Scheme Kosh

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)

संक्षिप्त जानकारी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है, जो 40 से 79 वर्ष की BPL विधवाओं को Rs 300 प्रति माह केंद्रीय पेंशन देती है, जो लाभार्थी के 80 वर्ष का होने पर बढ़कर Rs 500 प्रति माह हो जाती है। अधिकांश राज्य टॉप-अप जोड़ते हैं। अपने ग्राम पंचायत या नगर पालिका के माध्यम से आवेदन करें।

Benefit
Rs 300 प्रति माह (40-79 वर्ष), 80 वर्ष से Rs 500 प्रति माह, साथ में राज्य का टॉप-अप
Maximum benefit
Rs 1,500 per month
Last date to apply
Open all year — no fixed last date announced
How to apply
Both — offline at the Tahsildar or Talathi office and the Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana branch of the Collectorate, or online at sas.mahait.org

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना क्या है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के पांच घटकों में से एक के रूप में चलाई जाने वाली सामाजिक-सुरक्षा पेंशन है। NSAP रिकॉर्ड के अनुसार, यह योजना 2009 में शुरू की गई थी ताकि उन विधवाओं को, जो गरीबी-रेखा-से-नीचे परिवारों से हैं और जिनके पास अपनी आय के बहुत कम साधन हैं, एक छोटी, भरोसेमंद मासिक आय मिल सके।

IGNWPS एक केंद्र प्रायोजित योजना है: भारत सरकार एक निश्चित केंद्रीय हिस्सा वित्तपोषित करती है, जबकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारें लाभार्थियों की पहचान करती हैं, अधिकांश मामलों में अपनी ओर से टॉप-अप जोड़ती हैं, और भुगतान संभालती हैं। यही कारण है कि केंद्रीय अंशदान समान होने के बावजूद अलग-अलग राज्यों की दो विधवाओं को अलग-अलग कुल राशि मिल सकती है।

मुख्य विशेषताएं

  • 40 वर्ष और उससे अधिक आयु की BPL विधवाओं के लिए गारंटीड केंद्रीय पेंशन
  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लाभार्थी के खाते में वितरित।
  • राज्य टॉप-अप आमतौर पर जमा होने वाली राशि को केंद्रीय हिस्से से आगे बढ़ाते हैं।
  • वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन के साथ NSAP के व्यापक सुरक्षा जाल का हिस्सा।

IGNWPS कितनी पेंशन देती है?

NSAP के अनुसार, IGNWPS पेंशन का केंद्रीय हिस्सा इस प्रकार है:

  • Rs 300 प्रति माह 40 से 79 वर्ष आयु के लाभार्थी के लिए।
  • Rs 500 प्रति माह लाभार्थी के 80 वर्ष की होने पर, उच्च वृद्धावस्था पेंशन स्लैब के अनुरूप।

ये आंकड़े केवल केंद्र सरकार के अंशदान हैं। अधिकांश राज्य अपने बजट से टॉप-अप जोड़ते हैं, इसलिए विधवा के खाते में वास्तव में जमा होने वाली राशि अक्सर Rs 300 से अधिक होती है — कई राज्यों में काफी अधिक। चूंकि टॉप-अप हर राज्य द्वारा तय किया जाता है और समय-समय पर संशोधित होता है, अपने राज्य के लिए वर्तमान कुल राशि की पुष्टि किसी राष्ट्रीय आंकड़े को मान लेने के बजाय अपने ब्लॉक, पंचायत या नगरपालिका कार्यालय से करें।

IGNWPS के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आप विधवा हैं (आपके पति का निधन हो चुका है)।
  • आवेदन के समय आपकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच है।
  • आपका परिवार राज्य की गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में है।
  • आप उस राज्य और जिले की निवासी हैं जहां आप आवेदन कर रही हैं।

80 वर्ष की होने पर, मौजूदा लाभार्थी को उच्च केंद्रीय स्लैब — Rs 500 प्रति माह — में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

आप आवेदन नहीं कर सकतीं यदि:

  • आपकी आयु 40 वर्ष से कम है।
  • आपका परिवार BPL सूची में नहीं है — IGNWPS गरीब परिवारों को लक्षित है।
  • आपने पुनर्विवाह कर लिया है, ऐसी स्थिति में आप इस योजना के तहत विधवा के रूप में पात्र नहीं रहतीं।
  • आपका राज्य आपके पहले से मिल रहे किसी अन्य पेंशन को इसके साथ ओवरलैपिंग मानता है; कुछ राज्य दो सामाजिक-सुरक्षा पेंशन एक साथ नहीं देते।

