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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS)

संक्षिप्त जानकारी

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) किसी गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार की प्रमुख कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर एक बार Rs 20,000 की एकमुश्त राशि देती है। मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शोक-संतप्त परिवार स्थानीय पंचायत, ब्लॉक या जिला समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से आवेदन करते हैं, ऑनलाइन नहीं।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 1800 120 8040 (Maharashtra Chief Minister's helpline)
Benefit
प्रमुख कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर एक बार Rs 20,000 की एकमुश्त राशि
Maximum benefit
Rs 20,000 (one time)
Last date to apply
Open all year — no fixed last date announced, but file as soon as the death certificate is issued because districts apply a time limit from the date of death
How to apply
Offline at the Talathi, Tehsildar or Collector's office through the Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana branch; online intake through Aaple Sarkar or a Maha e-Seva Kendra in several districts
Helpline
1800 120 8040 (Maharashtra Chief Minister's helpline)

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है?

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) एक केंद्र सरकार का कल्याण उपाय है जो किसी शोक-संतप्त गरीब परिवार को उस समय एकमुश्त नकद अनुदान देता है जब परिवार की आय में सबसे अधिक योगदान देने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। इस योजना के आधार पर संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ढांचे के अनुसार, NFBS किसी गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार के प्रमुख कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर बचे हुए सदस्यों को Rs 20,000 की एकमुश्त राशि देती है।

NFBS, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजना NSAP के पांच घटकों में से एक है। NSAP 1995 में शुरू किया गया था और पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित है, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें परिवारों की पहचान करती हैं और राशि जारी करती हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना मूल रूप से Rs 10,000 के लाभ के साथ शुरू की गई थी, जिसे बाद में दोगुना कर वर्तमान Rs 20,000 कर दिया गया।

इसका उद्देश्य संकीर्ण और विशिष्ट है। जब कोई गरीब परिवार अचानक उस सदस्य को खो देता है जो उसे वित्तीय रूप से चला रहा था, तो Rs 20,000 का उद्देश्य तत्काल झटके से निपटने में मदद करना है: अंतिम संस्कार का खर्च, बकाया ऋण और आय की हानि, न कि दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना। विधवाओं और वृद्धों के लिए दीर्घकालिक सहायता NSAP के अलग पेंशन घटकों के माध्यम से आती है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए कौन पात्र है?

पात्रता दो शर्तों से जुड़ी है: परिवार गरीब होना चाहिए, और मृत्यु एक निर्धारित आयु सीमा के भीतर मुख्य कमाने वाले सदस्य की होनी चाहिए।

कोई परिवार आवेदन कर सकता है यदि:

  • परिवार राज्य की गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में है।
  • प्रमुख कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है। वह सदस्य जिसकी आय परिवार का मुख्य आधार थी, चाहे पुरुष हो या महिला।
  • NSAP दिशानिर्देशों में बताई गई शर्त के अनुसार, मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच थी।
  • आवेदक वह बचा हुआ सदस्य है जो अब परिवार का मुखिया बना है।

कोई परिवार आवेदन नहीं कर सकता यदि:

  • परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है और BPL सूची में नहीं है।
  • मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 वर्ष से कम थी या 60 वर्ष या उससे अधिक थी — किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु NFBS के अंतर्गत नहीं आती।
  • मृत्यु किसी ऐसे परिवार के सदस्य की है जो मुख्य कमाने वाला नहीं था।

चूंकि NFBS राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती है, कुछ राज्य अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण या सत्यापन चरण लागू करते हैं। हालांकि, मुख्य राष्ट्रीय शर्तें BPL स्थिति और कामकाजी उम्र के प्रमुख कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कितना लाभ प्रदान करती है?

