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प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)

संक्षिप्त जानकारी

PMAY-U 2.0 आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है जिसे 9 अगस्त 2024 को स्वीकृति मिली, ताकि 1 करोड़ शहरी परिवार घर बना सकें, खरीद सकें या किराए पर ले सकें। इसमें निर्माण वर्टिकल के तहत प्रति यूनिट Rs 2.50 लाख तथा Rs 9 लाख तक वार्षिक आय वाले EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन पर Rs 1.80 लाख तक ब्याज सब्सिडी दी जाती है, आवेदन pmay-urban.gov.in पर होता है।

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗ हेल्पलाइन: 011-23063285, 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567, 011-23061827
Benefit
AHP/BLC के तहत प्रति यूनिट Rs 2.50 लाख और ISS के तहत Rs 1.80 लाख तक ब्याज सब्सिडी
Maximum benefit
Rs 2.50 lakh per unit (AHP/BLC) or Rs 1.80 lakh interest subsidy (ISS)
How to apply
Online (pmay-urban.gov.in and pmaymis.gov.in) with verification by ULBs or lending institutions
Helpline
011-23063285, 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567, 011-23061827

PMAY-U 2.0 क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) केंद्रीय शहरी आवास मिशन का दूसरा चरण है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को मंजूरी दी। यह राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से पांच वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती दर पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता देती है।

प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, PMAY-U 2.0 में Rs 10 लाख करोड़ का निवेश शामिल है जिसमें Rs 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता है। यह पहले PMAY-U मिशन के बाद आती है, जिसके तहत PMAY-U 2.0 की मंजूरी के समय तक 1.18 करोड़ घर स्वीकृत हो चुके थे और 85.5 लाख से अधिक घर बनकर सौंपे जा चुके थे।

PMAY-U 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू होती है, सिवाय इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम घटक के, जो पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना है।

मुख्य उद्देश्य

  • EWS, LIG और MIG परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करना जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है।
  • निर्माण और खरीद के जरिए स्वामित्व को बढ़ावा देना, और जो घर नहीं खरीद सकते उनके लिए किराये के मकान उपलब्ध कराना।
  • आधुनिक, हरित और आपदा-रोधी निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देना।
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाने के लिए प्रेरित करना जो किफायती दर बेहतर बनाए।

मुख्य विशेषताएं

  • चार वर्टिकल: BLC, AHP, ARH और ISS
  • AHP और BLC के तहत प्रति यूनिट Rs 2.50 लाख सरकारी सहायता।
  • ISS के तहत Rs 1.80 लाख तक होम लोन ब्याज सब्सिडी।
  • क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट का कोष Rs 1,000 करोड़ से बढ़ाकर Rs 3,000 करोड़ किया गया, जिसका प्रबंधन नेशनल हाउसिंग बैंक से NCGTC को स्थानांतरित हो रहा है।
  • आधुनिक, हरित निर्माण को बढ़ावा देने हेतु टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सब-मिशन (TISM)
  • योजना के तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा अनिवार्य है।

PMAY-U 2.0 के लिए कौन पात्र है?

आप आवेदन कर सकते हैं यदि:

  • आपका परिवार EWS, LIG या MIG श्रेणी में आता है और देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं रखता।
  • आपकी वार्षिक पारिवारिक आय Rs 3 लाख तक (EWS), Rs 3 लाख से Rs 6 लाख तक (LIG) या Rs 6 लाख से Rs 9 लाख तक (MIG) है।
  • आप जनगणना 2011 के अनुसार वैधानिक कस्बे या बाद में अधिसूचित कस्बे में रहते हैं, जिसमें अधिसूचित योजना क्षेत्र और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत शहरी नियोजन का दायित्व रखने वाला कोई अन्य प्राधिकरण शामिल है।
  • BLC वर्टिकल के लिए, आप अपनी खाली जमीन रखने वाले EWS परिवार हैं। यदि भूमिहीन हैं, तो राज्य/केंद्रशासित प्रदेश भूमि अधिकार (पट्टा) दे सकता है।
  • ISS वर्टिकल के लिए, आपका होम लोन 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद मंजूर और वितरित हुआ हो, लोन Rs 25 लाख तक, घर का मूल्य Rs 35 लाख तक, और कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

आप आवेदन नहीं कर सकते यदि:

  • आपके परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है। यह अस्वीकृति का सबसे आम कारण है।
  • आपकी वार्षिक पारिवारिक आय Rs 9 लाख से अधिक है, जो MIG की सीमा है।
  • आप योजना के शहरी दायरे से बाहर रहते हैं - यह योजना वैधानिक कस्बों और अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्रों पर लागू होती है, ग्रामीण क्षेत्रों पर नहीं, जिनके लिए PMAY-ग्रामीण है।
  • ISS के लिए, आपका लोन 1 सितंबर 2024 से पहले मंजूर हुआ हो, लोन राशि Rs 25 लाख से अधिक हो, घर का मूल्य Rs 35 लाख से अधिक हो, या कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर से अधिक हो।
  • उसी संपत्ति पर पहले ही सब्सिडी ली जा चुकी है - ISS पेज के अनुसार सब्सिडी प्रति संपत्ति एक ही बार लागू होती है।
  • सब्सिडी लेने के बाद आपने लोन बकाया किसी अन्य ऋणदाता को स्थानांतरित किया है; ऐसे बैलेंस ट्रांसफर बाद के दावों को अयोग्य बना देते हैं।
  • आप झूठी आय घोषणा देते हैं, जिस पर कानूनी कार्रवाई होती है।

PMAY-U 2.0 के चार वर्टिकल कौन-से हैं?

बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) व्यक्तिगत पात्र EWS परिवारों को अपनी खाली जमीन पर नया घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देता है। लाभार्थी भूमिहीन होने पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश भूमि अधिकार (पट्टा) दे सकता है।

अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, शहरों और सार्वजनिक/निजी एजेंसियों की साझेदारी में बने घरों के स्वामित्व के लिए EWS लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देता है। निजी परियोजनाओं से खरीदने वाले लाभार्थियों को रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर मिलते हैं, और राज्य, केंद्रशासित प्रदेश व ULB जरूरी मानकों को पूरा करने वाली निजी परियोजनाओं को व्हाइटलिस्ट करते हैं। नवाचारी निर्माण तकनीक अपनाने वाली AHP परियोजनाओं को प्रति आवास इकाई 30 वर्ग मीटर तक Rs 1,000 प्रति वर्ग मीटर की टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट अतिरिक्त मिलती है।

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH) कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर व निराश्रित लोगों, छात्रों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए किराये के मकान बनाता है जो घर के मालिक नहीं बनना चाहते या बना/खरीद नहीं सकते। यह दो मॉडलों पर चलता है - मॉडल 1, शहरों में मौजूदा सरकारी फंडेड खाली मकानों को PPP या सार्वजनिक एजेंसियों के जरिए किराये के मकानों में बदलना, और मॉडल 2, निजी या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किराये के मकानों का निर्माण, संचालन और रखरखाव। नवाचारी तकनीक अपनाने वाली परियोजनाओं के लिए केंद्र Rs 3,000 प्रति वर्ग मीटर की TIG जारी करता है और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश Rs 2,000 प्रति वर्ग मीटर योगदान देता है।

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) घर खरीदने, दोबारा खरीदने या बनाने के लिए EWS, LIG और MIG परिवारों के होम लोन पर सब्सिडी देती है।

PMAY-U 2.0 के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?

दस्तावेज अनिवार्य नोट
आधार कार्ड हां आवेदक और परिवार के सदस्यों के लिए
वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण हां EWS/LIG/MIG के लिए Rs 3/6/9 लाख तक
कोई पक्का मकान न होने की स्व-घोषणा हां झूठी घोषणा पर कानूनी कार्रवाई
भूमि स्वामित्व दस्तावेज या पट्टा नहीं BLC वर्टिकल के लिए
बैंक खाता विवरण हां सहायता और सब्सिडी किस्तों के DBT के लिए
होम लोन मंजूरी व वितरण के दस्तावेज नहीं ISS के लिए; लोन 1 सितंबर 2024 को या बाद का हो
संपत्ति दस्तावेज नहीं ISS के लिए; घर का मूल्य Rs 35 लाख तक, कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक

PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें (online apply kaise kare)

