास पहले से नहीं है, तो transgender.dosje.gov.in पर नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के ज़रिए ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड के लिए आवेदन करें, जो आपको अन्य लाभों तक पहुंचने में भी मदद करता है।

चूंकि प्रवेश स्थानीय रूप से संचालक संगठन द्वारा संभाला जाता है, सटीक प्रक्रिया हर गृह में अलग-अलग होती है। यदि आप पहले से किसी स्थानीय NGO को नहीं जानते, तो हेल्पलाइन और ट्रांसजेंडर पोर्टल सबसे भरोसेमंद शुरुआती बिंदु हैं।

नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के ज़रिए ऑनलाइन जारी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड, उस निवासी के लिए भी लेने लायक है जो पहले बिना दस्तावेज़ के आया था। ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट के तहत, यह सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति को उसके स्व-पहचाने गए लिंग में कानूनी रूप से मान्यता दिलाता है और यह वह चाबी है जो अन्य लाभ खोलती है — स्कॉलरशिप से लेकर SMILE के तहत स्वास्थ्य सहायता तक — जिनका उपयोग गरिमा गृह का निवासी आगे कर सकता है। गृह चलाने वाले स्टाफ और NGO अक्सर निवासियों को इसके लिए आवेदन करने में मदद करते हैं।

संगठन गरिमा गृह कैसे स्थापित करते हैं

गरिमा गृह व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चुने गए NGO और कम्युनिटी-आधारित संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। कोई गृह चलाना चाहने वाला संगठन SMILE योजना के तहत मंत्रालय की प्रोजेक्ट प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करता है, ग्रांट-इन-एड के लिए पात्रता मानदंड पूरा करता है, और शेल्टर संचालित करने के लिए फंड प्राप्त करता है। यह संस्थागत मार्ग, व्यक्तिगत आवेदन नहीं; नए गृहों के अस्तित्व में आने का तरीका है।

सहायता और संपर्क

  • राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन: 14567
  • नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स: transgender.dosje.gov.in, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड के लिए और शेल्टर व कल्याण की जानकारी के लिए
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो SMILE योजना का प्रशासन करता है जिसके तहत गरिमा गृह संचालित होता है

गरिमा गृह एक मुफ्त सेवा है। किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से प्रवेश के लिए भुगतान नहीं मांगा जाना चाहिए, और पहचान दस्तावेज़ ट्रांसजेंडर पोर्टल से मुफ्त प्राप्त किए जा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

Transgender Certificate / Identity Cardoptional
Issued through the National Portal for Transgender Persons; helps establish identity but urgent shelter is not refused for want of it.
Identity proofoptional
Aadhaar or any government ID, where available.
Referral / self-approachoptional
A person may approach the shelter directly, via the helpline, or through a community-based organisation.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

गरिमा गृह क्या है?

गरिमा गृह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की SMILE योजना के तहत चलाए जाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम की एक योजना है। 17 राज्यों में लगभग 21 गृह चालू हैं, जिनमें से हर एक मुफ्त भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल, काउंसलिंग, मनोरंजन और कौशल प्रशिक्षण देता है ताकि निवासी गरिमा के साथ रह सकें।

गरिमा गृह में कौन रह सकता है?

जिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय और सहायता की ज़रूरत है, वे गरिमा गृह में रह सकते हैं। ये गृह उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हैं जो बेघर हैं, परिवार द्वारा अस्वीकार किए गए हैं, या भोजन, चिकित्सा देखभाल और कौशल प्रशिक्षण के साथ एक सुरक्षित रहने की जगह की ज़रूरत रखते हैं। प्रवेश गृह संचालक NGO द्वारा व्यवस्थित किया जाता है।

गरिमा गृह में प्रवेश कैसे लें?

अपने शहर में गरिमा गृह चलाने वाले कम्युनिटी-आधारित संगठन या NGO से संपर्क करें, या निकटतम गृह तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं है; संचालक संगठन प्रवेश सीधे संभालता है।

क्या गरिमा गृह में रहने का कोई खर्च है?

नहीं। गरिमा गृह ट्रांसजेंडर निवासियों को मुफ्त रहना, भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल और कौशल विकास प्रदान करता है। इन गृहों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वित्तपोषित करता है और चयनित गैर-सरकारी संगठन संचालित करते हैं।

गरिमा गृह क्या-क्या सुविधाएं देता है?

एक गरिमा गृह आश्रय और भोजन-व्यवस्था, पौष्टिक भोजन, कपड़े, लिंग-पुष्टिकरण सहायता के लिए रेफरल सहित चिकित्सा देखभाल, योग और मनोरंजन, काउंसलिंग, और निवासियों को आजीविका पाने व स्वतंत्र जीवन की ओर बढ़ने के लिए क्षमता-निर्माण या कौशल विकास प्रदान करता है।

गरिमा गृह कौन चलाता है?

गरिमा गृह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चुने गए कम्युनिटी-आधारित संगठनों और NGO द्वारा चलाए जाते हैं, जिन्हें मंत्रालय SMILE योजना के तहत वित्तपोषित करता है। कोई व्यक्ति मंत्रालय की प्रोजेक्ट-मंजूरी प्रक्रिया के अलावा किसी गृह को चलाने के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

निकटतम गरिमा गृह कैसे पता करें?

राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें, या transgender.dosje.gov.in पर उपलब्ध जानकारी और अपने शहर के कम्युनिटी-आधारित संगठनों से पता करें कि निकटतम गरिमा गृह कौन सा है और उसे कौन संचालित करता है।

क्या नए गरिमा गृह और खुलेंगे?

हां, वर्तमान 21 गृहों के अलावा और गृह स्थापना के लिए स्वीकृत हैं। किसी नए क्षेत्र में गृह की स्थिति के बारे में जानने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन से संपर्क करें, क्योंकि कोई सार्वजनिक विस्तार समय-सारणी प्रकाशित नहीं है।

Garima Greh me admission kaise le?

राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें या अपने शहर में गरिमा गृह चलाने वाले कम्युनिटी-आधारित संगठन या NGO से सीधे संपर्क करें। कोई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं है; संचालक संगठन आपकी ज़रूरत का आकलन कर प्रवेश की व्यवस्था करता है।

संबंधित योजनाएं (सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण)

Ministry of Social Justice and Empowerment की अन्य योजनाएं

और जानकारी चाहिए?

सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।

लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026

गरिमा गृह - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम: पात्रता, लाभ और आवेदन कैसे करें | Scheme Kosh