प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)
PM-AJAY सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो अनुसूचित जाति समुदायों के विकास के लिए 3 पुरानी योजनाओं को मिलाती है। आदर्श ग्राम घटक हर चयनित SC-बहुल गांव को Rs 20 लाख की गैप-फिलिंग सहायता, साथ ही प्रशासन के लिए Rs 1 लाख देता है। गांवों और परियोजनाओं का चयन राज्य सरकारें करती हैं, व्यक्तिगत आवेदन से नहीं।
PM-AJAY क्या है?
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वित्त वर्ष 2021-22 में तीन पुराने कार्यक्रमों को एक में मिलाकर बनाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, PM-AJAY ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) को समाहित किया।
PM-AJAY व्यक्तियों को नकद लाभ देने के बजाय तीन स्तरों पर काम करती है। यह योजना SC-बहुल गांवों को आदर्श गांवों में विकसित करती है, अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला-स्तरीय और राज्य-स्तरीय परियोजनाओं को फंड करती है, और छात्रावास बनाती है ताकि SC छात्र शिक्षा में बने रह सकें। सभी तीन धाराएं PM-AJAY MIS पोर्टल pmajay.dosje.gov.in के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं।
मुख्य उद्देश्य
- कौशल विकास और आय-सृजन परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार और आय के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों में गरीबी को कम करना।
- SC-प्रभुत्व वाले गांवों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना ताकि वे योजना के तहत ट्रैक किए गए मापदंडों पर कम से कम राज्य औसत तक पहुंचें।
- छात्रावास आवास प्रदान करके स्कूलों और उच्च शिक्षा में SC छात्रों का नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाना।
मुख्य विशेषताएं
- तीन घटक: आदर्श ग्राम, जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान, और छात्रावास।
- हर नए चयनित आदर्श ग्राम गांव के लिए गैप-फिलिंग हेतु Rs 20 लाख की केंद्रीय सहायता, साथ ही प्रशासनिक खर्च के लिए Rs 1 लाख।
- आदर्श ग्राम गांवों का मूल्यांकन पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को कवर करने वाले लगभग 50 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर किया जाता है।
- फंड राज्यों को जारी किए जाते हैं, व्यक्तियों को नहीं; नागरिकों के लिए कोई केंद्रीय आवेदन फॉर्म नहीं है।
PM-AJAY फंडिंग घटकों के बीच कैसे बंटी है?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग PM-AJAY के लिए एक निश्चित आवंटन पैटर्न निर्धारित करता है:
| घटक | कुल आवंटन का हिस्सा |
|---|---|
| आदर्श ग्राम | 50% तक |
| छात्रावास निर्माण | 2% तक |
| प्रशासन, निगरानी और मूल्यांकन | 5% तक |
| जिला/राज्य परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान | शेष राशि |
सहायता अनुदान का हिस्सा दो बराबर वजन — 50-50% — का उपयोग करके राज्यों में बांटा जाता है: राज्य की अनुसूचित जाति आबादी और राज्य का अनुसूचित जाति उप-योजना अनुपात। जिले परियोजना चुनते समय आकांक्षी जिलों और SC-प्रभुत्व वाले ब्लॉकों को प्राथमिकता दी जाती है।
PM-AJAY के लिए कौन पात्र है?
