शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान
यह शराब और मादक द्रव्यों (नशीली दवाओं) के सेवन की रोकथाम में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान वर्ग है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 2012 में अधिसूचित, यह उत्कृष्ट जागरूकता और रोकथाम कार्य करने वाले स्कूलों और कॉलेजों को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित करता है। संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर नामांकित किया जाता है, स्व-नामांकन नहीं होता।
यह पुरस्कार क्या है?
शराब और मादक द्रव्यों (नशीली दवाओं) के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, यह योजना शराब और नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए 2012 में अधिसूचित की गई थी।
यह पुरस्कार NGO, संस्थानों, पेशेवरों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को कवर करने वाले कई वर्गों में दिया जाता है। यह मार्गदर्शिका एक विशिष्ट वर्ग को कवर करती है: शराब और मादक द्रव्यों (नशीली दवाओं) के सेवन की रोकथाम और जागरूकता में उत्कृष्ट काम करने वाला सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान। यह प्रभावी नशा-विरोधी जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रम चलाने वाले स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए एक संस्थागत मान्यता है।
ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस से जुड़े हैं, और राष्ट्रीय कार्यक्रम आमतौर पर उस तिथि के आसपास आयोजित होता है।
सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान पुरस्कार के लिए कौन पात्र है?
किसी संस्थान को विचार में लिया जा सकता है यदि:
- यह भारत में एक शिक्षण संस्थान हो। एक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या इसी तरह का संस्थान।
- इसने शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और जागरूकता में प्रदर्शन योग्य, उत्कृष्ट कार्य किया हो।
- इसे किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा नामांकित किया गया हो, और नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से समय सीमा के भीतर मंत्रालय तक पहुंचे।
कौन आवेदन नहीं कर सकता:
- व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकते, यह संस्थानों के लिए है। व्यक्तिगत योगदान को इसी योजना के अलग वर्गों के तहत मान्यता दी जाती है।
- स्व-नामांकन स्वीकार नहीं किया जाता। कोई संस्थान स्वयं को नामांकित नहीं कर सकता; इसे किसी अधिकृत नामांकनकर्ता एजेंसी द्वारा आगे रखा जाना चाहिए।
- हाल के पूर्व पुरस्कार विजेताओं को योजना दिशानिर्देशों में बताए गए एक निश्चित संख्या में चक्रों के लिए पुनर्विचार से बाहर रखा जा सकता है।
यह योजना धर्म, नस्ल, लिंग, जाति या पंथ की परवाह किए बिना खुली है।
कौन नामांकित कर सकता है, और लाभ क्या है?
नामांकन अधिकृत एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं, जिनमें आमतौर पर शामिल हैं:
- केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन।
- UGC, AICTE, CBSE और NCERT जैसी शैक्षणिक और पेशेवर परिषदें, और विश्वविद्यालय।
- जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकाय।
इस संस्थागत वर्ग के लिए पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार शामिल है, जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदान किया जाता है। सटीक नकद राशि वार्षिक विज्ञापन में तय होती है, इसलिए इसे पिछले वर्ष से मानने के बजाय हर चक्र में पुष्टि करनी चाहिए। (इसी योजना के भीतर, संस्थागत वर्गों में ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत वर्गों से बड़ा नकद घटक रहा है।)
कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| नामांकन फॉर्म (राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल) | हां | अधिकृत नामांकनकर्ता एजेंसी द्वारा दाखिल |
| नशा-विरोधी कार्य का विवरण | हां | कार्यक्रम, पहुंच और परिणाम |
| सहायक प्रमाण | नहीं | रिपोर्ट, फोटोग्राफ, मीडिया कवरेज, प्रभाव डेटा |
आवेदन कैसे करें (नामांकन मार्ग) (apply kaise kare)
क्योंकि यहां कोई व्यक्तिगत आवेदन नहीं है, यहां "आवेदन कैसे करें" का मार्ग नामांकन प्रक्रिया है:
- एक अधिकृत नामांकनकर्ता एजेंसी की पहचान करें — उदाहरण के लिए आपका राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, या CBSE या UGC जैसी अकादमिक परिषद, जो संस्थान को नामांकित कर सके।
- संस्थान का मामला तैयार करें। इसके जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों, उनकी पहुंच और मापने योग्य परिणामों का स्पष्ट रिकॉर्ड।
- नामांकनकर्ता एजेंसी से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (awards.gov.in) पर पंजीकरण कराकर नामांकन दाखिल करवाएं, इस योजना और सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान वर्ग को चुनकर, घोषित समय सीमा (आमतौर पर 31 मार्च के आसपास) से पहले।
- मूल्यांकन के दौरान मंत्रालय द्वारा मांगी गई किसी भी सत्यापन का जवाब दें।
नामांकन केवल तभी खुलते हैं जब उस चक्र का विज्ञापन जारी होता है, इसलिए चालू आह्वान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल और मंत्रालय की साइट देखते रहें।
कहां सत्यापित करें
प्राधिकृत स्रोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (socialjustice.gov.in) का स्कीम पेज और राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (awards.gov.in) हैं, जहां हर चक्र के लिए आधिकारिक विज्ञापन, वर्ग, नकद राशि और समय सीमा प्रकाशित की जाती हैं। नकद राशि और तिथियां चालू विज्ञापन से ली जानी चाहिए, पिछले वर्ष से नहीं।
यह वास्तव में एक विशिष्ट, सीमित स्वतंत्र सामग्री वाली मान्यता योजना है; पाठकों को मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कारों पर एक व्यापक पिलर पेज के भीतर एक खंड से भी समान रूप से लाभ हो सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान पुरस्कार क्या है?
यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2012 में अधिसूचित शराब और मादक द्रव्यों (नशीली दवाओं) के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक वर्ग है। यह वर्ग शराब और नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम और जागरूकता में उत्कृष्ट काम करने वाले स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थान को पहचानता है।
क्या कोई संस्थान सीधे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं। स्व-नामांकन स्वीकार नहीं किया जाता। एक शिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से किसी अधिकृत निकाय — जैसे राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या पेशेवर परिषद, जिला मजिस्ट्रेट, या राष्ट्रीय निकाय — द्वारा नामांकित किया जाना चाहिए। व्यक्ति इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
पुरस्कार में क्या शामिल है?
संस्थागत वर्ग के लिए पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार, साथ ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में मान्यता शामिल है। सटीक नकद राशि मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक विज्ञापन में तय होती है, इसलिए आवेदन करने से पहले चालू आंकड़े की पुष्टि करें।
ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं?
ये पुरस्कार हर वर्ष 26 जून को मनाए जाने वाले नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस से जुड़े हैं। नामांकन आमतौर पर 31 मार्च के आसपास बंद हो जाते हैं। तिथियां हर चक्र में राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर नए सिरे से घोषित होती हैं।
किसी संस्थान को कौन नामांकित कर सकता है?
अधिकृत नामांकनकर्ता एजेंसियों में केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक परिषदें जैसे UGC, AICTE, CBSE और NCERT, जिला मजिस्ट्रेट, और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकाय शामिल हैं। नामांकनकर्ता एजेंसी संस्थान की ओर से नामांकन दाखिल करती है।
क्या इसमें कोई आयु या धर्म प्रतिबंध है?
नहीं। यह योजना धर्म, नस्ल, लिंग, जाति या पंथ की परवाह किए बिना संस्थानों और व्यक्तियों के सभी वर्गों के लिए खुली है। पूर्व पुरस्कार विजेताओं को योजना दिशानिर्देशों में बताए गए एक निश्चित संख्या में चक्रों के लिए पुनर्विचार से रोका जा सकता है।
सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की सूची या पुरस्कार की स्थिति कैसे देखें?
प्रत्येक चक्र के विजेताओं के नाम socialjustice.gov.in पर स्कीम पेज और राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर प्रकाशित होते हैं। नामांकन की प्रगति के लिए, नामांकनकर्ता एजेंसी से संपर्क करें, क्योंकि संस्थान स्वयं आवेदन ट्रैक नहीं कर सकता।
संस्थान को नामांकित कैसे कराएं?
1) अपने राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, जिला मजिस्ट्रेट या CBSE/ UGC जैसी अकादमिक परिषद जैसी अधिकृत नामांकनकर्ता एजेंसी की पहचान करें। 2) संस्थान के जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों, उनकी पहुंच और मापने योग्य परिणामों का स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार करें। 3) नामांकनकर्ता एजेंसी से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर, घोषित समय सीमा (आमतौर पर 31 मार्च के आसपास) से पहले नामांकन दाखिल करवाएं। 4) मूल्यांकन के दौरान मंत्रालय द्वारा मांगी गई किसी भी सत्यापन का जवाब दें।
Is award ki list ya status kaise dekhe?
प्रत्येक चक्र के विजेताओं के नाम socialjustice.gov.in पर स्कीम पेज और राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर प्रकाशित होते हैं। नामांकन की प्रगति के लिए नामांकनकर्ता एजेंसी से संपर्क करें, क्योंकि संस्थान स्वयं आवेदन ट्रैक नहीं कर सकता।
Sansthan ko is award ke liye nominate kaise kare?
किसी शिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से किसी अधिकृत निकाय — जैसे राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या पेशेवर परिषद, जिला मजिस्ट्रेट, या राष्ट्रीय निकाय — द्वारा नामांकित किया जाना चाहिए, आमतौर पर 31 मार्च के आसपास की समय सीमा से पहले। स्व-नामांकन स्वीकार नहीं किया जाता।
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