NSAP - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
IGNOAPS, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60-79 वर्ष के नागरिकों को Rs 200 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को Rs 500 प्रति माह की केंद्रीय वृद्धावस्था पेंशन देती है। अधिकांश राज्य इसमें अपनी ओर से टॉप-अप जोड़ते हैं। अपनी ग्राम पंचायत या नगर पालिका के जरिए आवेदन करें।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के पांच घटकों में से एक है। NSAP को 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था, ताकि संविधान के उन नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी किया जा सके जो राज्य को वृद्धावस्था, बीमारी और अभाव में नागरिकों को सार्वजनिक सहायता देने के लिए बाध्य करते हैं।
NSAP ढांचे के अनुसार, IGNOAPS 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को मासिक पेंशन देती है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित हैं। केंद्र सरकार 60 से 79 वर्ष के लाभार्थियों के लिए Rs 200 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए Rs 500 प्रति माह का योगदान देती है। पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में जमा की जाती है।
IGNOAPS ने 2007 में पुरानी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का स्थान लिया। मुख्य बदलाव पात्रता परीक्षण था: पुरानी योजना ऐसे "निराश्रित" बुजुर्गों तक सीमित थी जिनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं था, जबकि IGNOAPS ने यह पेंशन किसी भी BPL व्यक्ति के लिए खोल दी जो 60 वर्ष या उससे अधिक का हो, चाहे उसका परिवार हो या न हो।
मुख्य विशेषताएं
- केंद्र-प्रायोजित योजना जिसमें केंद्रीय हिस्सा भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।
- लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टॉप-अप जोड़ते हैं, इसलिए वास्तव में दी जाने वाली पेंशन आमतौर पर केवल केंद्रीय हिस्से से अधिक होती है।
- लाभ आधार-सीडेड खाते में मासिक रूप से DBT के जरिए भुगतान किया जाता है।
- लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन BPL सूची का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
IGNOAPS के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक हैं।
- आपका परिवार राज्य की गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में है।
- आप पहले से कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं ले रहे हैं जिसे आपका राज्य IGNOAPS के साथ जोड़ने पर रोक लगाता हो।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आपकी आयु 60 वर्ष से कम है।
- आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे वर्गीकृत नहीं है।
- आप कोई सरकारी सेवा पेंशन या ऐसी अन्य पेंशन ले रहे हैं जिसे आपके राज्य के नियम अयोग्यता का आधार मानते हैं।
चूंकि IGNOAPS राज्यों द्वारा वितरित की जाती है, सटीक BPL कट-ऑफ और कोई अतिरिक्त राज्य शर्तें देश भर में अलग-अलग हैं। एकमात्र गैर-परक्राम्य केंद्रीय शर्त उम्र (60+) और BPL स्थिति का संयोजन है।
IGNOAPS कितनी पेंशन प्रदान करती है?
