प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U)
PMAY-U आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का मिशन है, जो 25 जून 2015 को शुरू हुआ और जिसने 4 वर्टिकल के जरिए शहरी आवास मुहैया कराया, BLC और AHP के तहत प्रति घर 1.5 लाख रुपये और इन-सीटू स्लम पुनर्विकास के तहत 1 लाख रुपये केंद्रीय सहायता के साथ। नई मंजूरी 2022 में बंद हो गई; नए आवेदकों को अब PMAY-U 2.0 का इस्तेमाल करना होगा।
PMAY-U क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) "हाउसिंग फॉर ऑल" मिशन है, जिसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी भारत के लिए 25 जून 2015 को शुरू किया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सिवाय क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम घटक के, जो एक केंद्रीय क्षेत्र योजना थी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, PMAY-U जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों के साथ-साथ बाद में अधिसूचित कस्बों को भी कवर करती थी, और चार वर्टिकल के जरिए काम करती थी ताकि हर राज्य अपनी आवास कमी के अनुसार उपयुक्त वितरण मॉडल चुन सके।
यह गाइड मूल 2015 मिशन के बारे में है। संशोधित PMAY-U 2.0, जो 1 सितंबर 2024 से लागू है, अपनी अलग आय श्रेणियों और अपनी अलग आवेदन विंडो वाली एक अलग योजना है; अगर आप आज आवेदन करना चाहते हैं, तो वही योजना आपके लिए है।
मुख्य उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग में शहरी आवास की कमी को दूर करना।
- स्लम निवासियों को उसी जमीन पर पुनर्वासित करना जिस पर वे पहले से रहते हैं, जमीन को संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर।
- पहले से दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी के जरिए EWS, LIG और मध्यम आय वर्ग के खरीदारों के लिए होम लोन को किफायती बनाना।
मुख्य विशेषताएं
- चार वर्टिकल, ISSR, CLSS, AHP और BLC।
- महिला स्वामित्व। EWS/LIG के लिए घर परिवार की किसी वयस्क महिला के नाम पर या संयुक्त नाम पर होना जरूरी था।
- बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य: हर मंजूर यूनिट में पीने का पानी, बिजली, सीवरेज और शौचालय होना जरूरी था।
- मिशन अवधि; मूल रूप से 31 मार्च 2022 तक, जिसे 31 मार्च 2022 तक मंजूर घरों को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया, बिना फंडिंग पैटर्न में किसी बदलाव के।
PMAY-U के चार वर्टिकल क्या हैं?
| वर्टिकल | क्या करता है | केंद्रीय सहायता |
|---|---|---|
| ISSR, इन-सीटू स्लम पुनर्विकास | निजी भागीदारी के साथ अधिसूचित स्लम को उसी जमीन पर पुनर्विकसित करता है, जमीन को संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर | प्रति पात्र स्लम निवासी 1 लाख रुपये |
| AHP, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप | कम से कम 35% EWS घर और न्यूनतम 250 घरों वाली सार्वजनिक या निजी परियोजनाएं | प्रति EWS घर 1.5 लाख रुपये |
| BLC: बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन या एन्हांसमेंट | EWS परिवार अपने ही प्लॉट पर अपना घर बनाता या बढ़ाता है | प्रति घर 1.5 लाख रुपये |
| CLSS: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम | होम लोन खाते में पहले से जमा होने वाली ब्याज सब्सिडी | EWS/LIG के लिए 6.5%, MIG-I के लिए 4%, MIG-II के लिए 3% |
CLSS कैसे काम करती थी
CLSS के तहत, ब्याज सब्सिडी की गणना एक लोन स्लैब पर की जाती थी और पहले से लोन खाते में जमा की जाती थी ताकि EMI तुरंत कम हो जाए:
- EWS और LIG — 6 लाख रुपये तक के लोन पर 6.5% सब्सिडी, 60 वर्ग मीटर तक का कारपेट एरिया, 20 साल की अवधि।
- MIG-I — 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4% सब्सिडी, 160 वर्ग मीटर तक का कारपेट एरिया।
- MIG-II — 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3% सब्सिडी, 200 वर्ग मीटर तक का कारपेट एरिया।
इन स्लैब से ऊपर के लोन की अनुमति थी, लेकिन अतिरिक्त राशि पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी। MIG के लिए CLSS 31 मार्च 2021 को और EWS व LIG के लिए 31 मार्च 2022 को बंद हो गई थी।
PMAY-U के लिए कौन पात्र था?
