पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)
पीएम स्वनिधि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को तीन किश्तों में 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये के जमानत-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण देती है, जिसमें समय पर पुनर्भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी और 1,600 रुपये तक डिजिटल कैशबैक शामिल है। विक्रेता pmsvanidhi.mohua.gov.in पर मुफ्त आवेदन करते हैं; उधार 31 मार्च 2030 तक चलेगा।
पीएम स्वनिधि क्या है?
पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बैंकों के माध्यम से छोटे, जमानत-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण देती है, जिसमें समय पर पुनर्भुगतान पर ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक शामिल है।
पीएम स्वनिधि जून 2020 में कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यवसायों को फिर से शुरू करने में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की मदद के लिए शुरू की गई थी। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, यह योजना तब से आपातकालीन ऋण से कहीं आगे बढ़ चुकी है - यह विक्रेताओं को औपचारिक पहचान, क्रेडिट इतिहास और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश बिंदु देती है।
27 अगस्त 2025 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि के पुनर्गठन और इसकी उधार अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 करने को मंजूरी दी। पुनर्गठित योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित करना है।
मुख्य उद्देश्य
- रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को जमानत-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।
- समय पर पुनर्भुगतान को पुरस्कृत करना और विक्रेताओं के लिए औपचारिक क्रेडिट इतिहास बनाना।
- यूपीआई-लिंक्ड भुगतान और कैशबैक के जरिए डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देना।
- विक्रेताओं और उनके परिवारों को केंद्रीय कल्याण योजनाओं से जोड़ना।
मुख्य विशेषताएं
- 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये की तीन ऋण किश्तें।
- समय पर पुनर्भुगतान पर प्रति वर्ष 7% ब्याज सब्सिडी।
- डिजिटल लेनदेन के लिए 1,600 रुपये तक कैशबैक।
- दूसरा ऋण समय पर चुकाने वाले विक्रेताओं के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड।
- वैधानिक शहरों से आगे जनगणना शहरों और शहरी-सीमांत क्षेत्रों तक क्रमिक रूप से कवरेज का विस्तार।
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा राज्यों, बैंकों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से लागू।
पीएम स्वनिधि के लिए कौन पात्र है?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आप एक रेहड़ी-पटरी विक्रेता हैं जो 24 मार्च 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्र में विक्रय कर रहे थे।
- आपके पास अपने शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) या पहचान पत्र है।
- आप विक्रेताओं के शहरी स्थानीय निकाय सर्वेक्षण में पहचाने गए थे लेकिन अभी प्रमाणपत्र या पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है।
- आप सर्वेक्षण से छूट गए थे, या इसके बाद विक्रय शुरू किया, और शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी से सिफारिश पत्र (एलओआर) प्राप्त कर सकते हैं।
- आप एक ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विक्रय करते हैं जिसने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है। पोर्टल स्पष्ट रूप से यह शर्त बताता है।
पुनर्गठित योजना के तहत, कवरेज को वैधानिक शहरों से आगे जनगणना शहरों और शहरी-सीमांत क्षेत्रों तक क्रमिक रूप से बढ़ाया जा रहा है, जो पात्र विक्रेताओं के दायरे को व्यापक बनाता है।
आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:
- आपने 24 मार्च 2020 के बाद विक्रय शुरू किया और शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी से सिफारिश पत्र प्राप्त नहीं कर सकते।
- आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित नहीं की है - पोर्टल लाभ को अधिसूचित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विक्रेताओं तक सीमित रखता है।