आदर्श ग्राम घटक के तहत पात्र:
- योजना दिशानिर्देशों में तय सीमा से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांव, राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयनित।
- आकांक्षी जिलों और उच्च SC संकेंद्रण वाले ब्लॉकों में SC-प्रभुत्व वाले गांवों को प्राथमिकता।
सहायता अनुदान घटक के तहत पात्र:
- अनुसूचित जाति समुदायों को लाभान्वित करने वाली बुनियादी ढांचा, आजीविका, कौशल या आय-सृजन परियोजनाओं का प्रस्ताव रखने वाले जिला और राज्य प्रशासन।
- किसी स्वीकृत आजीविका, कौशल या आय-सृजन परियोजना के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत व्यक्तिगत अनुसूचित जाति व्यक्ति।
छात्रावास घटक के तहत पात्र:
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत रैंक किए गए और केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा फंडेड उच्च शिक्षा संस्थान।
- केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा फंडेड और शिक्षा मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए गए स्कूल।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आप सीधे नकद हस्तांतरण चाहने वाले व्यक्ति हैं: PM-AJAY व्यक्तिगत नकद लाभ नहीं देती और केंद्रीय पोर्टल पर कोई व्यक्तिगत नामांकन फॉर्म नहीं है।
- आप अनुसूचित जाति से संबंध नहीं रखते और सहायता अनुदान घटक के तहत किसी व्यक्तिगत-लाभार्थी परियोजना से लाभ चाहते हैं।
- आप छात्रावास फंडिंग चाहने वाले किसी निजी, गैर-सहायता प्राप्त संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। छात्रावास घटक केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा फंडेड संस्थानों को कवर करता है।
- आपके गांव को राज्य स्तरीय समिति द्वारा आदर्श ग्राम के रूप में चयनित नहीं किया गया है; केवल SC आबादी होने से गांव पात्र नहीं हो जाते।
PM-AJAY के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| ग्राम विकास योजना | हाँ | ग्राम पंचायत / VCMC द्वारा तैयार, जिले द्वारा PM-AJAY MIS पर अपलोड |
| जाति प्रमाण पत्र | व्यक्तियों के लिए | आजीविका या कौशल परियोजना के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होने पर आवश्यक |
| आधार कार्ड | व्यक्तियों के लिए | व्यक्तिगत-लाभार्थी परियोजनाओं के लिए आवश्यक, गांव के बुनियादी ढांचे के काम के लिए नहीं |
| बैंक खाता विवरण | व्यक्तियों के लिए | स्वीकृत परियोजना के तहत प्रत्यक्ष सहायता के लिए |
| संस्थागत मान्यता दस्तावेज़ | संस्थानों के लिए | NIRF रैंकिंग प्रमाण, या स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश |
PM-AJAY के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)
PM-AJAY में नागरिकों के लिए कोई केंद्रीय आवेदन फॉर्म नहीं है। पहुंच राज्य सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से इस क्रम में होती है:
- अपनी ग्राम पंचायत या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें कि आपका गांव PM-AJAY के तहत आदर्श ग्राम के रूप में चयनित हुआ है, या आपके ब्लॉक में कोई सहायता अनुदान परियोजना चल रही है।
- यदि आपका गांव चयनित है, तो ग्राम अभिसरण और निगरानी समिति द्वारा चलाई जा रही ग्राम विकास योजना (VDP) प्रक्रिया में भाग लें। यहीं पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में अंतराल दर्ज और मूल्यांकित होते हैं।
- व्यक्तिगत लाभ के लिए, स्वीकृत परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी को आवेदन दें, आमतौर पर जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय, राज्य SC विकास निगम या कौशल भागीदार, अपने जाति प्रमाण पत्र, आधार और बैंक विवरण के साथ।
- छात्रावास फंडिंग के लिए, संस्थान राज्य सामाजिक न्याय / SC कल्याण विभाग के माध्यम से प्रस्ताव जमा करता है, जो राज्य-स्तरीय मूल्यांकन के बाद इसे मंत्रालय को भेजता है।
- PM-AJAY MIS पोर्टल pmajay.dosje.gov.in पर मंजूरी और भौतिक प्रगति ट्रैक करें, जहां जिले योजनाएं और प्रगति रिपोर्ट अपलोड करते हैं।
यदि आपके गांव को लगता है कि उसे चयनित होना चाहिए, तो अनुरोध जिला प्रशासन और राज्य स्तरीय समिति के पास जाता है — मंत्रालय नहीं, यह समिति तय करती है कि कौन से गांव आदर्श ग्राम सूची में शामिल होते हैं।
PM-AJAY कितना लाभ प्रदान करती है?