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना Rs 20,000 का एक बार भुगतान प्रदान करती है। यह किश्तों में नहीं दिया जाता और यह आवर्ती पेंशन नहीं है। यह प्रत्येक पात्र मृत्यु के लिए एक बार का शोक अनुदान है। यह राशि प्रमुख कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया बनने वाले सदस्य को, आमतौर पर उसके बैंक खाते में स्थानांतरण के माध्यम से जारी की जाती है।

राशि पूरे देश में समान है क्योंकि NFBS केंद्र द्वारा वित्त-पोषित है और NSAP के तहत मानकीकृत है। राज्य अनिवार्य टॉप-अप नहीं जोड़ते, हालांकि कोई राज्य अपनी अलग मृत्यु-राहत योजना इसके साथ चला सकता है।

NFBS के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र हां किसी भी NFBS दावे के लिए केंद्रीय प्रमाण
BPL कार्ड/BPL स्थिति का प्रमाण हां परिवार को राज्य की BPL सूची में होना चाहिए
मृतक का आयु प्रमाण हां यह दिखाने के लिए कि कमाने वाला 18-59 आयु का था
आवेदक का पहचान प्रमाण हां आधार, वोटर ID या राशन कार्ड
आवेदक की बैंक पासबुक हां भुगतान इसी खाते में किया जाता है
निवास प्रमाण नहीं राशन कार्ड या डोमिसाइल प्रमाण पत्र

मूल और फोटोकॉपी दोनों साथ रखें। मृत्यु प्रमाण पत्र और BPL प्रमाण सबसे अधिक पूछताछ किए जाने वाले दो दस्तावेज़ हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने नगरपालिका निकाय या रजिस्ट्रार से ठीक से जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें

NFBS का कोई एकल राष्ट्रीय ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। यह स्थानीय रूप से आवेदित है, और सटीक कार्यालय आपके राज्य पर निर्भर करता है। सामान्य मार्ग है:

  1. अपने स्थानीय नगर निगम, नगरपालिका या ग्राम रजिस्ट्रार से प्रमुख कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
  2. अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) या जिला समाज कल्याण कार्यालय से NFBS आवेदन फॉर्म लें, या जहां उपलब्ध हो अपने राज्य के समाज कल्याण या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डाउनलोड करें।
  3. फॉर्म भरें और मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण, आयु प्रमाण, अपना पहचान प्रमाण और बैंक पासबुक की प्रतिलिपि संलग्न करें।
  4. पूरा आवेदन निर्धारित प्राधिकरण (पंचायत, ब्लॉक या जिला कार्यालय) में जमा करें और पावती या रसीद संख्या प्राप्त करें।
  5. उसी कार्यालय या अपने राज्य पोर्टल के माध्यम से स्थिति ट्रैक करें। स्वीकृति पर, Rs 20,000 आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही जल्द से जल्द आवेदन करें। कई राज्य मृत्यु के बाद दावा करने के लिए समय सीमा लागू करते हैं, इसलिए देरी से परिवार को लाभ गंवाना पड़ सकता है।

NFBS का प्रशासन और वित्त-पोषण कौन करता है?

NSAP ढांचे के अनुसार, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त-पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र घटक है, जिसमें पहचान, स्वीकृति और भुगतान का काम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें करती हैं। यही कारण है कि आवेदन राज्य या स्थानीय कार्यालय में किया जाता है भले ही राशि और नियम केंद्र से आते हों। चालू राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के लिए, NSAP पोर्टल nsap.nic.in संदर्भ बिंदु है; आवेदन और स्थानीय समय सीमा के लिए, आपका जिला समाज कल्याण कार्यालय प्राधिकरण है।

कल्याण योजनाओं में NFBS कहां फिट बैठती है

NFBS अन्य चार NSAP घटकों के साथ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना और अन्नपूर्णा खाद्य योजना। Rs 20,000 का NFBS अनुदान पाने वाला परिवार अलग से मासिक पेंशनों में से किसी एक के लिए भी पात्र हो सकता है यदि वह उस योजना की शर्तें पूरी करता है। हर योजना के लिए अलग से आवेदन किया जाता है, इसलिए शोक-संतप्त विधवा को अपनी NFBS पात्रता और विधवा पेंशन पात्रता दोनों की जांच करनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

Death certificate of the breadwinner
Issued by the municipal corporation, nagar parishad or gram panchayat where the death was registered. The core document of the claim.
Age proof of the deceased
The deceased must have been between 18 and 59 years old. Aadhaar, school leaving certificate, birth certificate or the age recorded on the death certificate.
BPL ration card or proof of below-poverty-line status
The family must be on the below-poverty-line list. A BPL ration card or the BPL survey entry number is the usual proof.
Proof that the deceased was the primary breadwinner
Talathi's report, gram panchayat certificate or an affidavit, depending on the district's practice.
Aadhaar card of the applicant
Identity proof of the surviving family member making the claim.
Bank account passbook of the applicant
The Rs 20,000 is paid by direct benefit transfer, so the account should be Aadhaar-seeded.
Residence proof in Maharashtra
Ration card, electricity bill or domicile certificate.
Relationship proof with the deceasedoptional
Ration card naming both, marriage certificate or heirship certificate where the family composition is not obvious from the record.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कितना भुगतान करती है?