- आपके पास कोई विक्रय प्रमाणपत्र नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, सर्वेक्षण सूची में कोई स्थान नहीं और कोई एलओआर नहीं है - यह स्थापित करने के लिए कि आप एक रेहड़ी-पटरी विक्रेता हैं, इन चार मार्गों में से एक की आवश्यकता होती है।
- आप पिछला ऋण चुकाए बिना दूसरी या तीसरी किश्त की मांग कर रहे हैं। हर उच्च किश्त पिछली किश्त के पुनर्भुगतान से ही अनलॉक होती है, और रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए दूसरे ऋण का समय पर पुनर्भुगतान आवश्यक है।
पीएम स्वनिधि के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
| दस्तावेज | अनिवार्य | टिप्पणी |
|---|---|---|
| विक्रय प्रमाणपत्र या विक्रेता पहचान पत्र | नहीं | चार पात्रता मार्गों में से एक |
| शहरी स्थानीय निकाय/टीवीसी से सिफारिश पत्र | नहीं | सीओवी न रखने वाले विक्रेताओं के लिए मार्ग |
| आधार कार्ड | हां | आवेदन आधार-आधारित सत्यापन का उपयोग करता है |
| आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर | हां | ओटीपी के लिए आवश्यक; अन्यथा सीएससी या बैंक के माध्यम से आवेदन करें |
| बैंक खाता विवरण | हां | ऋण क्रेडिट और ब्याज सब्सिडी समायोजन |
| यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड | नहीं | डिजिटल लेनदेन कैशबैक कमाने के लिए आवश्यक |
पीएम स्वनिधि के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (online apply kaise kare)
- pmsvanidhi.mohua.gov.in पर अपनी सर्वेक्षण स्थिति जांचें ताकि यह पता चले कि शहरी स्थानीय निकाय के रेहड़ी-पटरी विक्रेता सर्वेक्षण ने आपको कवर किया है या नहीं।
- सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है, क्योंकि आवेदन आधार ओटीपी के जरिए सत्यापित होता है।
- पोर्टल पर, अपनी स्थिति के अनुसार मार्ग चुनें - यदि आपके पास विक्रय प्रमाणपत्र या शहरी स्थानीय निकाय पहचान पत्र है तो "ऋण के लिए आवेदन करें", या यदि आपको पहले शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी से सिफारिश पत्र चाहिए तो "एलओआर सह ऋण के लिए आवेदन करें"।
- वह ऋण किश्त चुनें जिसके लिए आप पात्र हैं - पहली बार उधार लेने वाले के लिए 15,000 रुपये, पहला ऋण चुकाने के बाद 25,000 रुपये, या दूसरा चुकाने के बाद 50,000 रुपये।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें, अपने जुड़े मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी से सत्यापित करें, और अपना विक्रय विवरण, व्यवसाय विवरण और बैंक खाता जानकारी भरें।
- दिखाई गई सूची से अपनी ऋण देने वाली संस्था चुनें और आवेदन जमा करें। दिखाया गया आवेदन नंबर नोट करें।
- बैंक द्वारा मांगा गया कोई भी सत्यापन पूरा करें। स्वीकृति पर, ऋण आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है, और समय पर भुगतान करने पर आपके ऋण खाते में 7% ब्याज सब्सिडी लागू होती है।
- आपको जारी किए गए यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान स्वीकार करना शुरू करें ताकि 1,600 रुपये तक का कैशबैक जमा होना शुरू हो।
पीएम स्वनिधि के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें (offline apply kaise kare)
- अपने आधार कार्ड, विक्रय प्रमाणपत्र या पहचान पत्र और बैंक पासबुक के साथ अपने शहरी स्थानीय निकाय सहायता डेस्क, बैंक शाखा, या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं।
- अधिकारी से आपकी ओर से पीएम स्वनिधि आवेदन दाखिल करने के लिए कहें, यदि आपके पास विक्रय प्रमाणपत्र नहीं है तो सिफारिश पत्र का अनुरोध भी शामिल करें।
- केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें - यह उस मार्ग का उपयोग करें यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा नहीं है।
- अपने आवेदन नंबर वाली पावती एकत्र करें और ऋण देने वाली बैंक शाखा से फॉलो-अप करें।
विक्रेता आउटरीच अभियानों के दौरान भी आवेदन कर सकते हैं। विशेष अभियान के तहत, सभी शहरी स्थानीय निकायों में 17 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक लोक कल्याण मेले आयोजित किए गए, जहां विक्रेताओं को जुटाया गया, आवेदन जमा किए गए, वितरण में तेजी लाई गई और लाभार्थियों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया।
पीएम स्वनिधि से कितना लाभ मिलता है?