केंद्र सरकार का योगदान है:
| लाभार्थी की आयु | प्रति माह केंद्रीय पेंशन |
|---|---|
| 60 से 79 वर्ष | Rs 200 |
| 80 वर्ष और उससे अधिक | Rs 500 |
इसके ऊपर, राज्य अपना हिस्सा जोड़ते हैं। कई राज्यों में मिलाकर वृद्धावस्था पेंशन Rs 1,000-2,500 प्रति माह या उससे अधिक तक पहुंच जाती है, लेकिन यह टॉप-अप राज्य द्वारा तय किया जाता है और केंद्रीय IGNOAPS गारंटी का हिस्सा नहीं है। हमेशा अपने राज्य के लिए सटीक आंकड़ा स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।
IGNOAPS के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| आयु प्रमाण | हां | आधार, जन्म प्रमाण-पत्र, वोटर आईडी या 60+ आयु दिखाने वाला कोई सरकारी रिकॉर्ड |
| BPL प्रमाण-पत्र | हां | राज्य सूची के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे स्थिति का प्रमाण |
| आधार कार्ड | हां | पहचान और भुगतान खाते की आधार-सीडिंग के लिए |
| बैंक/डाकघर खाता | हां | पेंशन DBT से भुगतान की जाती है |
| निवास प्रमाण | नहीं | दावे के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना के लिए |
IGNOAPS के लिए कैसे आवेदन करें
- अपनी ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों में) या अपनी नगर पालिका या वार्ड कार्यालय (शहरी क्षेत्रों में) से NSAP/IGNOAPS आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। यह फॉर्म ब्लॉक या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में भी उपलब्ध है।
- अपना व्यक्तिगत विवरण, आयु, BPL विवरण और बैंक/डाकघर खाता संख्या भरें, और आयु प्रमाण, BPL प्रमाण-पत्र, आधार व खाता विवरण संलग्न करें।
- पूरा फॉर्म ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड अधिकारी या नामित ब्लॉक/जिला अधिकारी को जमा करें। ऑनलाइन पोर्टल वाले राज्यों में, राज्य की सामाजिक सुरक्षा या ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर वही दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन का BPL सूची के आधार पर सत्यापन होता है और जिला प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी जाती है; स्वीकृत लाभार्थियों को NSAP-MIS में जोड़ा जाता है और DBT से पेंशन शुरू होती है।
- स्वीकृति देने वाले कार्यालय के जरिए स्थिति ट्रैक करें, और किसी छूटी हुई किस्त की रिपोर्ट उसी कार्यालय या राज्य हेल्पलाइन पर करें।
पेंशन कैसे भुगतान और ट्रैक होती है?
एक बार मंजूर होने पर, पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मासिक रूप से लाभार्थी के आधार-सीडेड खाते में जमा की जाती है। राज्य लाभार्थी डेटा को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (nsap.nic.in) पर बनाए रखते हैं, और लाभार्थी या उनके परिवार किसी भुगतान के छूट जाने पर रिकॉर्ड जांचने के लिए स्वीकृति देने वाले कार्यालय से पूछ सकते हैं। चूंकि वितरण राज्य-दर-राज्य संभाला जाता है, रुकी या देरी से आने वाली पेंशन की शिकायतें किसी केंद्रीय कॉल सेंटर की बजाय राज्य के ग्रामीण विकास या सामाजिक कल्याण विभाग के पास उठानी चाहिए।
सहायता और शिकायत निवारण
- पोर्टल: nsap.nic.in (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम MIS)
- शिकायत कहां करें: स्वीकृति देने वाली ग्राम पंचायत, नगर पालिका, या जिला/राज्य सामाजिक कल्याण या ग्रामीण विकास कार्यालय
- कई राज्य अपनी खुद की सामाजिक-सुरक्षा पेंशन हेल्पलाइन चलाते हैं; आपके लिए लागू नंबर के लिए स्थानीय कार्यालय में पूछें।
IGNOAPS के लिए आवेदन करने की कोई फीस नहीं है, और किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। यदि कोई "आपकी पेंशन मंजूर कराने" के लिए पैसे मांगता है, तो इसकी रिपोर्ट ब्लॉक या जिला कार्यालय को करें।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
IGNOAPS कितनी पेंशन देती है?
IGNOAPS 60 से 79 वर्ष की उम्र के गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को Rs 200 प्रति माह की केंद्रीय पेंशन देती है, और लाभार्थी के 80 वर्ष का होने पर Rs 500 प्रति माह। लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस केंद्रीय हिस्से के ऊपर अपना टॉप-अप जोड़ता है, इसलिए वास्तव में मिलने वाली राशि राज्य-दर-राज्य काफी अलग होती है।
IGNOAPS के लिए कौन पात्र है?
राज्य सरकार की BPL सूची के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक पात्र है। इसके पहले वाली राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के विपरीत, IGNOAPS में यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति निराश्रित हो या उसे परिवार का कोई सहारा न हो।
IGNOAPS कौन सा मंत्रालय चलाता है?
IGNOAPS को ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के पांच घटकों में से एक के रूप में चलाता है, जो 1995 में शुरू की गई एक केंद्र-प्रायोजित योजना है। दिन-प्रतिदिन का कार्यान्वयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा किया जाता है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए कैसे आवेदन करें?
