अंगीकार
अंगीकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के अंतर्गत एक जागरूकता अभियान है, जो पहली बार 2 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2019 तक चलाया गया और PMAY-U 2.0 के तहत 5 सितंबर 2025 को अंगीकार 2025 के रूप में फिर से शुरू किया गया। यह एक अभियान है, लाभ नहीं, इसमें कोई नकद अनुदान और कोई आवेदन फॉर्म नहीं है। परिवार अपने शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से भाग लेते हैं।
अंगीकार क्या है?
अंगीकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का एक अभियान है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के साथ चलता है। अंगीकार कोई भुगतान करने वाली योजना नहीं है। इसकी अपनी कोई लाभार्थी सूची नहीं, कोई स्वीकृति राशि नहीं और कोई आवेदन फॉर्म नहीं है, और आवास अनुदान की तलाश करने वालों को इसके बजाय PMAY-U की शाखाओं में जाना चाहिए।
अंगीकार शहरी आवास वितरण में एक वास्तविक समस्या को संबोधित करता है: जिस परिवार को PMAY-U के तहत पक्का घर मिल जाता है, वह अक्सर उन अन्य सेवाओं से वंचित रह जाता है जो उस घर को रहने योग्य बनाती हैं। गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, नल का पानी, अपशिष्ट संग्रह। अंगीकार एक ही यात्रा में इन कमियों को दूर करने के लिए प्रशासन को वार्ड में भेजता है।
यह अभियान 29 अगस्त 2019 को शुरू हुआ और लक्षित शहरों में 2 अक्टूबर 2019, 150वीं गांधी जयंती, से 10 दिसंबर 2019, मानवाधिकार दिवस, तक चलाया गया। इसे सामुदायिक जुटान और वार्ड स्तर पर सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों के माध्यम से चलाया गया।
2019 अभियान के फोकस क्षेत्र
- जल और ऊर्जा संरक्षण।
- अपशिष्ट प्रबंधन।
- स्वास्थ्य।
- वृक्षारोपण।
- स्वच्छता और सफाई।
अभिसरण
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, अंगीकार इन विषयों से संबंधित अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण करता है, जिसमें विशेष ज़ोर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (एलपीजी कनेक्शन के लिए) और आयुष्मान भारत (PMAY-U लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर) पर है।
अंगीकार 2025 क्या है?
अंगीकार 2025 5 सितंबर 2025 को आवास और शहरी कार्य मंत्री द्वारा PMAY-U 2.0 के तहत एक आउटरीच पहल के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पद-कब्जे के बाद व्यवहार परिवर्तन से हटकर डिलीवरी की ओर बढ़ गया: देशभर में PMAY-U 2.0 के बारे में जागरूकता बनाना, आवेदनों के सत्यापन में तेज़ी लाना, और फिनिश लाइन के पास अटके हुए स्वीकृत मकानों को पूरा करना।
मंत्रालय ने शुभारंभ के समय रिपोर्ट किया कि कार्यक्रम के तहत 1.2 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए थे और 94 लाख से अधिक पूर्ण पक्के मकान लाभार्थियों को दिए जा चुके थे, अंगीकार का उद्देश्य सक्रिय सामुदायिक जुटान और अंतिम-मील डिलीवरी के माध्यम से शेष को पूरा करने में मदद करना है।
अंगीकार के लिए कौन पात्र है?
अंगीकार में कोई पात्रता परीक्षण नहीं है, क्योंकि यह किसी व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी नहीं देता। व्यवहार में यह अभियान इनकी ओर निर्देशित है:
- PMAY-U के तहत पूर्ण मकानों के लाभार्थी, जो मूल लक्षित समूह हैं।
- इन लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवाएं, अकेली महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- 2025 के दौर में PMAY-U 2.0 के वे आवेदक जिनका सत्यापन लंबित है।
आप व्यक्तिगत लाभ के रूप में अंगीकार के लिए आवेदन नहीं कर सकते, और शिविर में जाने से कोई भी बाहर नहीं होता। विशेष रूप से:
- अंगीकार कोई नकद अनुदान, सब्सिडी या ऋण नहीं देता। आवास सहायता चाहने वाला परिवार अंगीकार के तहत किसी चीज़ के लिए पात्र नहीं है और उसे किसी PMAY-U शाखा के तहत आवेदन करना चाहिए।
- अंगीकार कोई अलग लाभार्थी डेटाबेस नहीं बनाता। शिविर में दर्ज होने से घर स्वीकृत नहीं होता।
- ग्रामीण परिवार कवर नहीं हैं, शहरी अभियान शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से चलता है, जबकि ग्रामीण आवास PMAY-ग्रामीण के अंतर्गत आता है।
अंगीकार शिविर में कौन-से दस्तावेज़ ले जाने चाहिए?