| किश्त | ऋण राशि | शर्त |
|---|---|---|
| पहली | 15,000 रुपये तक | पात्र रेहड़ी-पटरी विक्रेता, पहला ऋण |
| दूसरी | 25,000 रुपये तक | पहला ऋण चुकाने पर |
| तीसरी | 50,000 रुपये तक | दूसरा ऋण चुकाने पर |
ऋण के साथ, यह योजना निम्नलिखित भी प्रदान करती है:
- समय पर पुनर्भुगतान पर प्रति वर्ष 7% ब्याज सब्सिडी।
- नियमित बिक्री पर 1,200 रुपये तक कैशबैक, अधिकतम 100 रुपये प्रति माह तक सीमित।
- 2,000 रुपये या उससे अधिक की थोक खरीद पर 400 रुपये तक कैशबैक, प्रति लेनदेन 20 रुपये की दर से अधिकतम 100 रुपये प्रति तिमाही।
- दूसरा ऋण समय पर चुकाने वाले विक्रेताओं के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड, जो आपातकालीन व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए तत्काल ऋण पहुंच देता है।
दोनों कैशबैक धाराएं मिलकर डिजिटल रूप से बेचने और खरीदने वाले विक्रेता के लिए 1,600 रुपये तक के मूल्य की हैं।
स्वनिधि से समृद्धि क्या है?
स्वनिधि से समृद्धि पीएम स्वनिधि की कल्याण-जोड़ने वाली शाखा है। यह रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और उनके परिवारों की प्रोफाइल बनाती है और उन्हें केंद्रीय कल्याण योजनाओं से जोड़ती है ताकि लाभ केवल व्यवसाय तक ही नहीं बल्कि पूरे परिवार तक पहुंचे।
प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, स्वनिधि से समृद्धि ने लाभार्थियों को भारत सरकार की 8 कल्याण योजनाओं से जोड़ा है, 47 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और परिवारों की प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है, और 9 दिसंबर 2025 तक 1.46 करोड़ से अधिक योजना स्वीकृतियां दर्ज की गई थीं।
पुनर्गठित योजना अभिसरण के जरिए उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और मार्केटिंग में विक्रेता क्षमता भी बनाती है, और एफएसएसएआई के साथ साझेदारी में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए मानक स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।
पीएम स्वनिधि कौन चलाता है?
पीएम स्वनिधि एक केंद्र सरकार की पहल है जिसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग संयुक्त रूप से लागू करते हैं, जिसमें डीएफएस बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण और क्रेडिट कार्ड तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है।
राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की पहचान करते हैं, ऋण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हैं और लाभार्थियों को कल्याण योजनाओं से जोड़ते हैं। बैंक ऋण वितरित करते हैं, ब्याज सब्सिडी को प्रोसेस करते हैं और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देते हैं।
इस योजना ने केंद्रीय स्तर पर नवाचार के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (2023) जीता, और 2022 में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता के लिए रजत पुरस्कार जीता।
पीएम स्वनिधि में सहायता कहां से मिलेगी
- हेल्पलाइन: 1800 11 1979, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध, राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर, 8 भाषाओं में।
- पोर्टल सहायता ईमेल: योजना संबंधी प्रश्नों के लिए pmsvanidhi.support@sidbi.in और तकनीकी समस्याओं के लिए portal.pmsvanidhi@sidbi.in, जैसा कि pmsvanidhi.mohua.gov.in के संपर्क पेज पर सूचीबद्ध है।
- विक्रय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और सिफारिश पत्र संबंधी समस्याओं के लिए अपना शहरी स्थानीय निकाय सहायता डेस्क।
- स्वीकृति, वितरण और ब्याज सब्सिडी संबंधी प्रश्नों के लिए अपनी ऋण देने वाली बैंक शाखा।
पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन करना मुफ्त है। कोई भी एजेंट ऋण स्वीकृत कराने के लिए आपसे शुल्क नहीं ले सकता, और कोई बैंक या सरकारी अधिकारी आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पीएम स्वनिधि के तहत एक रेहड़ी-पटरी विक्रेता को कितना ऋण मिल सकता है?
एक विक्रेता को पहली किश्त में 15,000 रुपये तक, पहली किश्त चुकाने के बाद दूसरी किश्त में 25,000 रुपये तक, और तीसरी किश्त में 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2025 को योजना का पुनर्गठन किया, तब पहली दो किश्तों को 10,000 रुपये और 20,000 रुपये से बढ़ाया गया।
क्या 2026 में पीएम स्वनिधि अभी भी खुली है?