आदर्श ग्राम घटक के तहत, हर नए चयनित गांव को Rs 20 लाख का केंद्रीय गैप-फिलिंग सहायता और प्रशासनिक खर्च के लिए Rs 1 लाख मिलता है, कुल Rs 21 लाख। इस राशि को जानबूझकर "गैप-फिलिंग" कहा जाता है: इसका मतलब है कि यह केवल वही कवर करती है जो अन्य केंद्र और राज्य योजनाओं ने उस गांव में नहीं दिया है, ग्राम विकास योजना द्वारा कमी की पहचान करने के बाद।
सहायता अनुदान की राशि परियोजना के अनुसार अलग-अलग होती है और राज्य और जिले द्वारा तय की जाती है, राज्य के आवंटन हिस्से से फंड होती है। छात्रावास घटक कुल योजना आवंटन के 2% पर सीमित है। मंत्रालय द्वारा संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, 891 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं जिनसे 69,212 लाभार्थी कवर होते हैं, और Rs 936.27 करोड़ जारी किए गए हैं।
आदर्श ग्राम गांव को वास्तव में क्या मिलता है?
आदर्श ग्राम घटक किसी गांव को पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क और आवास, विद्युतीकरण और वित्तीय समावेशन के इर्द-गिर्द समूहित लगभग 50 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के विरुद्ध मापता है। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के बाद जहां कोई अंतराल रह जाता है, PM-AJAY की राशि उसके लिए भुगतान करती है — एक सामुदायिक जल बिंदु, एक स्कूल की सीमा दीवार, एक आंगनवाड़ी उन्नयन, एक पहुंच सड़क या एक जल निकासी लाइन।
चूंकि अनुदान गैप-फिलिंग है, समान आबादी वाले दो गांवों को बहुत अलग-अलग काम मिल सकते हैं। इसलिए ग्राम विकास योजना ही वह दस्तावेज़ है जो तय करता है कि आपके गांव को क्या मिलेगा, और यह स्थानीय रूप से तैयार की जाती है।
PM-AJAY शिकायत कहां दर्ज करें
- ग्राम पंचायत और ग्राम अभिसरण और निगरानी समिति, ग्राम विकास योजना में क्या शामिल किया गया इस पर विवादों के लिए।
- जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, स्वीकृत कार्यों में देरी या लाभार्थी चयन के लिए।
- राज्य सामाजिक न्याय / SC कल्याण विभाग, तीनों घटकों के लिए नोडल कार्यान्वयन प्राधिकरण।
- अत्याचार निवारण राष्ट्रीय हेल्पलाइन (SC/ST): 14566, भेदभाव और अत्याचार शिकायतों के लिए, जो PM-AJAY से अलग संभाली जाती हैं।
- pgportal.gov.in। केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत पोर्टल, किसी केंद्रीय या राज्य विभाग के खिलाफ लिखित शिकायतों के लिए।
PM-AJAY गांव योजना में शामिल होने या किसी परियोजना के लाभार्थी बनने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। चयन निर्णय PM-AJAY MIS पर दर्ज होते हैं और जिला प्रशासन के साथ इन पर सवाल उठाए जा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या कोई व्यक्ति सीधे PM-AJAY के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, कोई व्यक्ति सीधे PM-AJAY के लिए आवेदन नहीं कर सकता। यह योजना गांवों, जिलों और संस्थानों को फंड करती है, और सभी प्रस्ताव राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक न्याय / SC कल्याण विभाग के माध्यम से PM-AJAY MIS पोर्टल pmajay.dosje.gov.in पर भेजे जाते हैं। व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी स्वीकृत आजीविका या कौशल परियोजना के पंजीकृत लाभार्थी के रूप में लाभ मिलता है।
आदर्श ग्राम घटक के तहत एक गांव को कितनी राशि मिलती है?
हर नए चयनित आदर्श ग्राम गांव को Rs 20 लाख का केंद्रीय गैप-फिलिंग सहायता, साथ ही प्रशासनिक खर्च के लिए Rs 1 लाख मिलता है — कुल Rs 21 लाख। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, यह राशि 50 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर मापे गए उन अंतरालों को भरती है जिन्हें अन्य सरकारी योजनाओं ने कवर नहीं किया है।
PM-AJAY बनाने के लिए किन तीन योजनाओं को मिलाया गया?
