पीएमएवाई-शहरी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)
अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप PMAY-शहरी का वह वर्टिकल है जिसके तहत राज्य सार्वजनिक या निजी साझेदारों के साथ फ्लैट बनाते हैं और उन्हें पात्र शहरी परिवारों को छूट पर बेचते हैं। PMAY-U 1.0 में प्रति EWS घर केंद्रीय सहायता Rs 1.5 लाख थी, और PMAY-U 2.0 में कुल सरकारी सहायता प्रति यूनिट Rs 2.5 लाख तक है। आवेदन pmaymis.gov.in पर करें।
PMAY-शहरी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप क्या है?
अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-शहरी) के वर्टिकलों में से एक है, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शहरी आवास मिशन है। AHP उन शहरी परिवारों के लिए वर्टिकल है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है; घर बनाने के लिए फंड देने के बजाय, सरकार किसी सार्वजनिक एजेंसी या निजी डेवलपर के साथ साझेदारी में फ्लैट बनाती है और उन्हें पात्र परिवारों को घटी कीमत पर बेचती है।
PMAY-शहरी पोर्टल के अनुसार, AHP एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए लागत केंद्र और राज्य के बीच बंटती है। PMAY-U 1.0 के तहत केंद्रीय सहायता प्रति EWS घर Rs 1.5 लाख थी, और परियोजनाओं में कम से कम 250 घर होना जरूरी था जिनमें कम से कम 35% यूनिट EWS श्रेणी के लिए आरक्षित हों। 2024 से 2029 तक चलने वाली PMAY-U 2.0 के तहत, PMAY-U 2.0 FAQ के अनुसार AHP और BLC के लिए कुल सरकारी सहायता प्रति यूनिट Rs 2.5 लाख तक है, अधिकांश राज्यों में केंद्रीय हिस्सा Rs 1.5 लाख और पूर्वोत्तर व विशेष श्रेणी के राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में Rs 2.25 लाख है, बाकी राशि राज्य सरकार देती है।
AHP परियोजना के लाभार्थी को नकद हस्तांतरण के बजाय एक बना हुआ फ्लैट मिलता है।
मुख्य विशेषताएं
- परियोजनाएं राज्य सरकारों, अर्बन लोकल बॉडी, पैरास्टेटल एजेंसियों, या उनके साथ साझेदारी में निजी डेवलपरों द्वारा बनाई जाती हैं।
- PMAY-U 2.0 के तहत घर का कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर से 45 वर्ग मीटर है, जिसमें दो कमरे, एक रसोई और टिकाऊ सामग्री में शौचालय/स्नानघर शामिल है।
- सरकारी सहायता यूनिट की लागत में समायोजित होती है, इसलिए आप घटी हुई कीमत चुकाते हैं।
- विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों को प्राथमिकता मिलती है।
AHP के लिए कौन पात्र है, और कौन नहीं?
आप आवेदन कर सकते हैं यदि:
- आपके परिवार की वार्षिक पारिवारिक आय Rs 3 लाख तक है, जो EWS की सीमा है। (LIG और MIG परिवारों की सेवा इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वर्टिकल से होती है।)
- आपके परिवार का कोई सदस्य - आप, आपका जीवनसाथी या अविवाहित बच्चे - भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं रखते।
- आपके परिवार ने भारत सरकार की किसी भी आवास योजना के तहत पहले केंद्रीय सहायता नहीं ली है।
- आप उस कस्बे या शहर में रहते हैं, या घर वहां है, जो PMAY-शहरी के अंतर्गत आता है।
- हर परिवार सदस्य का आधार उपलब्ध है और आप आधार-आधारित eKYC पूरा कर सकते हैं।
आप पात्र नहीं हैं यदि:
- परिवार का कोई सदस्य भारत के किसी भी हिस्से में, गांव या दूसरे राज्य सहित, पहले से पक्का मकान रखता है।
- आपके परिवार को पहले ही केंद्रीय आवास सहायता मिल चुकी है - PMAY-ग्रामीण के तहत, पहले किसी PMAY-शहरी वर्टिकल के तहत, या किसी पुरानी योजना के तहत। केंद्रीय आवास सहायता प्रति परिवार जीवन में एक बार का लाभ है।
- आपकी पारिवारिक आय AHP के लिए EWS सीमा से ऊपर है।
- आप अपने इस्तेमाल के लिए एक आवास इकाई के बजाय दूसरा घर, व्यावसायिक संपत्ति या प्लॉट चाहते हैं।
ध्यान दें कि खाली जमीन रखना आपको AHP से अयोग्य नहीं बनाता, हालांकि जिस परिवार के पास जमीन है, उसके लिए बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल आमतौर पर बेहतर रहेगा।
AHP के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
| दस्तावेज | अनिवार्य | नोट |
|---|---|---|
| सभी परिवार सदस्यों का आधार | हां | आवेदक, जीवनसाथी और अविवाहित बच्चे; आवेदक के लिए eKYC जरूरी |
| आय प्रमाणपत्र या स्व-घोषणा | हां | EWS के लिए वार्षिक आय Rs 3 लाख तक सिद्ध करने हेतु |
| बैंक खाता पासबुक | हां | आधार-सीडेड होना चाहिए |
| कोई पक्का मकान न होने की स्व-घोषणा | हां | पूरे परिवार को कवर करता है, भारत में कहीं भी |
| जाति या श्रेणी प्रमाणपत्र | नहीं | केवल SC, ST या OBC प्राथमिकता के दावे के लिए |
| विकलांगता/विधवा/अन्य प्राथमिकता प्रमाणपत्र | नहीं | केवल आरक्षित श्रेणी वरीयता के दावे के लिए |
PMAY-U AHP के लिए आवेदन कैसे करें (apply kaise kare)
- पात्रता शर्तें जांचें - EWS के लिए वार्षिक पारिवारिक आय Rs 3 लाख तक, परिवार के किसी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो, और पहले कोई केंद्रीय आवास सहायता न ली गई हो।
- आधिकारिक आवेदन पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाएं और PMAY-U 2.0 सेक्शन खोलें। यदि ऑफलाइन मदद चाहिए, तो कॉमन सर्विस सेंटर या अपने अर्बन लोकल बॉडी/नगर पालिका कार्यालय पर जाएं।
- आवेदक के लिए आधार-आधारित eKYC पूरा करें, फिर जीवनसाथी और अविवाहित बच्चों का आधार विवरण दर्ज करें।
- अपने पते, वार्षिक पारिवारिक आय, बैंक खाता विवरण और परिवार के विवरण के साथ आवेदन फॉर्म भरें, और AHP वर्टिकल या पोर्टल द्वारा सुझाए गए वर्टिकल को चुनें।
- सहायक दस्तावेज अपलोड करें: आय प्रमाण, बैंक पासबुक और कोई प्राथमिकता-श्रेणी प्रमाणपत्र।
- फॉर्म जमा करें और स्क्रीन पर दिखी आवेदन संख्या सुरक्षित रखें। स्टेटस ट्रैक करने के लिए यह जरूरी होगी।
- अर्बन लोकल बॉडी सत्यापन का इंतजार करें। ULB आपके दस्तावेजों और पक्का-मकान- नहीं की घोषणा की जांच करता है, और पात्र मामलों को AHP परियोजना लाभार्थी सूची में शामिल होने के लिए राज्य को भेजता है।
- अगर आपके शहर में होता है तो आवंटन ड्रॉ में शामिल हों। जहां आवेदन उपलब्ध यूनिटों से अधिक होते हैं, वहां आमतौर पर लॉटरी से आवंटन होता है, पहले प्राथमिकता समूहों के आरक्षण लागू होते हैं।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अधिसूचित किस्तों में लाभार्थी हिस्सा चुकाएं, और परियोजना पूरी होने पर कब्जा लें।
pmaymis.gov.in पर Track Assessment Status या लाभार्थी खोज के जरिए किसी भी समय अपना आवेदन ट्रैक करें।
AHP फ्लैट के लिए आपको असल में कितना देना पड़ता है?