  1. pmay-urban.gov.in पर जाकर "Apply for PMAY-U 2.0" लिंक खोलें, जो आपको pmaymis.gov.in पर PMAY MIS पोर्टल पर ले जाएगा।
  2. दिखाई गई पात्रता शर्तें पढ़ें और पुष्टि करें कि आपके परिवार के पास कहीं भी पक्का मकान नहीं है और वार्षिक पारिवारिक आय EWS, LIG और MIG के लिए Rs 3 लाख / Rs 6 लाख / Rs 9 लाख की सीमा में है।
  3. वह वर्टिकल चुनें जिसके तहत आवेदन कर रहे हैं - BLC, AHP, ARH या ISS।
  4. आवेदक और परिवार के सदस्यों के लिए आधार प्रमाणीकरण पूरा करें, और आय, परिवार व पते की जानकारी भरें।
  5. एकीकृत वेब पोर्टल पर अपनी आवास मांग दर्ज करें। ISS के लिए, आवेदन फिर प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (PLI) को भेजे जाते हैं, जो आय मानदंड के आधार पर आवेदक की जांच करता है।
  6. सहायक दस्तावेज अपलोड करें - आय प्रमाण, स्व-घोषणा, BLC के लिए भूमि दस्तावेज, और ISS के लिए लोन व संपत्ति दस्तावेज - और आवेदन जमा करें।
  7. स्क्रीन पर दिखाई गई आवेदन संख्या नोट करें और MIS पोर्टल पर स्टेटस ट्रैक करें। BLC और AHP के आवेदन सत्यापन व मंजूरी के लिए अर्बन लोकल बॉडी और राज्य के पास जाते हैं।
  8. जहां जरूरी हो, जियो-टैगिंग पूरी करें। ISS के लिए, पूर्ण घर की पहली किस्त के बाद जियो-टैगिंग होती है, और निर्माणाधीन घर के लिए हर किस्त से पहले।

PMAY-U 2.0 कितना लाभ देती है?

निर्माण वर्टिकल (AHP और BLC): सरकारी सहायता प्रति यूनिट Rs 2.50 लाख है। केंद्र-राज्य हिस्सेदारी इस प्रकार है:

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश केंद्र का हिस्सा न्यूनतम राज्य हिस्सा
पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर व पुडुचेरी Rs 2.25 लाख प्रति यूनिट Rs 0.25 लाख प्रति यूनिट
अन्य सभी केंद्रशासित प्रदेश Rs 2.50 लाख प्रति यूनिट शून्य
शेष राज्य Rs 1.50 लाख प्रति यूनिट Rs 1.00 लाख प्रति यूनिट

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा अनिवार्य है, और राज्य किफायती दर बेहतर बनाने के लिए न्यूनतम से ऊपर अतिरिक्त राशि जोड़ सकते हैं।

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम: Rs 35 लाख तक मूल्य के घर के लिए Rs 25 लाख तक का लोन लेने वाले लाभार्थी को लोन के पहले Rs 8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है, जो 12 वर्ष तक की अवधि के लिए है। अधिकतम राशि Rs 1.80 लाख है, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 8.5% डिस्काउंट दर पर Rs 1.50 लाख है। सब्सिडी पुश बटन के जरिए पांच बराबर वार्षिक किस्तों में जारी होती है, बशर्ते लोन खाता चालू रहे और मूलधन का 50% से अधिक बकाया हो। लाभार्थी वेबसाइट, OTP या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से अपने खाते तक पहुंच सकते हैं।

टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सब-मिशन क्या है?

टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सब-मिशन (TISM) PMAY-U 2.0 के तहत स्थापित किया गया है ताकि राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों को तेज, बेहतर गुणवत्ता वाले निर्माण के लिए आधुनिक, नवाचारी और हरित तकनीकों व निर्माण सामग्री अपनाने में मार्गदर्शन मिले। TISM के तहत, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और शहरों को जलवायु-अनुकूल भवनों और मजबूत आवास के लिए आपदा-रोधी और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों पर केंद्रित नवाचारी प्रथाओं व चैलेंज-मोड परियोजनाओं के जरिए समर्थन दिया जाता है।

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की शर्त क्या है?

PMAY-U 2.0 के तहत लाभ पाने के लिए, हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को एक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनानी होगी जिसमें ऐसे सुधार और प्रोत्साहन शामिल हों जो सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को किफायती आवास क्षेत्र में लाएं और इसकी सामर्थ्य बेहतर बनाएं। यह भागीदारी की एक शर्त है, न कि वैकल्पिक जोड़।

अलग से, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट का कोष Rs 1,000 करोड़ से बढ़ाकर Rs 3,000 करोड़ किया गया है ताकि बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और अन्य प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से EWS और LIG ऋणकर्ताओं को उनका पहला घर खरीदने या बनाने के लिए दिए गए किफायती आवास ऋण पर क्रेडिट रिस्क गारंटी दी जा सके। फंड का प्रबंधन नेशनल हाउसिंग बैंक से नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी (NCGTC) को स्थानांतरित किया जा रहा है, और गारंटी योजना को MoHUA द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ पुनर्गठित किया जा रहा है।

PMAY-U 2.0, मूल PMAY-शहरी से कैसे अलग है?