कोई परिवार आवेदन कर सकता था अगर:
- लाभार्थी परिवार; पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां; भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं रखते थे।
- पारिवारिक आय वर्टिकल के स्लैब में आती थी: EWS सालाना 3 लाख रुपये तक, LIG 3 लाख से 6 लाख रुपये, MIG-I 6 लाख से 12 लाख रुपये और MIG-II 12 लाख से 18 लाख रुपये।
- परिवार मिशन के दायरे में आने वाले किसी वैधानिक कस्बे, या उस कस्बे के साथ अधिसूचित प्लानिंग एरिया में रहता था।
- BLC के लिए, परिवार के पास वह प्लॉट होना जरूरी था जिस पर घर बनाया या बढ़ाया जाना था।
कोई परिवार पात्र नहीं था अगर:
- किसी सदस्य के पास भारत में कहीं भी, चाहे वह रहने के लिए हो या किराए पर दिया गया हो, पक्का घर होता।
- परिवार PMAY-U या किसी अन्य केंद्रीय आवास योजना के तहत पहले से केंद्रीय सहायता ले चुका होता।
- पारिवारिक आय संबंधित वर्टिकल की सीमा से ऊपर होती, उदाहरण के लिए BLC, जो केवल EWS के लिए था, में 6 लाख रुपये से ऊपर।
- आवेदक कोई कमाने वाला वयस्क सदस्य होता जो माता-पिता के साथ रहता है और माता-पिता के परिवार में गिना जाता है; ऐसे सदस्य का आकलन अपनी अलग पात्रता के साथ एक अलग परिवार के रूप में करना होता था।
- CLSS के लिए, लोन परिवार के पहले से मौजूद घर के लिए होता, या कारपेट एरिया स्लैब सीमा से अधिक होता।
PMAY-U के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी थे?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट्स |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | हां | सत्यापन के लिए सभी परिवार सदस्यों का आधार जरूरी था |
| आय प्रमाण | हां | EWS/LIG/MIG स्लैब तय करने के लिए सैलरी स्लिप, ITR या आय प्रमाणपत्र |
| पक्का घर न होने का स्व-घोषणापत्र | हां | पूरे भारत में मान्य, सभी परिवार सदस्यों को कवर करने वाला हलफनामा |
| बैंक खाता विवरण | हां | किस्तों के DBT के लिए आधार-लिंक्ड खाता |
| भूमि स्वामित्व प्रमाण | नहीं | केवल BLC वर्टिकल के लिए जरूरी |
| निवास प्रमाण | नहीं | शहरी स्थानीय निकाय के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी या यूटिलिटी बिल |
अब शहरी आवास सहायता के लिए आवेदन कैसे करें
PMAY-U खुद नए आवेदकों के लिए बंद है। नीचे दिए गए कदम बताते हैं कि कोई शहरी परिवार उत्तराधिकारी योजना PMAY-U 2.0 के लिए कैसे आवेदन करे, और पुरानी PMAY-U फाइल का फॉलो-अप कैसे करे।
- आधिकारिक पोर्टल pmay-urban.gov.in पर देखें कि आपका परिवार PMAY-U 2.0 की आय और स्वामित्व शर्तों में आता है या नहीं।
- अपनी स्थिति के अनुसार वर्टिकल चुनें, बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग या इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम।
- PMAY-U 2.0 पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करें, या किसी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा अपने शहरी स्थानीय निकाय के नागरिक सेवा काउंटर से, और आधार आधारित e-KYC पूरा करें।
- आय प्रमाण, यह स्व-घोषणा कि परिवार के किसी सदस्य के पास पक्का घर नहीं है, और बैंक खाता विवरण अपलोड करें।
- जमा करने पर दिखने वाला आवेदन या असेसमेंट आईडी सुरक्षित रखें।
- मौजूदा PMAY-U फाइल के लिए, pmaymis.gov.in खोलें और असेसमेंट आईडी या अपने नाम व मोबाइल नंबर से Track Your Assessment Status इस्तेमाल करें।
- रुकी हुई मंजूर मामलों को अपनी स्टेट लेवल नोडल एजेंसी या परियोजना को प्रायोजित करने वाले शहरी स्थानीय निकाय के पास ले जाएं।
PMAY-U में कितना लाभ मिलता था?