अपनी ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों में) या नगर पालिका/वार्ड कार्यालय (शहरी क्षेत्रों में), या ब्लॉक/जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय के जरिए आवेदन करें। कई राज्य अपने खुद के सामाजिक सुरक्षा या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टलों के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार करते हैं। आवेदन करने की कोई फीस नहीं है।
NSAP के अन्य घटक क्या हैं?
IGNOAPS के अलावा, NSAP में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS), मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर एकमुश्त भुगतान के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS), और पात्र बुजुर्गों को मुफ्त खाद्यान्न देने वाली अन्नपूर्णा योजना शामिल हैं।
क्या 80 वर्ष के बाद पेंशन राशि बढ़ती है?
हां। किसी IGNOAPS लाभार्थी के 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर केंद्रीय योगदान Rs 200 प्रति माह से बढ़कर Rs 500 प्रति माह हो जाता है। राज्य टॉप-अप भी उस समय बदल सकता है, यह राज्य के अपने पेंशन नियमों पर निर्भर करता है।
वृद्धावस्था पेंशन कब जमा होगी, यह कैसे जानें?
पेंशन एक बार मंजूर होने के बाद मासिक रूप से DBT के जरिए जमा होती है, इसके लिए कोई एक तय राष्ट्रीय तारीख नहीं है क्योंकि भुगतान राज्य-दर-राज्य संभाला जाता है। किसी छूटी हुई किस्त के लिए स्वीकृत करने वाली पंचायत, नगर पालिका या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
IGNOAPS का स्टेटस या सूची में नाम कैसे चेक करें?
1) nsap.nic.in पर NSAP-MIS पोर्टल देखें, जहां राज्य लाभार्थी डेटा बनाए रखते हैं। 2) अपने आवेदन/स्वीकृति संदर्भ के साथ स्वीकृत करने वाली ग्राम पंचायत या नगर पालिका से संपर्क करें। 3) राज्य के ग्रामीण विकास या सामाजिक कल्याण विभाग की हेल्पलाइन पर कॉल करें, यदि आपके राज्य में एक चल रही है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें, स्टेप-बाय-स्टेप?
1) अपनी ग्राम पंचायत या नगर पालिका/वार्ड कार्यालय से NSAP/IGNOAPS आवेदन फॉर्म लें। 2) आयु प्रमाण, BPL प्रमाण-पत्र, आधार और बैंक/डाकघर खाता विवरण के साथ फॉर्म भरें। 3) फॉर्म पंचायत सचिव, वार्ड अधिकारी या नामित अधिकारी को जमा करें। 4) BPL सूची के आधार पर सत्यापन और जिला प्राधिकरण से मंजूरी की प्रतीक्षा करें।
IGNOAPS ki list mein naam ya status kaise check kare?
nsap.nic.in पर NSAP-MIS पोर्टल देखें, जहां राज्य लाभार्थी डेटा बनाए रखते हैं, या अपने आवेदन/स्वीकृति संदर्भ के साथ स्वीकृत करने वाली ग्राम पंचायत या नगर पालिका से संपर्क करें।
vridhavastha pension kab aayegi, kaise pata kare?
पेंशन एक बार मंजूर होने के बाद मासिक रूप से DBT के जरिए जमा होती है, इसके लिए कोई एक तय राष्ट्रीय तारीख नहीं है क्योंकि भुगतान राज्य-दर-राज्य संभाला जाता है। किसी छूटी हुई किस्त के लिए स्वीकृत करने वाली पंचायत या नगर पालिका से संपर्क करें।
IGNOAPS ke liye online ya offline apply kaise kare?
अपनी ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों में) या नगर पालिका/वार्ड कार्यालय (शहरी क्षेत्रों में) के जरिए आवेदन करें। कई राज्य अपने खुद के सामाजिक सुरक्षा या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टलों के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार करते हैं, और आवेदन करने की कोई फीस नहीं है।
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