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना गरीबी रेखा से नीचे परिवार के प्रमुख कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार के बचे हुए सदस्यों को एक बार Rs 20,000 की एकमुश्त राशि देती है। यह एक बार का भुगतान है, मासिक पेंशन नहीं, और मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया बनने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

NFBS के तहत "प्रमुख कमाने वाला सदस्य" कौन है?

प्रमुख कमाने वाला सदस्य वह है जिसकी कमाई परिवार की आय में सबसे बड़ा योगदान देती थी, चाहे वह पुरुष हो या महिला। NSAP दिशानिर्देशों के तहत, Rs 20,000 का लाभ पाने के लिए मृतक की मृत्यु के समय आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

NFBS के लिए कौन पात्र नहीं है?

गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार आवेदन नहीं कर सकते, और जहां मृतक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष या उससे अधिक थी, वहां यह लागू नहीं होता। यह योजना केवल BPL परिवारों के लिए है; राज्य की BPL सूची में शामिल न होने वाले परिवार पात्र नहीं हैं, भले ही वे अन्यथा गरीब हों।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

अपनी राज्य व्यवस्था के अनुसार अपने स्थानीय ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय या जिला समाज कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करें। कई राज्य अपने ई-डिस्ट्रिक्ट या समाज कल्याण पोर्टल के माध्यम से भी NFBS आवेदन स्वीकार करते हैं। कोई एकल राष्ट्रीय ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं है।

क्या मृत्यु के बाद NFBS का दावा करने की कोई समय सीमा है?

हां। अधिकांश राज्यों को मृत्यु के एक निश्चित समय के भीतर आवेदन करना आवश्यक है, आमतौर पर कुछ महीनों से एक वर्ष तक, और NSAP दिशानिर्देश निर्देश देते हैं कि स्वीकृत मामलों का भुगतान शीघ्र किया जाए। क्योंकि सटीक समय सीमा राज्य के अनुसार अलग-अलग है, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही जल्द से जल्द आवेदन करें।

NFBS किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है और इसका वित्त-पोषण कौन करता है?

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक घटक है और पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें लाभार्थियों की पहचान और भुगतान करती हैं।

क्या NFBS विधवा या वृद्धावस्था पेंशन की जगह लेती है?

नहीं। NFBS एक अलग एक-बार की मृत्यु लाभ है। वही परिवार अलग से NSAP के तहत मासिक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी पात्र हो सकता है, जो अपनी अलग पात्रता शर्तों और अलग आवेदनों वाली अलग योजनाएं हैं।

NFBS की स्थिति कैसे जांचें?

आवेदन जमा किए गए पंचायत, ब्लॉक या जिला कार्यालय से, या जहां लागू हो, अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मिली पावती संख्या का उपयोग करके स्थिति जांचें। स्वीकृति पर, Rs 20,000 आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

NFBS के लिए आवेदन कैसे करें?

1) नगरपालिका निकाय या रजिस्ट्रार से मृतक कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें। 2) अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय या जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें। 3) मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण, आयु प्रमाण, पहचान प्रमाण और बैंक पासबुक के साथ फॉर्म जमा करें। 4) पावती रसीद प्राप्त करें और उसी कार्यालय के माध्यम से स्थिति ट्रैक करें।

NFBS ke liye apply kaise kare?

1) नगरपालिका निकाय या रजिस्ट्रार से मृतक कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें। 2) अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय या जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें। 3) मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण, आयु प्रमाण, पहचान प्रमाण और बैंक पासबुक के साथ फॉर्म जमा करें।

NFBS ka status kaise check kare?

आवेदन जमा किए गए पंचायत, ब्लॉक या जिला कार्यालय से, या जहां लागू हो अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मिली पावती संख्या का उपयोग करके स्थिति जांचें। स्वीकृति पर Rs 20,000 आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026