पात्रता का सत्यापन राज्य के प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, इसलिए सटीक BPL और दस्तावेज़ आवश्यकताएं NSAP ढांचे के भीतर राज्यों के बीच थोड़ी अलग हो सकती हैं।

IGNWPS के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
आयु प्रमाण हां आधार, जन्म प्रमाणपत्र, वोटर आईडी या स्कूल रिकॉर्ड (40+ वर्ष)
पति का मृत्यु प्रमाणपत्र हां विधवा होने का प्रमाण
BPL / पात्रता प्रमाण हां BPL राशन कार्ड या राज्य की BPL सूची में शामिल होना
आधार कार्ड हां पहचान और DBT हेतु बैंक सीडिंग
बैंक / डाकघर पासबुक हां पेंशन क्रेडिट हेतु आधार-सीडेड खाता
निवास प्रमाण हां राज्य और जिले के निवास की पुष्टि

IGNWPS के लिए आवेदन कैसे करें

IGNWPS राज्य सरकारों द्वारा वितरित की जाती है, इसलिए सटीक प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है, लेकिन NSAP के तहत मूल प्रक्रिया सभी राज्यों में एक जैसी है:

  1. अपने ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) या नगर पालिका / शहरी स्थानीय निकाय (शहरी क्षेत्र) से NSAP / विधवा-पेंशन आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। कई राज्य अपने सामाजिक कल्याण विभाग या राज्य NSAP पोर्टल के माध्यम से फॉर्म और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी देते हैं।
  2. फॉर्म भरें और आयु प्रमाण, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, BPL प्रमाण, आधार, बैंक या डाकघर पासबुक की प्रति और निवास प्रमाण संलग्न करें।
  3. फॉर्म पंचायत/नगरपालिका कार्यालय में जमा करें (या राज्य पोर्टल पर अपलोड करें)। आवेदन का स्थानीय सत्यापन होता है और इसे ब्लॉक या जिला प्राधिकरण के पास आगे भेजा जाता है।
  4. सत्यापन और मंजूरी जिला सामाजिक कल्याण तंत्र द्वारा की जाती है; मंजूरी मिलने पर आपका नाम पेंशन सूची में जोड़ दिया जाता है।
  5. DBT के जरिए पेंशन प्राप्त करें अपने आधार-सीडेड खाते में। भुगतान में देरी न हो, इसके लिए अपना खाता सक्रिय और आधार सीडिंग अद्यतन रखें।

मदद कहां से लें

चूंकि IGNWPS राज्यों द्वारा संचालित होती है, इस योजना के लिए कोई एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नहीं है। पात्रता, लंबित आवेदन या छूटे भुगतान से जुड़ी पूछताछ के लिए अपने ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय, ब्लॉक विकास कार्यालय, या राज्य सामाजिक कल्याण / सामाजिक न्याय विभाग से संपर्क करें, जो आपके राज्य में NSAP रोल का मालिक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय nsap.nic.in पर योजना-स्तरीय जानकारी प्रकाशित करता है।

यह पेंशन पात्र विधवाओं का अधिकार है और DBT के जरिए पूर्ण रूप से दी जाती है। पेंशन सूची में "नाम जुड़वाने" के लिए किसी एजेंट या बिचौलिये को कोई शुल्क नहीं देना चाहिए, और कोई भी अधिकारी आपसे बैंक OTP नहीं मांगेगा।

आवश्यक दस्तावेज़

Husband's death certificate
The core document establishing widowhood. Issued by the gram panchayat, municipal council or municipal corporation.
Age proof
School leaving certificate, birth certificate, or the age recorded in the gram panchayat or municipal birth register. Where none exists, a government hospital or civil surgeon age certificate is accepted.
Proof of BPL status
The applicant's family name must appear in the below-poverty-line list, or an income certificate from the Tahsildar must be produced.
Income certificate from the Tahsildar
Required where the BPL list entry is not available. For the state Sanjay Gandhi top-up the family income ceiling is Rs 21,000 a year.
Residence proof of Maharashtra
Ration card, electricity bill, domicile certificate or the equivalent. Minimum residence in the state is verified by the Tahsildar.
Aadhaar card
Used for identification and to seed the pension account for DBT.
Bank or post office passbook
Account must be in the widow's own name and Aadhaar-seeded, since the pension is paid by DBT.
Passport-size photograph
Attached to the application form.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कितनी पेंशन देती है?

यह योजना 40 से 79 वर्ष की पात्र विधवाओं को Rs 300 प्रति माह केंद्रीय पेंशन देती है, जो लाभार्थी के 80 वर्ष का होने पर बढ़कर Rs 500 प्रति माह हो जाती है। अधिकांश राज्य इस केंद्रीय हिस्से में अपनी ओर से टॉप-अप जोड़ते हैं, इसलिए वास्तव में जमा होने वाली राशि राज्य के अनुसार भिन्न होती है।

IGNWPS के लिए कौन पात्र है?