PMAY-U 2.0 एक अलग, बाद का मिशन है। 2015 में शुरू हुई मूल PMAY-शहरी योजना इन-सीटू स्लम पुनर्विकास, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम वर्टिकल के जरिए चलती थी। अगस्त 2024 में स्वीकृत PMAY-U 2.0, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम से बदलती है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को एक वर्टिकल के रूप में जोड़ती है, और पात्रता को स्पष्ट रूप से Rs 9 लाख तक वार्षिक आय वाले MIG परिवारों तक बढ़ाती है। यदि आप किसी पुरानी मंजूरी या CLSS दावे की जांच कर रहे हैं, तो वह पहले मिशन से संबंधित है, PMAY-U 2.0 से नहीं।

PMAY-U 2.0 में मदद कहां से लें

  • pmay-urban.gov.in पर सूचीबद्ध MoHUA संपर्क नंबर: 011-23063285, 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567 और 011-23061827।
  • आवेदन स्टेटस और लाभार्थी खोज के लिए pmaymis.gov.in पर PMAY MIS पोर्टल
  • BLC और AHP सत्यापन, जियो-टैगिंग और किस्त संबंधी सवालों के लिए अपनी अर्बन लोकल बॉडी
  • ISS दावों के लिए अपना बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि ऋणदाता ही नेशनल हाउसिंग बैंक के पास सब्सिडी दावा दाखिल करता है।

PMAY-U 2.0 के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है और आपके लिए मंजूरी दिलाने के लिए कोई भी एजेंट अधिकृत नहीं है। लाभार्थी सूची में नाम जुड़वाने के लिए किसी को पैसे न दें।

आवश्यक दस्तावेज़

Aadhaar card
Required for the applicant and family members for identification and de-duplication.
Annual family income proof
Income must be up to Rs 3 lakh for EWS, Rs 6 lakh for LIG and Rs 9 lakh for MIG.
Self-declaration of no pucca house
The family must own no pucca house anywhere in India. A false declaration attracts legal action.
Land ownership documents or pattaoptional
Needed for the Beneficiary-Led Construction vertical, where the house is built on the family's own vacant land.
Bank account details
Assistance and interest subsidy instalments are transferred through Direct Benefit Transfer.
Home loan sanction and disbursement documentsoptional
For the Interest Subsidy Scheme; the loan must have been sanctioned and disbursed on or after 1 September 2024.
Property documents of the house being purchased or constructedoptional
For ISS, carpet area must not exceed 120 sqm and house value must not exceed Rs 35 lakh.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PMAY-U 2.0 के लिए कौन पात्र है?

वे परिवार जो EWS, LIG या MIG श्रेणी में आते हैं और देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं रखते, PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या बनाने के पात्र हैं। EWS परिवारों की वार्षिक आय Rs 3 लाख तक, LIG की Rs 3 लाख से Rs 6 लाख तक, और MIG की Rs 6 लाख से Rs 9 लाख तक होती है।

PMAY-U 2.0 होम लोन पर कितनी सब्सिडी देती है?

PMAY-U 2.0 इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वर्टिकल के तहत अधिकतम Rs 1.80 लाख ब्याज सब्सिडी देती है। Rs 35 लाख तक मूल्य के घर के लिए Rs 25 लाख तक का लोन लेने वाले लाभार्थियों को लोन के पहले Rs 8 लाख पर 12 वर्ष तक की अवधि के लिए 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है, जो पांच बराबर वार्षिक किस्तों में जारी होती है।

PMAY-U 2.0 के चार वर्टिकल कौन-से हैं?

PMAY-U 2.0 के चार वर्टिकल हैं - बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC), अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP), अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH) और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS)। BLC और AHP घर के स्वामित्व के लिए हैं, ARH किराये के मकान बनाता है, और ISS होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देता है।

PMAY-U 2.0 के तहत घर बनाने के लिए कितनी केंद्रीय सहायता मिलती है?

AHP और BLC वर्टिकल के तहत सरकारी सहायता प्रति यूनिट Rs 2.50 लाख है। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर व पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र Rs 2.25 लाख और राज्य कम से कम Rs 0.25 लाख देता है; अन्य राज्यों में केंद्र Rs 1.50 लाख और राज्य कम से कम Rs 1.00 लाख देता है; अन्य केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र पूरे Rs 2.50 लाख देता है।

PMAY-U 2.0 सब्सिडी पाने के लिए होम लोन किस तारीख से मंजूर होना चाहिए?