PMAY-U का सबसे बड़ा अनुदान BLC और AHP के तहत प्रति घर 1.5 लाख रुपये था। किसी एक लाभार्थी को मिलने वाला सबसे अधिक लाभ EWS/LIG के लिए CLSS से मिलता था, जहां 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5% की दर से 20 साल की अवधि में पहले से दी गई सब्सिडी नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से करीब 2.67 लाख रुपये बैठती थी।
PMAY-U डैशबोर्ड के अनुसार, मिशन ने 172.72 लाख घर मंजूर किए, 121.15 लाख घरों का निर्माण शुरू हुआ और 99.25 लाख घर पूरे हुए, जिसके लिए करीब 2.12 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी गई।
PMAY-U की जगह क्या आया?
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नौ साल के क्रियान्वयन के बाद मिशन को संशोधित किया और 1 सितंबर 2024 से PMAY-U 2.0 लागू किया। PMAY-U 2.0 में बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन और अफोर्डेबल हाउसिंग जारी रहती है, साथ ही एक नया अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग वर्टिकल और बंद हो चुकी CLSS की जगह एक नई इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जोड़ी गई है। अगर आप बिना पक्के घर वाले शहरी परिवार हैं, तो अब यही योजना आपके लिए पढ़ने लायक है।
PMAY-U आवेदन अस्वीकार होने की सामान्य वजहें
- आधार और संपत्ति सत्यापन के दौरान पता चला कि किसी परिवार सदस्य के पास पहले से पक्का घर है।
- एक ही परिवार के दो सदस्यों द्वारा डुप्लिकेट आवेदन।
- आय प्रमाणपत्र के सत्यापन में पता चला कि दावा की गई आय स्लैब से अधिक थी।
- आवेदन और बैंक खाते के बीच आधार मेल न खाना।
- दावा की गई CLSS स्लैब के लिए कारपेट एरिया सीमा से अधिक होना।
- BLC मामलों में भूमि स्वामित्व स्पष्ट न होना, जिससे ULB स्तर पर मंजूरी रुक जाती है।
मदद और शिकायत निवारण
- PMAY-U हेल्पलाइन: 011-23063285, 011-23060484 और 011-23063620
- असेसमेंट ट्रैकिंग: pmaymis.gov.in
- स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, किस्त और परियोजना-स्तरीय सवालों के लिए
- शहरी स्थानीय निकाय / नगर निगम, लाभार्थी सूची और सत्यापन संबंधी सवालों के लिए
PMAY-U में पंजीकरण मुफ्त था। कोई भी एजेंट आपका नाम आवास सूची में जुड़वाने के लिए फीस नहीं ले सकता, और कोई भी बैंक CLSS को बीमा या निवेश उत्पाद खरीदने की शर्त पर नहीं दे सकता।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या अब भी PMAY-U के लिए आवेदन किया जा सकता है?
