Scheme Kosh

ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता के लिए सहायक धनराशि योजना

संक्षिप्त जानकारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की यह योजना, जो SMILE छत्र का हिस्सा है, ट्रांसजेंडर बच्चे का पालन-पोषण करने वाले माता-पिता को सहायक धनराशि देती है, ताकि बच्चे को त्यागने के बजाय परिवार में ही रखा जाए। यह हर साल लगभग 5,000 लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें प्रति ट्रांसजेंडर बच्चा लगभग Rs 1,000 मासिक भत्ता बताया गया है।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: Contact the Department of Social Justice and Empowerment / district social welfare office
Benefit
ट्रांसजेंडर बच्चे का पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के लिए मासिक सहायक धनराशि (प्रति बच्चा लगभग Rs 1,000 बताई गई)
Maximum benefit
Monthly allowance per transgender child (as per SMILE scheme guidelines)
How to apply
Through the National Portal for Transgender Persons / district social welfare
Helpline
Contact the Department of Social Justice and Empowerment / district social welfare office

ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता के लिए सहायक धनराशि योजना क्या है?

ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता के लिए सहायक धनराशि योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का एक कल्याणकारी उपाय है, जो मंत्रालय के SMILE छत्र, हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम हेतु सहायता, का हिस्सा है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने में लगे लोगों के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का ठिकाना है।

इस योजना का उद्देश्य विशिष्ट है। कई ट्रांसजेंडर बच्चों को घर पर अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, और कुछ को कलंक के कारण अपने परिवारों से निकाल दिया जाता है। योजना के विवरण के अनुसार, इसका लक्ष्य माता-पिता को सामाजिक असहिष्णुता, कलंक, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को सफलतापूर्वक पालने में समर्थन देना है, दूसरे शब्दों में, परिवार को बच्चे को त्यागने के बजाय उसे रखने और पालने का एक वित्तीय कारण और भरोसा देना। यह हर साल लगभग 5,000 लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कितने मामलों की पहचान होती है, इसके आधार पर और अधिक की गुंजाइश है।

यह एक छोटा, लक्षित कार्यक्रम है, संकीर्ण पात्रता वाली एक वास्तविक टियर 3 योजना, न कि एक बड़े पैमाने का अधिकार-कार्यक्रम।

यह योजना कितनी सहायक धनराशि प्रदान करती है?

यह योजना माता-पिता को उनके पालन-पोषण में हर ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए मासिक भत्ता देती है। योजना के सार्वजनिक विवरण इसे लगभग Rs 1,000 प्रति माह प्रति बच्चा बताते हैं। चूंकि सटीक राशि SMILE योजना दिशानिर्देशों में तय है और समय के साथ संशोधित हो सकती है, माता-पिता को इस आंकड़े को संकेतात्मक मानना चाहिए और इस पर भरोसा करने से पहले वर्तमान दर की पुष्टि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या अपने जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से करनी चाहिए।

यह सहायता बच्चे के पालन-पोषण की लागत में एक सतत योगदान के रूप में है; एकमुश्त अनुदान नहीं — जब तक बच्चा योजना की शर्तों के तहत पात्र है।

इस योजना के तहत सहायक धनराशि के लिए कौन पात्र है?

यह योजना इनके लिए है:

  • वे माता-पिता या अभिभावक जो वास्तव में ट्रांसजेंडर बच्चे का पालन-पोषण कर रहे हैं, इसके इच्छित लाभार्थी हैं।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण ढांचे के तहत जारी पहचान प्रमाणपत्र से प्रमाणित बच्चे की ट्रांसजेंडर पहचान, दावे के लिए केंद्रीय है।

कौन आवेदन नहीं कर सकता:

  • जो माता-पिता ट्रांसजेंडर बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर रहे हैं वे आवेदन नहीं कर सकते, यह सामान्य बाल भत्ता नहीं है।
  • अपने लिए लाभ चाहने वाले वयस्क ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को SMILE कार्यक्रम के अन्य घटकों (जैसे छात्रवृत्ति, कौशल विकास और गरिमा गृह आश्रय गृह) से सेवा मिलती है, इस माता-पिता-केंद्रित योजना से नहीं।

चूंकि विस्तृत पात्रता शर्तें, जिसमें बच्चे की कोई आयु सीमा और आय शर्तें, यदि कोई हों; योजना दिशानिर्देशों में दी गई हैं, संभावित आवेदकों को वर्तमान मानदंडों की पुष्टि मंत्रालय या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से करनी चाहिए।

ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए सहायक धनराशि हेतु कैसे आवेदन करें (apply kaise kare)

यह योजना सरकार के ट्रांसजेंडर कल्याण चैनल के माध्यम से प्रशासित की जाती है, इसलिए मार्ग किसी एजेंट के बजाय आधिकारिक पोर्टल और कार्यालयों से होकर जाता है:

  1. यदि पहले से नहीं है, तो transgender.dosje.gov.in पर राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से बच्चे का ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
  2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय, या निर्दिष्ट ऑनलाइन चैनल से संपर्क करें, और इस योजना के तहत आवेदन मांगें।
  3. बच्चे का ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र, माता-पिता-बच्चे के रिश्ते का प्रमाण, और भत्ते के हस्तांतरण के लिए माता-पिता का बैंक विवरण सहित आवेदन जमा करें।
  4. स्वीकृति पर, मासिक सहायक धनराशि माता-पिता के खाते में जमा की जाती है, यह योजना की चालू शर्तों के अधीन है।

चूंकि ऑनलाइन फॉर्म, दस्तावेज़ और वर्तमान राशि जैसे परिचालन विवरण SMILE दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं और बदल सकते हैं, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल और जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय ही चालू प्रक्रिया की पुष्टि करने के सही स्थान हैं।

यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है

यह योजना असामान्य है क्योंकि लाभार्थी माता-पिता है, लेकिन इच्छित सुरक्षा बच्चे के लिए है। ट्रांसजेंडर बच्चे का पालन-पोषण कर रहे माता-पिता के हाथों में एक मामूली लेकिन नियमित भत्ता देकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उस गणना को बदलने की कोशिश कर रहा है जो कुछ परिवारों को ऐसे बच्चों को अस्वीकार करने की ओर ले जाती है — एक अस्वीकृति जो अक्सर बच्चे के घर छोड़ने, पढ़ाई छोड़ने, या असुरक्षित आजीविका में जाने पर समाप्त होती है। व्यापक SMILE कार्यक्रम के भीतर, जो आश्रय गृह (गरिमा गृह), छात्रवृत्ति और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कौशल विकास भी चलाता है, यह घटक विशेष रूप से ट्रांसजेंडर बच्चों को उनके अपने परिवारों के भीतर सुरक्षित रखने पर केंद्रित है।

किसी भी विचार कर रहे माता-पिता के लिए, व्यावहारिक अगले कदम हैं राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से बच्चे का ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र सुरक्षित करना और जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से वर्तमान राशि और पात्रता की पुष्टि करना, क्योंकि ये परिचालन विवरण समय-समय पर अद्यतन होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता के लिए सहायक धनराशि योजना क्या है?

यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक कल्याणकारी उपाय है जो ट्रांसजेंडर बच्चे का पालन-पोषण कर रहे माता-पिता को वित्तीय सहायता देता है, ताकि परिवार को कलंक के कारण बच्चे को त्यागने के बजाय उसे रखने और सहारा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह मंत्रालय के व्यापक SMILE कार्यक्रम का हिस्सा है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बनाया गया है।

माता-पिता को कितनी सहायक धनराशि मिलती है?

यह योजना माता-पिता को उनके पालन-पोषण में हर ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए मासिक भत्ता देती है; इसे लगभग Rs 1,000 प्रति माह प्रति बच्चा बताया गया है। चूंकि सटीक राशि SMILE योजना दिशानिर्देशों में तय है और संशोधित हो सकती है, माता-पिता को सामाजिक न्याय मंत्रालय या अपने जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से वर्तमान आंकड़ा पुष्टि करना चाहिए।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

वे माता-पिता या अभिभावक जो ट्रांसजेंडर बच्चे का पालन-पोषण कर रहे हैं, इसके इच्छित लाभार्थी हैं। इसका उद्देश्य ऐसे माता-पिता को सामाजिक असहिष्णुता, कलंक, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को पालने में समर्थन देना है। सटीक पात्रता शर्तें योजना दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

इस योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

जो माता-पिता वास्तव में ट्रांसजेंडर बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर रहे हैं वे आवेदन नहीं कर सकते, और यह योजना सभी परिवारों के लिए खुला सामान्य बाल भत्ता नहीं है। यह ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता के लिए एक लक्षित उपाय है; वयस्क ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सामान्य वित्तीय सहायता इसके बजाय SMILE कार्यक्रम के अन्य घटकों के माध्यम से दी जाती है।

माता-पिता आवेदन कैसे करते हैं?

माता-पिता किसी व्यावसायिक एजेंट के बजाय सरकार के ट्रांसजेंडर कल्याण चैनल — राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय — के माध्यम से आवेदन करते हैं। दावे के लिए बच्चे का ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र केंद्रीय है।

यह योजना कितने परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखती है?

यह योजना हर साल लगभग 5,000 लाभार्थियों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पहचान के आधार पर यह संख्या बढ़ सकती है। यह एक बड़े अधिकार-कार्यक्रम के बजाय एक अपेक्षाकृत छोटा, लक्षित कार्यक्रम है।

यह योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है?

भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस योजना को अपने SMILE छत्र (हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम हेतु सहायता) के हिस्से के रूप में चलाता है, जो केंद्र सरकार के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण उपायों का ठिकाना है।

इस भत्ते का स्टेटस या अगली किस्त कब आएगी?

यह मासिक चलने वाली सतत सहायता है, न कि निश्चित किस्त चक्र वाली योजना; इसलिए "किस्त कब आएगी" जैसा कोई एक तय राष्ट्रीय जवाब नहीं है। स्थिति जानने के लिए जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय या राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल से सीधे संपर्क करें।

सहायक धनराशि के लिए कैसे आवेदन करें (चरण दर चरण)?

1) यदि पहले से नहीं है, तो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल (transgender.dosje.gov.in) से बच्चे का ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र प्राप्त करें। 2) जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें और इस योजना के तहत आवेदन मांगें। 3) बच्चे का पहचान प्रमाणपत्र, माता-पिता-बच्चे के रिश्ते का प्रमाण और बैंक विवरण के साथ आवेदन जमा करें। 4) स्वीकृति पर मासिक सहायक धनराशि माता-पिता के खाते में जमा की जाती है।

transgender bacchon ke parents ke liye assistance ka status kaise check kare?

यह मासिक चलने वाली सतत सहायता है, निश्चित किस्त चक्र वाली योजना नहीं; स्थिति जानने के लिए जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय या राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल (transgender.dosje.gov.in) से सीधे संपर्क करें।

transgender child parents scheme ke liye apply kaise kare?

पहले राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल (transgender.dosje.gov.in) से बच्चे का ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र प्राप्त करें, फिर जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर पहचान प्रमाणपत्र, रिश्ते का प्रमाण और बैंक विवरण सहित आवेदन जमा करें।

संबंधित योजनाएं (सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण)

Ministry of Social Justice and Empowerment की अन्य योजनाएं

और जानकारी चाहिए?

सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।

लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026