ब्याज सब्सिडी उन होम लोन पर लागू होती है जो पात्र EWS, LIG और MIG लाभार्थियों को घर खरीदने, दोबारा खरीदने या बनाने के लिए 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद मंजूर और वितरित हुए हों।

अगर मेरे पास पहले से घर है तो क्या मुझे PMAY-U 2.0 मिल सकती है?

नहीं। जिस परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान है, वह PMAY-U 2.0 के तहत पात्र नहीं है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है, और पात्रता की जांच सत्यापन के साथ स्व-घोषणा के आधार पर की जाती है।

PMAY-U 2.0 ब्याज सब्सिडी का भुगतान कैसे होता है?

ब्याज सब्सिडी पांच बराबर वार्षिक किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये जारी की जाती है, बशर्ते लोन खाता चालू रहे और मूलधन का 50% से अधिक बकाया हो। अधिकतम राशि Rs 1.80 लाख है, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 8.5% डिस्काउंट दर पर Rs 1.50 लाख है।

क्या PMAY-U 2.0 किराये के मकान को भी कवर करती है?

हां, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग वर्टिकल कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर व निराश्रित लोगों और छात्रों के लिए किराये के मकान बनाता है। यह दो मॉडलों पर चलता है - मौजूदा सरकारी फंडेड खाली मकानों को किराये के मकानों में बदलना, और सार्वजनिक या निजी एजेंसियों द्वारा किराये के मकानों का निर्माण व संचालन।

PMAY-U 2.0 की किस्त या सब्सिडी कब जारी होगी?

इसकी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं होती - ISS सब्सिडी की किस्तें लोन खाता चालू रहने और शर्तें पूरी होने पर जारी होती हैं। अपनी सटीक स्थिति जानने के लिए pmaymis.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन संख्या से स्टेटस चेक करें, या अपने बैंक/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से संपर्क करें।

PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें?

1) pmay-urban.gov.in पर जाकर "Apply for PMAY-U 2.0" लिंक खोलें, जो pmaymis.gov.in पोर्टल पर ले जाएगा। 2) पात्रता शर्तें पढ़ें और पुष्टि करें कि परिवार के पास पक्का मकान नहीं है और आय सीमा के भीतर है। 3) अपना वर्टिकल चुनें - BLC, AHP, ARH या ISS। 4) आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और आय, परिवार व पते की जानकारी भरें। 5) पोर्टल पर आवास मांग दर्ज करें। 6) आय प्रमाण, स्व-घोषणा और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें। 7) स्क्रीन पर दिखाई गई आवेदन संख्या नोट करें और स्टेटस ट्रैक करें।

PMAY-U 2.0 आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?

pmaymis.gov.in पर PMAY MIS पोर्टल में आवेदन संख्या डालकर स्टेटस देखा जा सकता है। BLC और AHP के आवेदन सत्यापन व मंजूरी के लिए अर्बन लोकल बॉडी और राज्य के पास जाते हैं, इसलिए स्थानीय निकाय से भी पूछताछ की जा सकती है।

PMAY-U 2.0 ka status kaise check kare?

pmaymis.gov.in पर PMAY MIS पोर्टल में आवेदन संख्या डालकर स्टेटस देखा जा सकता है। BLC और AHP के आवेदन सत्यापन व मंजूरी के लिए अर्बन लोकल बॉडी और राज्य के पास जाते हैं, इसलिए स्थानीय निकाय से भी पूछताछ की जा सकती है।

PMAY-U 2.0 ke liye online apply kaise kare?

pmay-urban.gov.in पर जाकर "Apply for PMAY-U 2.0" लिंक खोलें, जो pmaymis.gov.in पोर्टल पर ले जाएगा। पात्रता शर्तें पढ़ें, अपना वर्टिकल चुनें (BLC, AHP, ARH या ISS), आधार प्रमाणीकरण पूरा करें, आय व परिवार की जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। जमा करने के बाद मिली आवेदन संख्या नोट कर लें।

PMAY-U 2.0 ki kist kab aayegi?

इसकी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं होती - ISS सब्सिडी की किस्तें लोन खाता चालू रहने और शर्तें पूरी होने पर जारी होती हैं, जबकि BLC/AHP की सहायता निर्माण चरणों के सत्यापन पर निर्भर करती है। अपनी सटीक स्थिति जानने के लिए pmaymis.gov.in पोर्टल पर आवेदन संख्या से स्टेटस चेक करें, या अपने बैंक/अर्बन लोकल बॉडी से संपर्क करें।

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लेखक: Aapt Dubey

समीक्षक: Rishu Dubey

अंतिम तथ्य-जांच: 2 अगस्त 2026