हां, पीएम स्वनिधि के तहत उधार देना 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2025 को योजना की पहले की 31 दिसंबर 2024 की उधार समय सीमा से आगे बढ़ाकर इसके पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी, कुल 7,332 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ।
क्या पीएम स्वनिधि ऋण के लिए मुझे जमानत या गारंटर की जरूरत है?
नहीं, पीएम स्वनिधि ऋण जमानत-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण हैं। बैंक सुरक्षा के बजाय शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विक्रेता की पहचान के आधार पर ऋण देते हैं।
पीएम स्वनिधि किस प्रकार की ब्याज सब्सिडी देती है?
पीएम स्वनिधि ऋण के समय पर पुनर्भुगतान पर प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी उधारकर्ता के ऋण खाते में जमा की जाती है, इसलिए समय पर भुगतान करने वाला विक्रेता वास्तव में बहुत कम दर चुकाता है।
पीएम स्वनिधि के तहत एक विक्रेता कितना कैशबैक कमा सकता है?
एक विक्रेता कुल मिलाकर 1,600 रुपये तक का कैशबैक कमा सकता है - नियमित डिजिटल बिक्री पर अधिकतम 100 रुपये प्रति माह की दर से 1,200 रुपये तक, और 2,000 रुपये या उससे अधिक की थोक खरीद पर प्रति लेनदेन 20 रुपये की दर से, प्रति तिमाही अधिकतम 100 रुपये तक 400 रुपये।
पीएम स्वनिधि के लिए कौन पात्र है?
वे रेहड़ी-पटरी विक्रेता जो 24 मार्च 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्र में विक्रय कर रहे थे और जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी विक्रय प्रमाणपत्र या पहचान पत्र है, पात्र हैं। शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में पहचाने गए लेकिन अभी प्रमाणपत्र जारी न हुए विक्रेता, और शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी से सिफारिश पत्र प्राप्त करने वाले सर्वेक्षण से छूटे विक्रेता भी पात्र हैं।
पीएम स्वनिधि रुपे क्रेडिट कार्ड क्या है?
यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड पुनर्गठित योजना की एक नई विशेषता है, जो अपना दूसरा ऋण समय पर चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। यह विक्रेताओं को व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए तत्काल ऋण की पहुंच देता है।
क्या पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क है?
नहीं, pmsvanidhi.mohua.gov.in पर और बैंक शाखाओं, शहरी स्थानीय निकाय सहायता डेस्क और कॉमन सर्विस सेंटरों पर पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन करना मुफ्त है। कोई भी एजेंट ऋण स्वीकृत कराने के लिए शुल्क नहीं ले सकता; भुगतान की मांग की शिकायत हेल्पलाइन 1800 11 1979 पर करें।
पीएम स्वनिधि की ऋण स्थिति कैसे जांचें?
pmsvanidhi.mohua.gov.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन करके ऋण स्वीकृति, वितरण और ब्याज सब्सिडी की स्थिति जांची जा सकती है। शहरी स्थानीय निकाय सहायता डेस्क या ऋण देने वाली बैंक शाखा से भी स्थिति की पुष्टि की जा सकती है।
PM SVANidhi loan ka status kaise check kare?
pmsvanidhi.mohua.gov.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन करके ऋण स्वीकृति, वितरण और ब्याज सब्सिडी की स्थिति जांची जा सकती है, या शहरी स्थानीय निकाय सहायता डेस्क अथवा ऋण देने वाली बैंक शाखा से पुष्टि करें।
PM SVANidhi ke liye online apply kaise kare?
pmsvanidhi.mohua.gov.in पर मुफ्त आवेदन करें, या बैंक शाखा, शहरी स्थानीय निकाय सहायता डेस्क या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी विक्रय प्रमाणपत्र या पहचान पत्र देना जरूरी है, और कोई एजेंट शुल्क नहीं लगता।
PM SVANidhi ki agli kist kab milegi?
दूसरी और तीसरी किश्त पहली किश्त के समय पर पुनर्भुगतान के बाद ही मिलती है, कोई तय तारीख नहीं होती। अपनी अगली किश्त की पात्रता और स्थिति pmsvanidhi.mohua.gov.in पर लॉगिन करके या ऋण देने वाली बैंक शाखा से जांचें।
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