AHP के तहत सरकारी सहायता फ्लैट की कीमत घटाती है; यह इसे मुफ्त नहीं बनाती। PMAY-U 2.0 के तहत, केंद्र और राज्य की मिलाकर प्रति यूनिट Rs 2.5 लाख तक की सहायता लागत में समायोजित होती है, और लाभार्थी बाकी राशि चुकाता है। सटीक कीमत शहर-दर-शहर बदलती है क्योंकि जमीन और निर्माण लागत अलग-अलग होती है, और कुछ राज्य इसके ऊपर अपनी अतिरिक्त सब्सिडी जोड़ते हैं।
आप बाकी राशि के लिए होम लोन ले सकते हैं। यदि आपकी वार्षिक पारिवारिक आय Rs 9 लाख तक है, तो आप अलग से PMAY-U 2.0 के इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वर्टिकल के पात्र हो सकते हैं, जो लोन पर पांच वार्षिक किस्तों में Rs 1.80 लाख तक केंद्रीय सहायता देती है, लेकिन उसी परिवार के लिए दूसरी आवास सहायता के साथ नहीं।
AHP की तुलना अन्य PMAY-U वर्टिकल से
| वर्टिकल | किसके लिए बेहतर | क्या मिलता है |
|---|---|---|
| AHP | जिनके पास अपनी जमीन नहीं है | सब्सिडी वाली कीमत पर बना-बनाया फ्लैट |
| BLC | जिनके पास प्लॉट या कच्चा मकान है | घर बनाने या सुधारने के लिए किस्तों में नकद सहायता |
| ISS | होम लोन लेने वाले परिवार, आय Rs 9 लाख तक | लोन पर Rs 1.80 लाख तक ब्याज सब्सिडी |
| ARH | किराये के मकान की जरूरत वाले शहरी प्रवासी व श्रमिक | किफायती किराये के आवास तक पहुंच |
PMAY-शहरी के तहत प्रगति
मिशन डैशबोर्ड के अनुसार, PMAY-शहरी के तहत करीब 172.72 लाख घर स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से करीब 121.15 लाख घरों का निर्माण शुरू हो चुका है और 99.25 लाख पूरे हो चुके हैं। करीब Rs 2.12 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता प्रतिबद्ध की गई है और करीब Rs 1.81 लाख करोड़ जारी हो चुकी है, कुल करीब Rs 8.96 लाख करोड़ के निवेश के मुकाबले। जिन शहरों में जमीन की कमी है, वहां पूरे हुए घरों की संख्या में AHP का बड़ा योगदान है।
AHP में मदद कहां से लें
- PMAY-U हेल्पलाइन: 011-23060484, 011-23063620
- ईमेल: pmayumis-support@gov.in
- पोर्टल: योजना जानकारी के लिए pmay-urban.gov.in, आवेदन और लाभार्थी सूची खोजने के लिए pmaymis.gov.in
- सत्यापन, अपने शहर की परियोजना सूची और आवंटन संबंधी सवालों के लिए अर्बन लोकल बॉडी या नगर पालिका कार्यालय
- स्टेटस ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप: PMAY Urban App और BharatHFA
आवेदन करना मुफ्त है। कॉमन सर्विस सेंटर केवल अधिसूचित सहायता शुल्क ले सकता है। कोई बिल्डर, दलाल या एजेंट लाभार्थी सूची में जगह के लिए शुल्क नहीं ले सकता।
आवश्यक दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMAY-शहरी के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप क्या है?
AHP, PMAY-शहरी का वह वर्टिकल है जिसके तहत राज्य सरकार, अर्बन लोकल बॉडी, सार्वजनिक एजेंसी या निजी डेवलपर एक आवास परियोजना बनाता है और फ्लैट पात्र परिवारों को घटी कीमत पर बेचता है, जिसमें सरकारी सहायता लागत का हिस्सा कवर करती है। लाभार्थी को नकद के बजाय एक तैयार फ्लैट मिलता है।
AHP के तहत कितनी सहायता मिलती है?
PMAY-U 1.0 में केंद्रीय सहायता प्रति EWS घर Rs 1.5 लाख थी। PMAY-U 2.0 FAQ के अनुसार, AHP और BLC वर्टिकल के तहत कुल सरकारी सहायता प्रति यूनिट Rs 2.5 लाख तक है - अधिकांश राज्यों में केंद्रीय हिस्सा Rs 1.5 लाख और पूर्वोत्तर व विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में Rs 2.25 लाख है, बाकी राशि राज्य वहन करता है।
AHP फ्लैट के लिए कौन पात्र है?
EWS श्रेणी के परिवार, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय Rs 3 लाख तक हो, जिनके किसी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो, और जिस परिवार ने पहले केंद्रीय आवास सहायता न ली हो। AHP परियोजनाओं में विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे प्राथमिकता समूहों के लिए भी यूनिट आरक्षित होते हैं।
AHP फ्लैट कितना बड़ा होता है?