नहीं, PMAY-U ने 31 मार्च 2022 को नए घरों की मंजूरी देना बंद कर दिया था और बढ़ाई गई अवधि केवल पहले से मंजूर घरों को पूरा करने के लिए है। नए शहरी आवेदकों को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2024 से लागू किए गए संशोधित मिशन PMAY-U 2.0 के तहत आवेदन करना होगा।
PMAY-U में प्रति घर कितनी केंद्रीय सहायता मिलती थी?
PMAY-U बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप वर्टिकल के तहत प्रति EWS घर 1.5 लाख रुपये, और इन-सीटू स्लम पुनर्विकास के तहत प्रति पात्र स्लम निवासी 1 लाख रुपये केंद्रीय सहायता देती थी। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत लाभ एक तय अनुदान की बजाय पहले से दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी थी।
क्या CLSS ब्याज सब्सिडी अब भी उपलब्ध है?
नहीं, CLSS बंद हो चुकी है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, MIG-I और MIG-II के लिए CLSS विंडो 31 मार्च 2021 को और EWS व LIG के लिए 31 मार्च 2022 को बंद हो गई थी। अब नए होम लोन के लिए ब्याज सब्सिडी PMAY-U 2.0 इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत दी जाती है।
PMAY-U में EWS, LIG और MIG के लिए आय सीमा क्या थी?
PMAY-U में EWS को 3 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय, LIG को 3 लाख से 6 लाख रुपये, MIG-I को 6 लाख से 12 लाख रुपये और MIG-II को 12 लाख से 18 लाख रुपये के रूप में परिभाषित किया गया था। MIG श्रेणियां केवल CLSS के लिए पात्र थीं, अनुदान आधारित वर्टिकल के लिए कभी नहीं।
PMAY-U के लिए कौन पात्र नहीं था?
कोई परिवार पात्र नहीं होता था अगर किसी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का घर होता, अगर परिवार पहले से किसी आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता ले चुका होता, या आय वर्टिकल की सीमा से अधिक होती। कमाने वाले वयस्क बच्चों को अलग परिवार माना जाता था और उन्हें दो बार नहीं गिना जा सकता था।
क्या PMAY-U के तहत घर महिला के नाम पर होना जरूरी था?
हां, EWS और LIG वर्टिकल के लिए घर परिवार की किसी वयस्क महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर होना जरूरी था। जिन परिवारों में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं थी, वहां मिशन ने अपवाद की अनुमति दी थी।
PMAY-U के तहत कितने घर बनाए गए?
PMAY-U डैशबोर्ड के अनुसार, 172.72 लाख घर मंजूर हुए, 121.15 लाख घरों का निर्माण शुरू हुआ और 99.25 लाख घर पूरे हुए, जिसके लिए मिशन को करीब 2.12 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी गई।
अपना पुराना PMAY-U आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?
pmaymis.gov.in, PMAY-U की मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, पर "Track Your Assessment Status" विकल्प का इस्तेमाल करें, इसके लिए असेसमेंट आईडी या अपना नाम और आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए। मंजूर हो चुके घरों के भुगतान संबंधी सवाल स्टेट लेवल नोडल एजेंसी या शहरी स्थानीय निकाय के पास भेजे जाते हैं।
PMAY-U 2.0 के तहत नया घर कैसे बनवाएं या सब्सिडी कैसे पाएं?
pmay-urban.gov.in पर PMAY-U 2.0 पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करें, या किसी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा अपने शहरी स्थानीय निकाय के नागरिक सेवा काउंटर से आवेदन करें, और आधार आधारित e-KYC पूरा करें। अपनी जरूरत के हिसाब से बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग या इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में से वर्टिकल चुनें।
PMAY-U या PMAY-U 2.0 का स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे देखें?
पुराने PMAY-U आवेदन के लिए pmaymis.gov.in पर असेसमेंट आईडी या नाम और मोबाइल नंबर से "Track Your Assessment Status" देखें। PMAY-U 2.0 के नए आवेदनों का स्टेटस pmay-urban.gov.in पोर्टल पर या संबंधित शहरी स्थानीय निकाय से जांचा जा सकता है।
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