40 से 79 वर्ष की ऐसी विधवा जो राज्य की BPL सूची के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे परिवार से संबंधित है, IGNWPS के लिए पात्र है। 80 वर्ष की होने पर उसे उच्च वृद्धावस्था पेंशन स्लैब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह योजना पर्याप्त जीविका साधन न रखने वाली विधवाओं के लिए है।

IGNWPS के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता?

40 वर्ष से कम उम्र की विधवा, या जिसका परिवार BPL सूची में नहीं है, वह IGNWPS के लिए पात्र नहीं है। पहले से कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही विधवा को भी राज्य द्वारा ओवरलैपिंग मानकर बाहर रखा जा सकता है। पुनर्विवाह करने पर विधवा इस योजना के तहत पात्र नहीं रहती।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है?

IGNWPS ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के पांच घटकों में से एक के रूप में चलाई जाती है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी पहचान और भुगतान का काम राज्य सरकारें करती हैं।

IGNWPS के लिए आवेदन कैसे करें?

अपने ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों में) या नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से आवेदन करें, आयु प्रमाण, पति के मृत्यु प्रमाणपत्र, BPL प्रमाण, आधार और बैंक विवरण के साथ NSAP आवेदन फॉर्म जमा करें। कई राज्य अपने सामाजिक कल्याण या NSAP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की भी अनुमति देते हैं।

विधवा के 80 वर्ष की होने पर पेंशन का क्या होता है?

जब IGNWPS लाभार्थी 80 वर्ष की होती है, तो उसकी केंद्रीय मासिक पेंशन Rs 300 से बढ़कर Rs 500 हो जाती है, जो NSAP के तहत उच्च वृद्धावस्था स्लैब के अनुरूप है। राज्य सामाजिक कल्याण विभाग उसका रिकॉर्ड अद्यतन करता है; लाभार्थी को अपने ब्लॉक या पंचायत कार्यालय से संशोधित राशि की पुष्टि करनी चाहिए।

विधवा पेंशन का भुगतान कैसे किया जाता है?

पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थी के अपने बैंक या डाकघर खाते में भुगतान की जाती है, जिसे आधार से जोड़ा जाना जरूरी है। कुछ राज्य मासिक भुगतान करते हैं, अन्य निश्चित अंतराल पर। पेंशन पाने में किसी बिचौलिये या एजेंट शुल्क की जरूरत नहीं है।

IGNWPS का स्टेटस कैसे चेक करें?

नाम, आवेदन क्रमांक या राज्य पेंशन आईडी के साथ nsap.nic.in पर या अपने राज्य के सामाजिक कल्याण पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति देखी जा सकती है। स्थानीय जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से भी संपर्क करें।

विधवा पेंशन की किस्त कब आती है?

भुगतान का ठीक-ठीक समय राज्य और DBT प्रक्रिया पर निर्भर करता है, इसलिए कोई एक निश्चित राष्ट्रीय तारीख नहीं है। किस्त में देरी होने पर सबसे पहले अपने खाते की आधार-सीडिंग जांचें, फिर पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।

vidhwa pension ka status kaise check kare?

नाम, आवेदन क्रमांक या राज्य पेंशन आईडी के साथ nsap.nic.in पर या अपने राज्य के सामाजिक कल्याण पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति देखी जा सकती है। स्थानीय जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से भी संपर्क करें।

vidhwa pension ki kist kab aayegi?

भुगतान का ठीक-ठीक समय राज्य और DBT प्रक्रिया पर निर्भर करता है, इसलिए कोई एक निश्चित राष्ट्रीय तारीख नहीं है। किस्त में देरी होने पर पहले अपने खाते की आधार-सीडिंग जांचें, फिर पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।

vidhwa pension ke liye online apply kaise kare?

अपने ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों में) या नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से आवेदन करें, आयु प्रमाण, पति के मृत्यु प्रमाणपत्र, BPL प्रमाण, आधार और बैंक विवरण के साथ NSAP आवेदन फॉर्म जमा करें। कई राज्य अपने सामाजिक कल्याण या NSAP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की भी अनुमति देते हैं।

संबंधित योजनाएं (सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण)

Ministry of Rural Development की अन्य योजनाएं

और जानकारी चाहिए?

सभी केंद्र सरकार की योजनाएं श्रेणी के अनुसार देखें, या नाम से खोजें।

लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 1 अगस्त 2026