| दस्तावेज़ | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| PMAY-U लाभार्थी या आवेदन ID | नहीं | ULB को आपका आवास रिकॉर्ड निकालने और देरी पर कार्रवाई करने देता है |
| आधार कार्ड | नहीं | यदि शिविर आपको उज्ज्वला या आयुष्मान भारत से जोड़ता है तो ज़रूरी |
| राशन कार्ड | नहीं | अभिसरण शिविरों में परिवार स्थापित करने के लिए उपयोग |
कुछ भी अनिवार्य नहीं है। कोई भी निवासी बिना किसी दस्तावेज़ के वार्ड गतिविधि में भाग ले सकता है, लेकिन PMAY-U आवेदन ID साथ रखना ही यात्रा को उपयोगी बनाता है।
अंगीकार के लिए आवेदन या भाग कैसे लें
अंगीकार का कोई आवेदन फॉर्म नहीं है। ये चरण एक परिवार को इस अभियान से वास्तव में कुछ हासिल करने में मदद करते हैं।
- अपने शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड कार्यालय या नगर निगम से पता करें कि आपके वार्ड में अंगीकार गतिविधियां कब निर्धारित हैं — तारीखें केंद्रीय रूप से नहीं, स्थानीय रूप से घोषित होती हैं।
- अपने PMAY-U आवेदन या लाभार्थी ID के साथ वार्ड-स्तरीय शिविर या सामुदायिक जुटान कार्यक्रम में भाग लें।
- ULB अधिकारी से अपने PMAY-U आवेदन के सत्यापन चरण की जांच करने, या अपने स्वीकृत मकान की पूर्णता स्थिति की जांच करने के लिए कहें, और यदि यह अटका है तो शिकायत दर्ज करें।
- उज्ज्वला के तहत एलपीजी कनेक्शन, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कार्ड, और नगरपालिका जल, स्वच्छता व अपशिष्ट संग्रह सेवाओं से जुड़ने के लिए शिविर में अभिसरण डेस्क का उपयोग करें।
- यदि कुछ हफ्तों में कोई प्रगति नहीं होती, तो शिविर में मिली पावती या संदर्भ के साथ ULB कार्यालय में फॉलो-अप करें।
- किसी अनसुलझी PMAY-U शिकायत को नीचे दिए गए राज्य-स्तरीय नोडल अधिकारी या MoHUA हेल्पलाइन नंबरों तक बढ़ाएं।
अंगीकार कैसे लागू किया जाता है?
अंगीकार किसी केंद्रीय कार्यालय के बजाय शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से चलता है। नगरपालिका स्टाफ, सामुदायिक आयोजक और स्वयं सहायता समूह वार्ड-स्तरीय बैठकें, लाभार्थी परिवारों से घर-घर संपर्क, और अपशिष्ट पृथक्करण व जल बचत पर सड़क नाटक, रैलियां और प्रदर्शन जैसी IEC गतिविधियां करते हैं। अभिसरण डेस्क उसी कार्यक्रम में अन्य विभागों के अधिकारियों को लाते हैं ताकि परिवार मौके पर ही नामांकित हो जाए।
चूंकि डिलीवरी स्थानीय है, अभियान की तीव्रता शहरों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती है। जिस निवासी के ULB ने कुछ भी आयोजित नहीं किया, वह अंगीकार गतिविधियों को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता।
सहायता और संपर्क
- PMAY-U हेल्पलाइन, MoHUA: 011-23063285, 011-23060484, 011-23063620
- शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका वार्ड कार्यालय, अंगीकार गतिविधियों और PMAY-U सत्यापन के लिए कार्यकारी प्राधिकरण
- पोर्टल: pmay-urban.gov.in, जिसमें अंगीकार संदर्भ गाइड और PMAY-U 2.0 जानकारी है
अंगीकार में भाग लेना मुफ्त है, और कोई भी अधिकारी या एजेंट किसी परिवार से शिविर या किसी अभिसरण योजना में नामांकन के लिए शुल्क नहीं ले सकता।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अंगीकार अभियान क्या है?
अंगीकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के लाभार्थियों के लिए एक आउटरीच और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन अभियान है। इसे पहली बार 2 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2019 तक चलाया गया और PMAY-U 2.0 के तहत 5 सितंबर 2025 को अंगीकार 2025 के रूप में फिर से शुरू किया गया।
क्या अंगीकार लाभार्थियों को कोई पैसा देता है?
नहीं। अंगीकार किसी भी प्रकार का अनुदान, सब्सिडी या भत्ता नहीं देता। यह अभियान जागरूकता फैलाने, PMAY-U परिवारों को अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने, और स्वीकृत मकानों के सत्यापन व पूर्णता में तेज़ी लाने के लिए है।
क्या मैं अंगीकार के लिए आवेदन कर सकता हूं?
नहीं, अंगीकार के लिए कोई आवेदन फॉर्म नहीं है और सामान्य अर्थ में कोई भी व्यक्ति पात्र या अपात्र नहीं है। परिवार अपने शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आयोजित वार्ड-स्तरीय शिविरों और गतिविधियों के माध्यम से भाग लेते हैं।
अंगीकार किन योजनाओं के साथ अभिसरण करता है?
मुख्यतः एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत, साथ ही जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और वृक्षारोपण पर कार्यक्रम। उद्देश्य एक ही यात्रा में एक परिवार को कई योजनाओं में नामांकित करना है।
अंगीकार किस पर ध्यान केंद्रित करता है?
PMAY-U के तहत पूर्ण मकान वाले लाभार्थी, विशेष ध्यान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, दिव्यांगजनों, विधवाओं, अकेली महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर। अंगीकार 2025 अतिरिक्त रूप से उन आवेदकों को लक्षित करता है जिनका सत्यापन लंबित है और उन परियोजनाओं को जो पूर्णता के करीब हैं।
अंगीकार 2025 क्या है?
अंगीकार 2025 इस अभियान का पुनः शुभारंभ है, जो PMAY-U 2.0 के तहत, 5 सितंबर 2025 को आवास और शहरी कार्य मंत्री द्वारा घोषित किया गया। इसका लक्ष्य PMAY-U 2.0 के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आवेदनों के सत्यापन में तेज़ी लाना और शेष स्वीकृत मकानों को पूरा करना है।
अटके हुए PMAY-U आवेदन को ठीक करने के लिए अंगीकार शिविर का उपयोग कैसे करें?
अपने PMAY-U आवेदन ID के साथ वार्ड शिविर में जाएं और वहां मौजूद शहरी स्थानीय निकाय अधिकारी से सत्यापन के चरण की जांच करने का अनुरोध करें। अंगीकार 2025 स्पष्ट रूप से आवेदन सत्यापन और अंतिम-मील डिलीवरी में तेज़ी लाने के लिए है, इसलिए विलंबित मामला उठाने के लिए शिविर सही जगह है।
अंगीकार शिविर कब लगेगा, यह कैसे पता करें?
कोई केंद्रीय कैलेंडर नहीं है — शिविरों की तारीखें स्थानीय स्तर पर घोषित होती हैं। अपने शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड कार्यालय या नगर निगम से पता करें कि आपके वार्ड में अगली अंगीकार गतिविधि कब है।
संबंधित योजनाएं (Housing & Urban Affairs)
- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)
- अटल शहरी पुनर्जीवन एवं परिवर्तन मिशन (AMRUT / AMRUT 2.0)
- OBC लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण योजना
- मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS-MIG)
- सुरक्षा संबंधी व्यय (राहत और पुनर्वास)
- दीन दयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS)
Ministry of Housing and Urban Affairs की अन्य योजनाएं
- हृदय: विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना
- DAY-NULM रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट (EST&P)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) - PMAY-U के तहत
- स्वच्छ भारत मिशन - अर्बन 2.0 (SBM-U 2.0)
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