PM-AJAY ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) को मिलाया। यह विलय वित्त वर्ष 2021-22 में प्रभावी हुआ और तीनों अब आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान और छात्रावास घटकों के रूप में जीवित हैं।
कौन से गांव आदर्श ग्राम के रूप में चयनित होने के योग्य हैं?
योजना दिशानिर्देशों में तय सीमा से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांव आदर्श ग्राम चयन के योग्य हैं, आकांक्षी जिलों और SC-संकेंद्रित ब्लॉकों में SC-प्रभुत्व वाले गांवों को प्राथमिकता के साथ। चयन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है, गांव के आवेदन से नहीं।
PM-AJAY फंडिंग तीन घटकों के बीच कैसे बंटी है?
कुल आवंटन का 50% तक आदर्श ग्राम को, 2% तक छात्रावास घटक को और 5% तक प्रशासन, निगरानी और मूल्यांकन को जाता है, शेष राशि जिला और राज्य सहायता अनुदान को जाती है। सहायता अनुदान का हिस्सा SC आबादी (50%) और राज्य के SCSP अनुपात (50%) के आधार पर राज्यों में बांटा जाता है।
PM-AJAY का भुगतान कौन करता है — केंद्र या राज्य?
PM-AJAY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें आदर्श ग्राम घटक पूरी तरह भारत सरकार द्वारा गैप-फिलिंग केंद्रीय सहायता के रूप में फंड किया जाता है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी योजनाओं और अनुसूचित जाति उप-योजना फंड को उन्हीं गांवों में अभिसरित करें, दोहरा खर्च न करें।
PM-AJAY का छात्रावास घटक क्या फंड करता है?
छात्रावास घटक केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा फंडेड NIRF-रैंक वाले उच्च शिक्षा संस्थानों और शिक्षा मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए गए सरकारी फंडेड स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण को फंड करता है। संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, 891 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं जिनके लिए Rs 936.27 करोड़ जारी किए गए हैं।
मैं अपने गांव में PM-AJAY काम की स्थिति कहां जांच सकता हूं?
गांव-स्तरीय प्रगति PM-AJAY MIS पर pmajay.dosje.gov.in पर ट्रैक की जाती है, जहां जिला अधिकारी ग्राम विकास योजनाएं और भौतिक व वित्तीय प्रगति अपलोड करते हैं। स्थानीय प्रश्नों के लिए अपनी ग्राम पंचायत, जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी या राज्य SC कल्याण विभाग से संपर्क करें, जो दिशानिर्देशों के तहत जवाबदेह प्राधिकरण हैं।
PM-AJAY के तहत मंजूरी या फंड कब मिलेगा, इसकी स्थिति कैसे पता करें?
कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं होती। स्थिति जानने के लिए PM-AJAY MIS पोर्टल pmajay.dosje.gov.in पर गांव या परियोजना का विवरण देखें, या जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से फंड जारी होने और भौतिक प्रगति की स्थिति पूछें।
PM-AJAY का लाभ पाने या गांव में शामिल होने के लिए क्या करें?
1) अपनी ग्राम पंचायत या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से पूछें कि आपका गांव आदर्श ग्राम के रूप में चयनित हुआ है या नहीं। 2) यदि चयनित है, तो ग्राम अभिसरण और निगरानी समिति द्वारा चलाई जा रही ग्राम विकास योजना प्रक्रिया में भाग लें। 3) व्यक्तिगत लाभ के लिए, स्वीकृत परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी को अपना जाति प्रमाण पत्र, आधार और बैंक विवरण देकर आवेदन करें। 4) छात्रावास फंडिंग के लिए संस्थान राज्य सामाजिक न्याय / SC कल्याण विभाग के माध्यम से प्रस्ताव जमा करता है। 5) PM-AJAY MIS पोर्टल पर मंजूरी और भौतिक प्रगति ट्रैक करें।
PM-AJAY ka status kaise check kare?
गांव-स्तरीय प्रगति PM-AJAY MIS पोर्टल pmajay.dosje.gov.in पर ट्रैक की जाती है। स्थानीय जानकारी के लिए अपनी ग्राम पंचायत, जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी या राज्य SC कल्याण विभाग से संपर्क करें।
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