PMAY-U 2.0 के तहत AHP या BLC घर का कारपेट एरिया न्यूनतम 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 45 वर्ग मीटर होता है, जिसमें दो कमरे, एक रसोई और टिकाऊ सामग्री से बना शौचालय/स्नानघर शामिल है। PMAY-U 1.0 के तहत AHP परियोजनाओं में कम से कम 250 घर और कम से कम 35% यूनिट EWS श्रेणी के लिए आरक्षित होना जरूरी था।
क्या AHP फ्लैट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं?
हां। सरकारी सहायता कीमत घटाती है लेकिन फ्लैट को मुफ्त नहीं बनाती। आपको यूनिट की बाकी लागत चुकानी होती है, आमतौर पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तय किस्तों में, और आप इसके लिए होम लोन भी ले सकते हैं - और यदि आपकी आय पात्र है तो आप उस लोन पर अलग से इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का दावा कर सकते हैं।
AHP लाभार्थियों का चयन कैसे होता है?
अर्बन लोकल बॉडी या राज्य आवास एजेंसी pmaymis.gov.in के जरिए मिले आवेदनों की पात्रता नियमों के अनुसार जांच करती है और लाभार्थी सूची तैयार करती है। जहां आवेदन उपलब्ध फ्लैटों से अधिक होते हैं, वहां आमतौर पर लॉटरी या ड्रॉ से आवंटन होता है, पहले प्राथमिकता समूहों के आरक्षण लागू होते हैं।
अगर मेरे पास पहले से जमीन का प्लॉट है तो क्या मैं AHP के लिए आवेदन कर सकता हूं?
कर सकते हैं, लेकिन जिस परिवार के पास पहले से जमीन है, उसके लिए बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल आमतौर पर बेहतर विकल्प है, क्योंकि BLC आपकी अपनी जमीन पर निर्माण के लिए फंड देता है। खाली जमीन रखना आपको AHP से अयोग्य नहीं बनाता; पक्का मकान रखना बनाता है।
क्या AHP के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क लगता है?
नहीं। pmaymis.gov.in पर पंजीकरण मुफ्त है, और कॉमन सर्विस सेंटर केवल छोटा सरकार-अधिसूचित सहायता शुल्क ले सकते हैं। कोई बिल्डर, दलाल या एजेंट लाभार्थी सूची में जगह के लिए शुल्क नहीं ले सकता, और कोई भी अधिकारी आपसे OTP नहीं मांगेगा।
AHP का आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?
pmaymis.gov.in पर "Track Assessment Status" या लाभार्थी खोज सुविधा का इस्तेमाल कर किसी भी समय अपने आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। सत्यापन के लिए अपनी अर्बन लोकल बॉडी या नगर निगम कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
PMAY AHP ka status kaise check kare?
pmaymis.gov.in पर "Track Assessment Status" या लाभार्थी खोज सुविधा का इस्तेमाल कर किसी भी समय अपने आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। सत्यापन के लिए अपनी अर्बन लोकल बॉडी या नगर निगम कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
AHP flat ke liye online apply kaise kare?
pmaymis.gov.in पर जाकर PMAY-U 2.0 सेक्शन खोलें, या कॉमन सर्विस सेंटर/अर्बन लोकल बॉडी कार्यालय जाएं। आधार-आधारित eKYC पूरा करें, आय व परिवार का विवरण भरें, आय प्रमाण व बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म जमा करें, और स्क्रीन पर दिखी आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
AHP ki beneficiary list kaise dekhe?
अर्बन लोकल बॉडी या राज्य आवास एजेंसी pmaymis.gov.in पर मिले आवेदनों की जांच कर लाभार्थी सूची तैयार करती है। अपना नाम सूची में है या नहीं, यह pmaymis.gov.in पर लाभार्थी खोज सुविधा से या अपनी अर्बन लोकल बॉडी से पूछकर पता किया जा सकता है।
AHP के लिए आवेदन कैसे करें?
1) पात्रता शर्तें जांचें - EWS के लिए वार्षिक आय Rs 3 लाख तक, कहीं भी पक्का मकान न हो, पहले केंद्रीय आवास सहायता न ली हो। 2) pmaymis.gov.in पर जाकर PMAY-U 2.0 सेक्शन खोलें, या कॉमन सर्विस सेंटर/अर्बन लोकल बॉडी कार्यालय पर जाएं। 3) आवेदक का आधार-आधारित eKYC पूरा करें और परिवार का विवरण भरें। 4) आय प्रमाण, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म जमा करें। 5) स्क्रीन पर दिखी आवेदन संख्या सुरक्षित रखें और ULB सत्यापन का इंतजार करें।
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